Chhattisgarh Vridha Pension Yojana List: छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर एवं असहाय वृद्धजनों को सम्मानपूर्वक जीवन-यापन हेतु उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए वृद्धा पेंशन योजना शुरू की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों (महिला एवं पुरुष) को प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। राज्य सरकार द्वारा CG Vridha Pension Yojana के अंतर्गत नवीन पंजीकृत आवेदकों को सूची जारी की जाती है। इस सूची में जिन आवेदकों का नाम दर्ज होता है, उन्हें सरकार की और से देय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। दोस्तों, इस लेख के माध्यम से हम आपको वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट कैसे देखें एवं योजना में आवेदन कैसे करें आदि जानकारी साझा करने जा रहें हैं। इसलिए छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरुर पढ़ें।
Show Contents
- Chhattisgarh Vridha Pension Yojana List
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
- Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Details In Hindi
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट का उद्देश्य
- CG Vridha Pension Yojana List के लाभ
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन के लिए पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना सूची में नाम देखने की प्रक्रिया
- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
- हेल्पलाइन नंबर
- CG Vridha Pension Yojana List : FAQs
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Chhattisgarh Vridha Pension Yojana List
राज्य के ऐसे वृद्ध नागरिक जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है, एवं जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम है, वह इस योजना में आवेदन करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को 350 रूपए से लेकर 650 रूपए प्रतिमाह वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। योजना के अंतर्गत सभी पात्र आवेदकों के नाम से सूची जारी की जाती है। CG Vridha Pension Yojana List में अपना नाम देखने के लिए आवेदकों को ऑनलाइन सुविधा प्रदान की जाती है। जिससे वृद्ध नागरिकों को पेंशन सूची में अपना नाम देखने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काटने के आवश्यकता नहीं होगी, लाभार्थी घर बैठे वृद्धा पेंशन योजना सूची छत्तीसगढ़ की जांच कर सकते हैं।
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- छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन फॉर्म पीडीऍफ़
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छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन
राज्य के ऐसे बुजुर्ग नागरिक जिन्होंने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, वह आसानी से इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। राज्य के जो भी आवेदक इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का सक्षम अधिकारीयों द्वारा सत्यापन होने के बाद, लाभार्थियों को पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी। वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के माध्यम से 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को 350 रूपए एवं 80 व इससे अधिक आयु के वृद्धजनों को 650 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जाती है। इसलिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है। जिन आवेदकों ने हाल ही में वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन किया है वह सरकार द्वारा जारी वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana Details In Hindi
योजना का नाम | छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना |
लेख | वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ लिस्ट |
राज्य | छत्तीसगढ़ |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | वृद्धजनों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के वृद्ध नागरिक |
लिस्ट देखने की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://nsap.nic.in/ |
CG E District Portal | Click Here |
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना सूची 2023 में जिन आवेदकों के नाम होंगे, उन्हें इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में जमा किये जायेंगे। वृद्धजनों को उम्र के अनुसार पेंशन प्रदान की जाती है, जो निम्नप्रकार हैं:-
वृद्धजन की आयु | सहायता राशि |
60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों के लिए | 350 रूपये प्रतिमाह |
80 वर्ष से ऊपर की आयु वाले वृद्धजनों के लिए | 650 रूपये प्रतिमाह |
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट का उद्देश्य
छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट को ऑनलाइन जारी करने का मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों को लिस्ट में ऑनलाइन नाम देखने की सुविधा प्रदान करना है। वृद्धावस्था में वृद्धजनों को चलने-फिरने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिससे वह लाभार्थी सूची में नाम देखने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर नहीं लगा सकते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए Vridha Pension List CG ऑनलाइन जारी की गयी। जिससे वृद्ध नागरिक घर बैठे ही लाभार्थी सूची में अपने नाम की जांच कर सके। इससे वृद्ध नागरिकों को अनावश्यक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, एवं उनके समय एवं धन दोनों की बचत होगी।
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CG Vridha Pension Yojana List के लाभ
- वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ के माध्यम से राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वृद्ध नागरिकों को सरकार प्रतिमाह पेंशन प्रदान करती है, जिससे वह सम्मान पूर्वक जीवनयापन कर सके।
