Bihar Pension Scheme 2023: बिहार सरकार द्वारा राज्य के वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों की मदद करने हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राज्य में पेंशन योजनाएं संचालित की गयी है. बिहार पेंशन योजना का कार्यान्वयन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है. दोस्तों, आज इस लेख में हम आपको बिहार सरकार द्वारा संचालित पेंशन योजनाओं के प्रकार, आवेदन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य, पात्रता दस्तावेज आदि जानकारी प्रदान करने जा रहें है, इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- बिहार पेंशन योजना- Pension Scheme
- SSPMIS Beneficiary Pension Status | SSPMIS Payment Status
- Key Highlights Of Bihar Pension Scheme 2023
- बिहार पेंशन योजना का उद्देश्य
- बिहार पेंशन योजना के प्रकार
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)
- मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna)
- इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना (INDIRA GANDHI WIDOW PENSION)
- लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (LAXMI BAI SOCIAL SECURITY PENSION)
- इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना (INDIRA GANDHI DISABILITY PENSION)
- बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना (BIHAR STATE DISABILITY PENSION)
- Bihar Pension Scheme के लाभ
- बिहार पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स
- बिहार पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
- आवश्यक दस्तावेज़– Bihar Pension Scheme Required Document
- बिहार पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- SSPMIS Portal @sspmis.bihar.gov.in पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- Procedure Search SSPMIS Payment / Pension Status
- स्कीम वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- Bihar Pension Consolidated Report देखने की प्रक्रिया
- Helpline Number
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बिहार पेंशन योजना- Pension Scheme
बिहार राज्य सरकार द्वारा 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों के लिए वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना एवं शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों के लिए विकलांग पेंशन योजना शुरू की है. इन सभी पेंशन योजनाओं के सफल क्रियान्वयन एवं पारदर्शी संचालन के लिए बिहार सरकार द्वारा सोशल सिक्योरिटी पेंशन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (SSPMIS) नाम का एक वेब पोर्टल आरम्भ किया है. राज्य के लोग SSPMIS Portal @sspmis.bihar.gov.in की मदद से ऑनलाइन आवेदन, आवेदन की स्थिति, भुगतान की स्थिति (SSPMIS Payment Status) आदि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.
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SSPMIS Beneficiary Pension Status | SSPMIS Payment Status
राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो SSPMIS Beneficiary Pension Status देखना चाहते है, तो वह SPMIS (social security management information system) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पेंशन स्टेटस एवं पेंशन भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं. इसके लिए आपको अनावश्यक सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है आप घर बैठे SSPMIS Payment Status चेक कर सकते हैं. इससे आपके समय एवं धन दोनों की बचत होगी.
Key Highlights Of Bihar Pension Scheme 2023
योजना का नाम | बिहार पेंशन योजना |
किसने लांच की | बिहार सरकार |
विभाग | समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देश्य | पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | बिहार के नागरिक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
स्टेटस देखने का तरीका | ऑनलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
बिहार पेंशन योजना का उद्देश्य
SSPMIS Payment Status बिहार पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के जरूरतमंद वृद्ध, दिव्यांग, एवं विधवा महिलाओं को पेंशन प्रदान करना है. ताकि वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके एवं उन्हें किसी और के ऊपर निर्भर न होना पड़े. बिहार पेंशन स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थी के बैंक अकाउंट ट्रांसफर की जाती है ताकि योजना में पारदर्शिता बनी रहें.
बिहार पेंशन योजना के प्रकार
बिहार राज्य में निम्नलिखित पेंशन योजनाएं संचालित हैं:-
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme)
इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना बिहार में 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 2007 को शुरू की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध पुरुष/महिला आवेदन कर सकते है.
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना (Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna)
मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना राज्य सरकार द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना है. इस योजना 60 वर्ष से अधिक किन्तु 80 वर्ष से कम आयु के वृद्ध नागरिकों को 400 रूपए एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 500 रूपए पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जाती है. योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है.
इंदिरा गाँधी विधवा पेंशन योजना (INDIRA GANDHI WIDOW PENSION)
यह बिहार राज्य में संचालित केंद्र सरकारी योजना है. इस योजना के अंतर्गत अंतर्गत विधवा महिला की आयु 40-79 वर्ष के बीच होनी चाहिए, एवं महिला गरीबी रेखा के निचे जीवन यापन करने वाली होनी चाहिए.
लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (LAXMI BAI SOCIAL SECURITY PENSION)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS) केवल 40-79 वर्ष की विधवा महिलाएं ही आवेदन कर सकती है इसलिए बिहार राज्य सरकार ने लक्ष्मी बाई पेंशन योजना की शुरुआत की. इस योजना के अंतर्गत वे सभी विधवा महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है एवं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 60000 रूपए से कम है पात्र होगी.
