Chhattisgarh Domicile Certificate Application Form PDF: मूल निवास प्रमाण-पत्र राजस्व विभाग (Revenue Department) के तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाने वाला एक कानूनी एवं महत्वपूर्ण दस्तावेज है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर आप राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली अनेकों सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी है एवं आप मूल निवास प्रमाण पत्र सीजी (CG Niwas Praman Patra) बनवाना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस लेख में हम छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं। इसलिए पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Show Contents
- छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- Chhattisgarh Domicile Certificate Apply Online
- Chhattisgarh Niwas Praman Patra PDF Form Download
- मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता
- छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
- छतीसगढ़ अधिवास /मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क
- Validity CG Residence Certificate
- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
- FAQs (Frequently Asked Questions)
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छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
मूल निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास को प्रमाणित करता है। इस दस्तावेज का उपयोग पते का प्रमाण (Residence Proof) के रूप में किया जाता है। निवास प्रमाण पत्र को डोमिसाइल, रेजिडेंस/अधिवास प्रमाण पत्र के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रमाण पत्र के आधार पर व्यक्ति सरकारी एवं गैर सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकता है। आवासीय प्रमाण पत्र यह सुनिश्चित/प्रमाणित करता है, की व्यक्ति किस क्षेत्र या प्रान्त का है। क्योंकि बहुत सी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को अपने पते के प्रमाण के रूप में कोई दस्तावेज प्रस्तुत करना है, Mool Niwas Praman Patra Chhattisgarh का इस्तेमाल आप रेजिडेंस प्रूफ के रूप में कर सकते हो।
Chhattisgarh Domicile Certificate Apply Online
यदि आप छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं, एवं आप CG Residence Certificate बनवाना चाहते हैं, तो आप ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। राज्य के नागरिक CG eDistrict Portal के माध्यम से CG Domicile Certificate Online Apply कर सकते हैं, यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हैं, तो लेख के माध्यम से आप छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म | CG Domicile Certificate Application PDF Form Download कर सकते हो।
Chhattisgarh Niwas Praman Patra PDF Form Download
लेख | मूल निवास प्रमाण पत्र |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
सम्बंधित प्राधिकारी | तहसील ऑफिस |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
लाभ | सरकारी सेवाओं एवं योजनाओं के लिए |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://edistrict.cgstate.gov.in/ |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
मूल निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता क्यों पड़ती है?
निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता व्यक्ति को महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बनवाने, सरकारी योजनाओं का लाभ लेने, एवं कई प्रकार के कार्यों में पड़ती है, उनमे से कुछ कार्य निम्नप्रकार हैं:-
- स्कूल/कॉलेज अथवा अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश लेने के लिए।
- छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए।
- आधार कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी आदि बनवाने के लिए।
- पानी/बिजली/गैस कनेक्शन लगवाने के लिए।
- वृद्धवस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजना का लाभ उठाने के लिए।
- सरकारी नौकरियों में आवेदन करने के लिए।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र हेतु पात्रता
Eligibility criteria for domicile certificate in Chhattisgarh: रेजिडेंस सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आवेदक को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा:-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक 15 वर्षों से राज्य में निवास कर रहा हो।
- व्यक्ति कम से कम 3 साल से छत्तीसगढ़ में अध्ययन कर रहा है।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवश्यक दस्तावेज
Documents Required Domicile Certificate Chhattisgarh 2023: मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदक को निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना होगा:-
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र
- शपथ पत्र
- आवेदक का आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- शैक्षणिक प्रमाण पत्र
- आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
- परिवार का राशन कार्ड
- टैक्स रसीद आरएमसी द्वारा जारी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
छतीसगढ़ अधिवास /मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन शुल्क
निवास प्रमाण-पत्र को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदक को सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान करना होगा। अधिवास प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए आवेदक को 30.00/- रुपए का भुगतान करना होगा।
Validity CG Residence Certificate
निवास प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर होती है, लेकिन यदि आप अपना निज निवास छोड़कर कही दूसरी जगह रहने लग गए हो और वहां की नागरिकता प्राप्त कर चुके हो, तो इस स्थिति में आपको पुनः निवास प्रमाण-पत्र बनवाना होगा।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
CG Domicile Certificate Apply Online: राज्य के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो CG Residence Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “सेवाएं” सेक्शन के अंतर्गत “प्रमाण पत्र सेवाएं
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा।
- इस पेज में “मूल निवासी प्रमाण पत्र” के सामने “विवरण” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज में छत्तीसगढ़ मूल निवासी प्रमाण पत्र की जानकारी दी होगी।
- अब आपको “Login” लिंक पर क्लिक करना है।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद फिर से अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “नागरिक” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- यहाँ पर आपको User Name, Password एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “login” बटन पर क्लिक करना है।
- यदि आप पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं हैं तो “Click Here For New Registration” पर क्लिक करके अपना पंजीकरण करें, फिर लॉगिन करें।
- लॉगिन होने के बाद आपको “सभी सेवाएं देखें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- उसके बाद सेवाओं की सूची खुल जायेगी।
- यहाँ पर आपको “मूल निवासी प्रमाण पत्र” के अंतर्गत “ऑनलाइन आवेदन” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “आगे” बटन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद CG Residence Certificate Online Application Form खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित विवरण दर्ज करने होंगे:-
- आवेदक का नाम
- मोबाइल नंबर
- जिला
- हितग्राही का नाम
- ईमेल आईडी
- मोबाइल नंबर
- आवेदक का पता
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद “जमा करें” बटन पर करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन पूर्ण हो जाएगा।
छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
ऐसे उम्मीदवार जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करके ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं:-
- सर्वप्रथम आपको तहसील कार्यालय जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
- आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- फॉर्म डाउनलोड करने के बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही दर्ज करें।
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को तहसील कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
- इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो।
छत्तीसगढ़ निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति कैसे चेक करें?
CG Domicile Certificate Application Status: ऑनलाइन आवेदन करने पर आपको एक एप्लीकेशन रेफेफेन्स नंबर मिलता है, जिसके आधार पर आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं, छत्तीसगढ़ मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद “आवेदन की स्थिति” सेक्शन के अंतर्गत आपको “आवेदन की स्थिति की जांच करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Application Reference Number” दर्ज करके “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।
FAQs (Frequently Asked Questions)
यह व्यक्ति के पत्ते को प्रमाणित करने वाला एक कानूनी दस्तावेज है।
इस प्रमाण पत्र का उपयोग बहुत से सरकारी एवं गैर-सरकारी कार्यों में होता है जैसे: स्कूल/कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए, सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आदि।
इस प्रमाण पत्र की वैधता जीवन भर होती है। लेकिन यदि आप कही दूसरी जगह रहने लग गए है, एवं वहां की नागरिकता प्राप्त कर ली है, तो आपको उस राज्य अथवा जिले का निवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा।
ऑनलाइन आवेदन आप छत्तीसगढ़ ई-डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट के माध्यम से कर सकते हो, ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में किया है।
निवास प्रमाण पत्र राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है।
निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, शपथ पत्र, वोटर आईडी, शैक्षिक प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी।
इस प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क 30/- रूपए के शुल्क का भुगतान करना होता है।
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