- इस स्कीम के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के वृद्धजनों को 350 रूपए एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्ध नागरिकों को 650 रूपए प्रदान किये जाते हैं।
- इस स्कीम से वृद्ध नागरिक आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं उन्हें अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा।
- अब छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट में अपना नाम देखने के लिए लाभार्थियों को सरकारी कार्यालय नहीं जाना पड़ेगा।
- लाभार्थी स्वयं या घर के किसी सदस्य की मदद से घर बैठे Vridha Pension List CG में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
- इससे लोगों के समय एवं धन दोनों की बचत होगी एवं उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना भी नहीं करना पड़ेगा।
- इस सूची में जिन आवेदकों का नाम होना उन्हें राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता उनके बैंक खाते में हस्तांतरित की जायेगी।
यह भी देखें: आपका बैंक अकाउंट आधार से लिंक है या नहीं, जानने के लिए यहाँ क्लिक करें
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन के लिए पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदकों को सरकार द्वारा निर्धारित कुछ पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा, जो निम्नप्रकार हैं:-
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 2 लाख रूपए से कम होनी चाहिए।
- यदि आवेदक पहले से किसी पेंशन योजना का लाभ प्राप्त कर रहा है, तो उसे इस योजना का लाभ प्रदान नहीं किया जाएगा।
- आवेदक के परिवार में किसी सदस्य की सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक का किसी राष्ट्रीकृत बैंक में बैंक खाता होना चाहिए।
- बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए एवं वह आधार से लिंक होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना सूची में नाम देखने की प्रक्रिया
Chhattisgarh Vridha Pension Yojana List: राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो वृद्धा पेंशन योजना सूची में अपने नाम की जांच करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को योजना की आधिकारिक वेबसाइट nsap.nic.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “State Dashboard” के लिंक पर क्लिक करना है।
- अब अगले पेज में आपको जिले में छत्तीसगढ़ एवं स्कीम में IGNOAPS का चयन करना होगा।
- उसके बाद केप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके सामने जिलों की सूची खुल जायेगी।
- आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद अगले पेज में Subdistrict / Municipality की सूची खुल जायेगी।
- आपको Sub-District (उप जिला)/ Municipality का चयन करना होगा।
- अब अगले पेज में आपको ग्राम पंचायत / वार्ड का चयन करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने पेंशनधारकों / लाभार्थियों की सूची खुल जायेगी।
- इस सूची में आपको अपने नाम को सर्च करना होगा।
- उसके बाद स्वीकृति आदेश संख्या (Sanction Order No.) पर क्लिक कर देना होगा।
- इसके बाद पेंशन धारक का मूल विवरण नाम, पिता/पति का नाम, स्टेटस, पेंशन, आयु खुलकर आ जाएगी।
- इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ पेंशन योजना लिस्ट में अपने नाम की जांच कर सकते हैं।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना आवेदन प्रक्रिया
CG Vridha Pension Yojana Apply Online: राज्य के ऐसे पात्र उम्मीदवार जिन्होंने अभी तक इस योजना में आवेदन नहीं किया है, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करके आवेदन कर सकते हैं:-
- सर्वप्रथम आवेदक को योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको छत्तीसगढ़ वृद्धावस्था आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ डाउनलोड करना होगा।
- आप यहाँ दी गयी लिंक पर क्लिक करके पीडीऍफ़ फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।
- आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक विवरणों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें।
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को अपने नजदीकी नगर निगम, ग्राम पंचायत कार्यालय में जमा करवा देना होगा।
- इस प्रकार आपकी आवेदन प्रक्रिया पूर्ण हो जायेगी।
- आपके आवेदन पत्र का सक्षम अधिकारीयों द्वारा जांच के बाद आपको पेंशन राशि मिलना शुरू हो जायेगी।
हेल्पलाइन नंबर
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना लिस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या या जानकारी प्राप्त करने के लिए आप योजना के हेल्पलाइन नंबर:- 1800-111-555 पर संपर्क कर सकते हैं।
CG Vridha Pension Yojana List : FAQs
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन लिस्ट देखने के लिए ऑफिसियल वेबसाइट nsap.nic.in है।
इस स्कीम के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष के आयु के वृद्धजनों को 350 रूपए प्रतिमाह एवं 80 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों को 650 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जाती है।
इस स्कीम में आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी हमने ऊपर लेख में साझा की है, वृद्धा पेंशन योजना छत्तीसगढ़ ऑनलाइन आवेदन से जुडी अधिक जानकारी के लिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, आयु प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
छत्तीसगढ़ वृद्धा पेंशन लिस्ट देखने की प्रक्रिया की जानकारी हमने लेख में ऊपर साझा की है। इसलिए योजना से जुडी अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारी वेबसाइट OnlineGyanPoint .in को बुकमार्क अवश्य करें।
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