Chhattisgarh Death Certificate Application Form PDF: जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत मृत्यु के बाद व्यक्ति का मृत्यु पंजीकरण कराना अनिवार्य है। CG Mrtityu Praman Patra बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, यह व्यक्ति की मृत्यु को प्रमाणित करता है। यह प्रमाण पत्र राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाता है। मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता मृतक के परिवारजनों को व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात् विभिन्न प्रकार की सरकारी एवं गैर सरकारी गतिविधियों को पूरा करने में किया जाता है। इस लेख में हम आपको छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने की प्रक्रिया एवं आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं।
Show Contents
- छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- CG Death Certificate Form PDF
- मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र सहायक दस्तावेज
- छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
- छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
व्यक्ति की मृत्यु के बाद 21 दिनों के भीतर मृत्यु पंजीकरण कराना आवश्यक है। Chhattisgarh Mrityu Praman Patra में मृत व्यक्ति का नाम, मृत्यु की तारीख, मृत्यु का कारण आदि विवरणों का उल्लेख होता है। छत्तीसगढ़ राज्य के नागरिक मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन आवेदन कर सकते है। ऑनलाइन आवेदन छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं। यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो आप इस लेख के माध्यम से मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म छत्तीसगढ़ | Death Certificate Form CG Download कर सकते हैं।
CG Death Certificate Form PDF
लेख | छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग (Revenue Department) |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0771-4013758 |
मृत्यु प्रमाण पत्र की आवश्यकता
- विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए।
- मृत व्यक्ति के नाम से यदि कोई बीमा पालिसी है, तो उसका क्लेम उठाने के लिए।
- बैंक अकाउंट बंद करवाने, राशन कार्ड, वोटर आईडी में नाम कटवाने के लिए।
- यदि मृत व्यक्ति के बैंक खाते में धनराशि है, तो उसे निकालने में।
- किसी भी प्रकार की सरकारी सेवाओं के उपयोग हेतु।
- घर या जायदाद पर संतान या पत्नी के अधिकारी के लिए।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents Required for CG Mrityu Praman Patra Online Application: मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन को निम्नलिखित दस्तावेज फॉर्म के साथ संलग्न करने होते हैं:-
- मृत व्यक्ति का आधार कार्ड।
- यदि मृत्यु अस्पताल में हुई है तो अस्पताल से प्राप्त मृत्यु प्रमाण पत्र की कॉपी।
- यदि मृत्यु घर पर हुई है तो शमशान से प्राप्त रसीद।
- यदि मृत्यु दुर्घटना में हुई है तो FIR की कॉपी।
- मृतक की पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र सहायक दस्तावेज
क्रम सं | दस्तावेज़ प्रकार | सहायक दस्तावेज | अनिवार्य | प्रारूप |
1 | शपथ पत्र | शपथ पत्र | नहीं | डाउनलोड |
2 | ऑर्डर | प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट या किसी कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के आदेश | हाँ | |
3 | प्रमाण पत्र / दस्तावेज | डाँक्टर का प्रमाण पत्र / श्मशान घाट से प्राप्त दस्ताबेज | हाँ | |
4 | अतिरिक्त दस्तावेज | अन्य | नहीं | |
वार्ड सदस्य या डॉक्टरों द्वारा जारी प्रमाण पत्र | ||||
5 | अनुमति पत्र | अनुमति पत्र | हाँ | डाउनलोड |
6 | मृत्यु सुचना प्रपत्र | मृत्यु सुचना प्रपत्र | हाँ | डाउनलोड |
7 | फार्म | फार्म 4 (अस्पताल में मृत्यु) | नहीं | |
फार्म 4A (दुर्घटना की स्थिति में) | डाउनलोड | |||
8 | स्व-प्रमाणित शपत-पत्र | स्व-प्रमाणित शपत-पत्र | हाँ |
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको Death Certificate Form PDF CG प्राप्त करना होगा।
- आवेदन फॉर्म आप राजस्व विभाग से प्राप्त कर सकते हो, अथवा लेख में दी गयी लिंक पर क्लिक करके भी डाउनलोड कर सकते हो।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- उसके बाद फॉर्म के सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को राजस्व विभाग कार्यालय में जमा करा दें।
- आवेदन फॉर्म जमा कराने के 7 दिवस बाद आपको मृत्यु प्रमाण-पत्र जारी कर दिया जाएगा।
छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के नागरिक अब छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्प्रकार है:-
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन एवं लॉग इन करना होगा।
- उसके बाद आपको सेवाएं के विकल्प में से “राजस्व सेवाएं” का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपको मृत्यु प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म का चयन करना होगा।
- अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलेगा।
- आवेदन फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी आपको सही-सही दर्ज करना होगा।
- इसके बाद आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करना होगा।
- आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।