इंदिरा गाँधी विकलांग पेंशन योजना (INDIRA GANDHI DISABILITY PENSION)
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के एक भाग के रूप में वर्ष 2009-10 के दौरान बिहार में शुरू की गई थी। यह केंद्र सरकार की योजना है. यदि आवेदक राज्य द्वारा संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो वह इस पेंशन को प्राप्त करने के लिए अपात्र है। योजना के तहत आवेदक को प्रति माह 400/- रुपये की राशि का भुगतान किया जाता है।
बिहार राज्य विकलांगता पेंशन योजना (BIHAR STATE DISABILITY PENSION)
विकलांग पेंशन योजना को बिहार राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है. इस योजना के अंतर्गत उन विकलांग व्यक्तियों को लाभ प्रदान किया जाएगा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस) के तहत कवर नहीं हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम होना चाहिए एवं न्यूनतम 40% विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए।
Bihar Pension Scheme के लाभ
- इस योजना का लाभ राज्य के वृद्ध/विधवा/दिव्यांग व्यक्तियों को दिया जायेगा.
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जायेगी.
- योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि से वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे.
- राज्य में वृद्धावस्था, विकलांग, एवं विधवा पेंशन योजना संचालित है.
- इस योजना के माध्यम से पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
बिहार पेंशन स्कीम स्टैटिसटिक्स
Indira Gandhi Old Age Pension (Sanctioned) | 143101 |
Indira Gandhi National Widow Pension (Sanctioned) | 49427 |
Indira Gandhi National Disability Pension (Sanctioned) | 1104 |
Mukhyamantri Vridhjan Pension Yojna (Sanctioned) | 3115349 |
Laxmi Bai Social Security Pension (Sanctioned) | 100995 |
Bihar State Disability Pension(Sanctioned) | 151485 |
बिहार पेंशन योजना के लिए पात्रता मानदंड (Eligibility Criteria)
केवल निम्नलिखित आवेदक ही बिहार पेंशन योजनाओं का लाभ उठा पाएंगे: –
- एक आवेदक जो बिहार राज्य का निवासी हो
- आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे के समूह का है।
- आवेदक के पास बीपीएल का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए।
- आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से होना चाहिए।
- साथ ही, आवेदक समाज के पिछड़े वर्ग से हो सकता है।
नोट- अन्य पात्रता मानदंड विभिन्न पेंशन योजनाओं के अनुसार हैं।
आवश्यक दस्तावेज़– Bihar Pension Scheme Required Document
बिहार पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन करने के लिए आवेदक के पास आवेदन पत्र भरते समय इन दस्तावेजों को तैयार रखना चाहिए:
- जन्म / आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- पहचान प्रमाण जैसे कि-
- वोटर आई.डी.
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- बैंक पासबुक
- सक्षम अधिकारी से आय प्रमाण पत्र
- पति का मृत्यु प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
बिहार पेंशन योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको Social Security Pension Management Information System (SSPMIS) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको होम पेज पर आपको “Register For MVPY” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको जिला, प्रखंड, योजना, आधार संख्या, नाम, और आयु दर्ज करके “Validate Aadhaar” बटन पर क्लिक करें.
- आधार नंबर का सत्यापन होने के बाद “Proceed” के बटन पर क्लिक करें.
- अब एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही सही दर्ज करें एवं अपने महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अपलोड करें।
- उसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
SSPMIS Portal @sspmis.bihar.gov.in पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको SSPMIS Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Login” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको User Name, Password, एवं Captcha Code दर्ज करके “Login” के बटन पर क्लिक करना है.
- इस तरह आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे.
Procedure Search SSPMIS Payment / Pension Status
राज्य के इच्छुक उम्मीदवार बिहार वृद्धजन पेंशन लाभार्थी पेंशन स्टेटस देखना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा प्रबंधन सूचना प्रणाली बिहार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज होम पेज पर आपको “Beneficiary Status” ऑप्शन के अंतर्गत आपको “Search Beneficiary Status” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको District, Block, Search Option का चयन करना होगा.
- उसके बाद चयनित किये गए विकल्प का विवरण एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Search” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- सर्च के बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने लाभार्थी पेंशन स्टेटस खुल जायेगा |
- इस तरह आप SSPMIS Pension Payment Status को देख सकते है |
स्कीम वाइज रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको सोशल सिक्यूरिटी पेंशन मैनेजमेंट इनफार्मेशन सिस्टम (SSPMIS) की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Report” मेनू के अंतर्गत आपको “Scheme Wise Repot” के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे:-
- Mukhymantri Vridhjan Pension Yojana Progress Report
- Indira Gandhi National Old Age Pension Progress Report
- Indira Gandhi National Widow Pension Progress Report
- Laxmi Bai Social Security Pension Progress Report
- Bihar State Disability Pension Progress Report
- Indira Gandhi National Disability Pension Progress Report
- अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार किसी एक विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद जिलेवार प्रोग्रेस रिपोर्ट की सूची खुल जाएगी।
- अब आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है।
- इसके बाद प्रखण्ड वाइज पेंशन प्रोग्रेस रिपोर्ट खुल जायेगी।
Bihar Pension Consolidated Report देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम Bihar SSPMIS की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “Report” सेक्शन के अंतर्गत “Consolidated Report” सेक्शन के अंतर्गत निम्नलिखित विकल्प दिखाई देंगे:-
- अब आपको अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको जिले के नाम पर क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद प्रखंड के अनुसार सूची खुल जायेगी।
- इस प्रकार आप बिहार Consolidated Report देख सकते हैं।
Helpline Number
यदि आपको बिहार पेंशन योजना से जुडी और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हेल्पलाइन नंबर 1800 345 6262, 0612-2545002 & 0612-25465210/12 पर समपर्क कर सकते हैं.
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