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bor.up.nic राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, bor.up.nic.in certificate verification

bor.up.nic राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश, bor.up.nic.in certificate verification: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद विभाग द्वारा राज्य के नागरिकों को विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन प्रदान करने के लिए एक bor up nic online portal लांच किया है। bor up पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र, हैसियत प्रमाण पत्र, वसूली प्रमाण पत्र आदि के लिए घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते है एवं प्रमाण पत्रों का सत्यापन (bor.up.nic.in certificate verification) भी कर सकते है। दोस्तों, आज इस लेख में हम आपको bor.up.nic.in Portal के बारे में सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहें है, इसलिए आपसे अनुरोध है की, लेख को अंत तक जरूर पढ़े।

BOR UP Portal – bor.up.nic.in

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद विभाग के ऑनलाइन पोर्टल bor.up.nic.in पर अन्य विभागों की लिंक भी मौजूद है। इस पोर्टल के माध्यम से भूलेख (खसरा), भूलेख (खतौनी), भूलेख (भू-नक्शा/शजरा) आदि की सुविधाएं एवं जानकारी भी UP bor online portal पोर्टल पर उपलब्ध है। इसके अलावा इस पोर्टल की मदद से आप शासनादेश, परिषदादेश, अधिनियम एवं नियमावलियां, एवं सेवा नियमावलियां आदि जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

BOR UP

Key Highlights of Board Of Revenue Uttar Pradesh

पोर्टल bor up nic (board of revenue UP)
विभाग राजस्व विभाग
राज्य उत्तर प्रदेश
उद्देश्य राज्य के नागरिकों को राजस्व परिषद की सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया कराना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
UP Bhulekh Official Portalupbhulekh.gov.in

BOR UP का full form क्या है?

BOR UP का full form Board of Revenue Uttar Pradesh है, जिसे हिंदी में राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश कहते हैं।

bor up nic पोर्टल पर उपलब्ध सेवाएं

Services available on bor up nic portal: इस पोर्टल पर राज्य के नागरिकों के लिए विभिन्न सेवाएं उपलब्ध है, जो निम्न प्रकार है:-

  • भूलेख(खतौनी)
  • भूलेख (खसरा)
  • भूलेख (भू-नक्शा / शजरा)
  • राजस्व न्यायालय कंम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणाली
  • स्वामित्व
  • बीमा योजना कंप्यूटरीकरण
  • उत्तराधिकार / वरासत (धारा – 33) हेतु आवेदन
  • नामान्तरण (धारा – 34) हेतु आवेदन
  • गैर कृषिक भूमि (धारा – 80) हेतु आवेदन
  • आय / जाति / निवास प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
  • हैसियत प्रमाण पत्र हेतु आवेदन
  • एन्टी भू-माफिया पोर्टल
  • (भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत)

e-District Portal Uttar Pradesh

राजस्व परिषद (BOR), उत्तर प्रदेश का उद्देश्य

राजस्व परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा ऑनलाइन पोर्टल bor.up.nic.in लांच करने का मुख्य उद्देश्य राजस्व परिषद् की सभी सेवाओं को राज्य के नागरिकों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना है। UP bor पोर्टल के माध्यम से राज्य के नागरिक आय/जाति/निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है, एवं प्रमाण-पत्रों का सत्यापन कर सकते हैं। इसके अलावा भूलेख (खसरा), भूलेख (खतौनी), भूलेख (भू-नक्शा/शजरा) आदि जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं।

bor.up.nic.in ऑनलाइन पोर्टल के लाभ एवं विशेषताएं

  • इस पोर्टल को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राजस्व परिषद (BOR UP) द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं को ऑनलाइन मुहैया कराना है।
  • bor up nic in पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
  • इस पोर्टल के माध्यम से आप प्रमाण पत्र सत्यापन भी कर सकते हो।
  • राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश (BOR UP) के माध्यम से भूलेख (खतौनी), भूलेख (खसरा), भूलेख (भू-नक्शा/शजरा) आदि से सम्बंधित जानकारी भी प्राप्त कर सकते हो।
  • उत्तराधिकार/वरासत (धारा-33) हेतु आवेदन कर सकते हो।
  • नामांतरण धारा (34) हेतु आवेदन कर सकते हो।

Board Of Revenue (BOR) पोर्टल से किसी भी प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार जो राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के आधिकारिक पोर्टल bor.up.nic.in के माध्यम से प्रमाण-पत्रों के लिए आवेदन करना चाहते है, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद अब आप जिस प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करना चाहते है, उस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप प्रमाण-पत्र से सम्बंधित वेबसाइट खुल जायेगी।
  • यहाँ पर प्रमाण-पत्र का आवेदन फॉर्म भरना होगा।
  • उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप आय, निवास, जाति प्रमाण-पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने की प्रक्रिया | bor.up.nic.in certificate verification

आवेदित प्रमाण पत्रों का सत्यापन करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-

bor up nic in certificate verification
  • वेबसाइट खुलने के बाद “जन सुविधा” ऑप्शन के अंतर्गत आपको “प्रमाण पत्र का सत्यापन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
up verify certificate
  • इस पेज में आपको आवेदन संख्या डालकर “दर्ज करें” बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप ऑनलाइन BOR UP पोर्टल के माध्यम से आय, जाति, निवास, विकलाग‌, जन्म व मृत्यु प्रमाण पत्रों का सत्यापन कर सकेंगे।

Important Links

रेवेन्यूसॉफ्टClick Here
भू -मानचित्र कंम्प्यूटरीकृत प्रबन्धन प्रणालीClick Here
मिलान खसराClick Here
अभिलेखों का आधुनिकरणClick Here
ई-ऑफिसClick Here
ई-मेलClick Here
सरकारी मुकदमों का अनुश्रवणClick Here
तहसील की सूचीClick Here
तहसीलदार (ज्येष्ठता सूची)Click Here

Contact Us

  • सर्वप्रथम आपको राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “संपर्क सूत्र” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित ऑप्शन दिखाई देंगे:-
  • आप अपनी आवश्यकतानुसार विकल्प पर चयन करने।
  • उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

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FAQs (राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् की ऑफिसियल वेबसाइट bor.up.nic.in है।

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद क्या है?

उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद् राज्य के नागरिकों को विभिन्न प्रकार की सेवाएं जैसे प्रमाण पत्रों के लिए आवेदन, प्रमाण पत्रों का सत्यापन, भूलेख, खतौनी, खसरा, शजरा आदि से सम्बंधित जानकारी प्रदान की जाती है।

BOR UP की Full Form क्या है?

BOR UP की फुल फॉर्म Board Of Revenue Uttar Pradesh है, जिसे हिंदी में राजस्व परिषद् उत्तर प्रदेश कहा जाता है।

क्या प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना आवश्यक है?

जी हाँ, प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराना अति आवश्यक है। क्योंकि सत्यापन से पता चल जाता है की आपके प्रमाण प्रमाण पत्र में को गलत जानकारी तो दर्ज नहीं हुई है।

bor.up.nic.in पोर्टल के माध्यम से किन-किन प्रमाण पत्रों का सत्यापन किया जा सकता है?

इस पोर्टल के माध्यम से आय, जाती, निवास, विकलांग, जन्म व मृत्यु आदि प्रमाण पत्रों का ऑनलाइन सत्यापन किया जा सकता है।

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