Bihar Income Certificate Application Form Pdf: आय प्रमाण-पत्र व्यक्ति की सभी स्त्रोतों से प्राप्त पारिवारिक एवं व्यक्तिगत को प्रमाणित करने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. बिहार आय प्रमाण पत्र का उपयोग कई प्रकार की सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए किया जाता है. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी लाभकारी योजनाओं के अंतर्गत व्यक्ति की आय को पात्रता मानदंड के रूप में भी लिया जाता है. इसलिए लाभार्थी को अपनी आय प्रदर्शित करने के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाना होता है.
Show Contents
- बिहार आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- Bihar Income Certificate Form Pdf Download
- आय प्रमाण-पत्र बिहार के प्रकार
- व्यक्तिगत आय प्रमाण पत्र
- पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र
- आय प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकते हैं?
- आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता क्यों?
- आय प्रमाण-पत्र की वैधता
- बिहार आय प्रमाण फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- बिहार आय प्रमाण पत्र में दर्ज की जाने वाली आवश्यक सूचनाएं
- बिहार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- Contact Us
बिहार आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
Bihar Aay Praman Patra राजस्व अधिकारियों जैसे जिला मजिस्ट्रेट, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजकीय स्कूल/कॉलेज के प्राचार्य एवं किसी भी राजपत्रित अधिकारी द्वारा जारी किया जाता है. यदि आप बिहार राज्य के मूल निवासी है, एवं आप आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है, तो आप सही जगह पर है, इस लेख के माध्यम से हम आपको Bihar Income Certificate Form Pdf की लिंक प्रदान कर रहें हैं. लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड और प्रिंट कर सकते हैं, एवं बिहार आय प्रमाण-पत्र बनवाने हेतु ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं.
Bihar Income Certificate Form Pdf Download
फॉर्म | बिहार आय प्रमाण पत्र फॉर्म Pdf |
राज्य | बिहार |
विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
Bihar Application Form PDF | यहाँ क्लिक करें |
आय प्रमाण-पत्र बिहार के प्रकार
आय प्रमाण पत्र मुख्यतः दो प्रकार होते हैं:-
व्यक्तिगत आय प्रमाण पत्र
इस प्रकार Aay Praman Patra में सिर्फ व्यक्ति की व्यक्तिगत आय का विवरण होता है.
पारिवारिक आय प्रमाण-पत्र
यह प्रमाण पत्र परिवार के मुखिया जैसे पिता अतः पति के नाम से जारी किया जाता है. इस आय प्रमाण पत्र में व्यक्ति के पारिवारिक आय का विवरण होता है.
आय प्रमाण पत्र कौन जारी कर सकते हैं?
आय प्रमाण-पत्र जिला मजिस्ट्रेट, जिला कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, राजपत्रित अधिकारी (ग्रेड 1 एवं ग्रेड 2), स्कूल एवं कॉलेज के प्राचार्य द्वारा जारी किया जा सकता है.
आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता क्यों?
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपनी आय प्रदर्शित करने के लिए आय प्रमाण-पत्र की आवशयकता होती.
- आयकर (Income Tax) भरने में व्यक्ति को आय प्रमाण-पत्र की आवश्यकता होती है.
- स्कूल/कॉलेज में आय के आधार पर मिलने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
- सरकार द्वारा कल्याणकारी योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए.
- इसके अलावा आय प्रमाण-पत्र (Income Certificate) का उपयोग कई प्रकार के सरकार एवं गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है.
आय प्रमाण-पत्र की वैधता
आय प्रमाण-पत्र की वैधता प्रमाण-पत्र जारी होने के 6 महीने तक होती है. 6 महीने बाद लाभार्थी को पुनः इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होती है.
बिहार आय प्रमाण फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन फॉर्म
- पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- पासपोर्ट
- निवास प्रमाण पत्र
- शपथ पत्र |
- पासपोर्ट साइज फोटो
- आय का प्रूफ जैसे वेतन पर्ची, ITR, आदि।
बिहार आय प्रमाण पत्र में दर्ज की जाने वाली आवश्यक सूचनाएं
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता/पति का नाम
- निवास का पूर्ण पता
- वर्तमान पता
- स्थाई पता
- गाँव/शहर
- तहसील
- जिला
- जन्मतिथि
- जन्म स्थान
- उम्र
- लिंग
- धर्म
- जाति
- उपजाति
- वैवाहिक स्थिति
- मोबाइल नंबर
- परिवार के सदस्य व उनकी वार्षिक आय का विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर
बिहार आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार इनकम सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया का अनुसरण करें:-
- सर्वप्रथम आपको RTPS Bihar की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लोक सेवाओं का अधिकार की सेवाएँ” के अंतर्गत “सामान्य प्रशासन विभाग की आवासीय जाति एवं आय प्रमाण-पत्र की सेवाएँ” के अंतर्गत “आय प्रमाण-पत्र का निर्गमन” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- उसके बाद आपको तीन विकल्प दिखाई देंगे, जो निम्नप्रकार हैं:-
- आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद बिहार आय प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक / आवेदिका का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, पति का नाम, आवेदक का ईमेल, जिला, प्रखंड, वार्ड संख्या, डाकघर, पिनकोड, आधार संख्या, पेशा, एवं आय आदि विवरण दर्ज करना होगा.
- सभी विवरण दर्ज होने के बाद आपको कार्यालय का चयन करना होगा.
- उसके बाद कैप्चा कोड डालकर “सबमिट” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
बिहार आय प्रमाण पत्र आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार इनकम सर्टिफिकेट बनवाने हेतु आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको Bihar Income Certificate Form Pdf फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इस लेख में आपको PDF Form की लिंक मिल जाएगी.
- लिंक पर क्लिक करके आप आवेदन फॉर्म को डाउनलोड कर लें.
- उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी जानकारी जैसे: आवेदक का नाम, आयु, वार्षिक आय, जाति, निवास का पता आदि विवरण दर्ज करना होगा.
- फॉर्म के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
- विभाग द्वारा 1-2 कार्यदिवसों के दौरान आपको प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा.
आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको RTPS Bihar की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “नागरिक अनुभाग” सेक्शन के अंतर्गत “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Through Application Reference Number अथवा Through OTP/Application Details में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना है.
- उसके बाद चयन किये विकल्प के अनुसार विवरण एवं कैप्चा कोड डालकर “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
- अब आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
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Helpdesk Email : serviceonline[dot]bihar[at]gov[dot]in
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