Chhattisgarh Viklang Pension Yojana List: समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत पंजीकृत नवीन लाभार्थियों की सूची जारी कर दी गयी है। राज्य के ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना में आवेदन किया है, वह समाज कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.gov.in पर जाकर CG Viklang Pension Yojana New List में अपने नाम की जांच कर सकते हैं। जिन उम्मीदवारों का नाम इस सूची में होगा उन्हें राज्य सरकार की और से विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
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Chhattisgarh Viklang Pension Yojana List
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के नागरिक जो 40% या इससे अधिक विकलांगता से ग्रसित हैं वह ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर सकते है। Viklang Pension Yojana के अंतर्गत शारीरिक एवं मानसिक रूप से विमंदित व्यक्तियों को सरकार प्रतिमाह 500/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थियों के बैंक खाते में हस्तांतरित की जाती है। इस योजना से विकलांग व्यक्तियों के पास आय का साथ बना रहेगा, जिससे उन्हें अपनी दैनिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, जिससे विकलांगजन सम्मानपूर्वक जीवनयापन कर सकेंगे।
छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना का संक्षिप्त विवरण
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना |
आर्टिकल | छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना लिस्ट |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन |
योजना का उद्देश्य | विकलांगजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांगजन महिला एवं पुरुष |
आर्थिक लाभ | 500 रूपए प्रतिमाह |
लिस्ट देखने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
वित्तीय वर्ष | 2021-22 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://sw.cg.gov.in/ |
विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक शर्ते
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग / विमंदित होना चाहिए।
- आवेदक 40 प्रतिशत या इससे अधिक विकलांग होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 – 79 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है।
आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी या अन्य पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- विकलांगता प्रमाण पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- पासपोर्ट आकार की फोटो
- मोबाइल नंबर
ऐसे देखें छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना सूची में अपना नाम
- सबसे पहले आपको समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन की आधिकारिक वेबसाइट sw.cg.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “पंजीकृत आवेदकों की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करना है।
- उसके बाद अगले पेज में आपको निःशक्त जन आवेदन की जानकारी पर क्लिक करें।
- इसके बाद आपको अपने राज्य का चयन करना होगा।
- उसके बाद नि:शक्तजनो की जिलेवार जानकारी पर क्लिक करें।
- इसके बाद छत्तीसगढ़ विकलांग पेंशन योजना सूची खुल जाएगी।
- इस सूची में कुल पंजीकृत आवेदन, कुल प्रक्रियाधीन आवेदन, कुल स्वीकृत आवेदन, कुल रद्द आवेदन आदि की जानकारी खुल जायेगी।
छत्तीसगढ़ पेंशन योजना 2022 रजिस्ट्रेशन sw.cg.gov.in: वृद्धा, विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म Pdf डाउनलोड
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