आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना: इस योजना की शुरुआत हरियाणा राज्य के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर ने की है. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए, पूरे भारतवर्ष में लॉकडाउन की समय सीमा 31 मई तक बढ़ा दी गई है. लॉकडाउन के कारण छोटे व्यवसायियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. इस समस्या को देखते हुए आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना की शुरुआत की गई है. राज्य सरकार के इस कदम से छोटे लघु व्यवसाय करने वाले व्यापारियों को ज्यादा मदद मिलेगी.
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- जाने कैसे से सकते है आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का लाभ
- आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का मुख्य उद्देश्य
- हरियाणा आत्मनिर्भर लोन योजना से छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा
- आवश्यक दस्तावेजों की सूची (पात्रता)
- आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- शिक्षा लोन लेने पर तीन माह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा
जाने कैसे से सकते है आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का लाभ
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत छोटे व्यवसायियों को 15000 रूपए तक का लोन 2% की ब्याज दर पर बैंक के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का लाभ तकरीबन 3 laakh लोगों को मिलेगा. हरियाणा DIR Yojana के तहत 4% ब्याज दर पर ऋण मुहैया कराया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर हरियाणा ऋण योजना के तहत 2% की ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जाएगा बाकी 2% सरकार द्वारा वहन किए जाएंगे। इस लेख में हम आपको इस योजना से जुड़ी समस्त जानकारी जैसे आवश्यक दस्तावेज पात्रता आवेदन की प्रक्रिया आदि से अवगत कराने जा रहे हैं इसलिए इसलिए को अंतर जरूर पढ़ें।
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे व्यवसायियों के आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ करना है. इस योजना के तहत छोटे व्यवसायी 15000 रूपए तक का लोन प्राप्त कर सकते हैं. यह लोन 2% ब्याज दर पर दिया जाएगा ताकि कोरोना संकट काल के दौरान वह अपना व्यवसाय शुरू कर सकें।
हरियाणा आत्मनिर्भर लोन योजना से छोटे व्यापारियों को मिलेगा फायदा
- इस योजना के तहत छोटे व्यवसायी 15000 रूपए तक का ऋण मात्र 2% की ब्याज दर पर ले सकते हैं.
- हरियाणा DIR Yojana के तहत 4% ब्याज दर पर लोन मुहैया कराया जाता है, लेकिन आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के तहत आपको 2% ब्याज दर पर ₹15000 दिए जाएंगे, बाकी के 2% सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- योजना का पैसा लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर किया जाएगा इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना आवश्यक है.
- बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेजों की सूची (पात्रता)
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास आधार कार्ड होना चाहिए।
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
आत्मनिर्भर हरियाणा लोन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
प्रदेश के इच्छुक लोग जो Aatmnirbhar Haryana Loan Yojana का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें आवेदन करने के लिए अपने नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना के तहत एक एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई समस्त जानकारी सही-सही भर कर सभी आवश्यक दस्तावेजों को आवेदन फॉर्म के साथ अटैच कर बैंक में जमा करा दें. आपके द्वारा भरे गए आवेदन पत्र पर उचित कार्यवाही करके आवेदन पत्र का सत्यापन किया जाएगा, यदि आप इस योजना के पात्र होते हो तो आपको लोन मुहैया करा दिया जाएगा।
शिक्षा लोन लेने पर तीन माह का ब्याज नहीं देना पड़ेगा
इस महामारी को देखते हुए हरियाणा सरकार उन सभी छात्रों का 3 महीने का ब्याज के भुगतान की जिम्मेदारी उठाते हुए यह घोषणा की है जिन्होंने इस साल या पिछले साल अपनी शिक्षा पूरी की है इसके लिए राज्य सरकार ने 40 करोड़ रुपए का शिक्षा लोन पर 3 महीने का ब्याज माफ़ी की मंजूरी दे दी है, इस फैसले से लघभग 36000 छात्रों को लाभ मिलेगा।