Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: कोरोना संकट और किसान आंदोलन के बीच, केंद्र सरकार (Central Government) ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना पर 22,810 करोड़ रूपए खर्च करने का फैसला किया है, जिसका उद्देश्य 58 लाख से अधिक कर्मचारियों को लाभ पहुंचाना है।
श्रम कल्याण मंत्री संतोष गंगवार ( Labour Minister Santosh Gangwar) ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को चालू वित्तीय वर्ष (current financial year) के लिए पहले से घोषित ईपीएफ योजना (special EPF scheme) एवं आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana) के लिए 1584 करोड़ रूपए के खर्च पर मंजूरी दे दी है.
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Atmanirbhar Bharat Rozgar Yojana: 58 लाख से अधिक लोगों को लाभ देने लिए सरकार करेगी 22,810 करोड़ रुपये खर्च
श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि दो साल के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत, सरकार कर्मचारियों और नियोक्ता को सेवानिवृत्ति निधि के लिए नए काम पर रखेगी। वर्ष 2023 तक इस योजना में लगभग 22,810 करोड़ का खर्च आएगा और इससे लगभग 58.5 लाख कर्मचारियों को फायदा होगा।
आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना से सम्बंधित महत्वपूर्ण बातें
ईपीएफओ-पंजीकृत नियोक्ता (EPFO-registered employers), अगर वे सितंबर 2020 की तुलना में कर्मचारियों के संदर्भ आधार की तुलना में नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं, तो इस योजना के तहत कवर किया जाएगा यदि वे 50 कर्मचारियों या उससे कम के संदर्भ आधार पर न्यूनतम दो नए कर्मचारियों को जोड़ते हैं। यदि संदर्भ आधार 50 से अधिक है, तो प्रतिष्ठानों को योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम पांच नए कर्मचारियों को जोड़ना होगा।
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यदि आवश्यक संख्या के नए कर्मचारियों को 1 अक्टूबर, 2020 से 30 जून, 2021 तक भर्ती किया जाता है, तो अगले दो वर्षों के लिए प्रतिष्ठानों को कवर किया जाएगा।
15,000 से कम मासिक वेतन के साथ रोजगार में शामिल होने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत कवर किया जाएगा।
मंत्रालय ने कहा यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) रखने वाला कोई भी ईपीएफ सदस्य (EPF member) जो 15000 से कम का मासिक वेतन आहरण करता है, जिसे 1 मार्च से 30 सितंबर तक कोरोना महामारी के दौरान रोजगार से बाहर कर दिया था और 30 सितंबर तक किसी भी ईपीएफ स्थापित संस्थान (EPF Covered Establishment) में रोजगार में शामिल नहीं हुआ था, ऐसे उम्मीदवार इस योजना का लाभ उठाने के लिए पात्र होंगे.
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योजना के तहत, केंद्र सरकार (Central Government) नए पात्र कर्मचारियों के संबंध में दो साल के लिए ईपीएफ योगदान (EPF contributions) के माध्यम से सब्सिडी देगी। आधार सीडेड ईपीएफओ खातों (Aadhaar-seeded EPFO accounts) में सब्सिडी को क्रेडिट किया जाएगा। 1,000 कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए, कर्मचारी का योगदान (मजदूरी का 12%) और नियोक्ता का योगदान (मजदूरी का 12%), कुल वेतन का 24%, केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा। 1000 से अधिक कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले प्रतिष्ठान, केवल कर्मचारी का EPF योगदान (EPF मजदूरी का 12%) केंद्र सरकार द्वारा योगदान दिया जाएगा।
ईपीएफओ (EPFO) द्वारा आधार सीडेड अकाउंट में योगदान इलेक्टॉनिक माध्यम से किया जाएगा. ईपीएफओ योजना के लिए एक सॉफ्टवेयर विकसित करेगा और एक ऐसी प्रक्रिया भी विकसित करेगा जो उनके अंत में पारदर्शी और जवाबदेह हो। ईपीएफओ द्वारा कार्यान्वित आत्मनिर्भर भारत रोज़गार योजना (ABRY) एवं किसी भी अन्य योजना के साथ यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई अन्य योजना के तहत प्रदान किए गए लाभों का अतिव्यापी नहीं है, यह सुनिश्चित करने के लिए यह फंड काम करेगा।
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