कोरोना वायरस संक्रमण ने देश के प्रत्येक नागरिक के जीवन को प्रभावित किया है. इस मुसीबत की घडी में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा कई लाभकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है. इसी प्रकार दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल ने मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना 2021 की शुरुआत की है. इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार उन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करेगी जिन्होंने अपने परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य को कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण के कारण खो दिया है. मुख्यमंत्री कोविड परिवार आर्थिक सहायता योजना क्या है? इस योजना के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा लाभार्थियों को कितने रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी? इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं कौन-कौन से पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा आदि सवालों के जवाब जानने के लिए आपसे अनुरोध है की लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- Mukhyamantri COVID 19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana 2021
- Key Highlights of Mukhyamantri Covid 19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य
- दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
- पति की मृत्यु की स्थिति में
- पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
- माता पिता की मृत्यु की स्थिति में (एकल)
- माता पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में
- बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
- भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana हेतु पात्रता
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
Mukhyamantri COVID 19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana 2021
दिल्ली के समाज कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना की शुरुआत 22 जून 2021 को की गयी है. योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा उन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिनके परिवार के सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संकरण के कारण हुई है. इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को तुरंत 50000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी इसके अलावा एवं 2500 रूपए प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी.
Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana 2021 के अंतर्गत दिल्ली सरकार द्वारा लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब मृतक सदस्य आय अर्जित करने वाला सदस्य हो. इस योजना के अंतर्गत मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थय एवं शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा. यदि लाभार्थी पहले से समाज कल्याण की किसी अन्य योजनाओं जैसे विधवा पेंशन योजना, वृद्ध पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा है, तब भी लाभार्थी को इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जाएगा. योजना का सम्पूर्ण विवरण इस लेख में निहित है.
Key Highlights of Mukhyamantri Covid 19 Pariwar Arthik Sahayata Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना |
किसके द्वारा आरम्भ की गयी | दिल्ली सरकार |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | मृतकों के परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान करना। |
लाभार्थी | दिल्ली के नागरिक |
प्रतिमाह आर्थिक सहायता 2500 प्रति माह | 2500 रूपए प्रतिमाह |
एकमुश्त राशि | 50000 रूपए |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का उद्देश्य
इस योजना को लांच करने का मुख्य उद्देश्य ऐसे परिवार जिन्होंने कोरोना वायरस संक्रमण के कारण अपने आय अर्जित करने वाले सदस्य को खो दिया है उन्हें मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इसके मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थय एवं शिक्षा की जरूरतों को भी पूरा करने का प्रयास किया जाएगा.
#Delhi Lt Governor notifies Mukhyamantri #COVID19 Pariwar Aarthik Sahayata Yojana. The scheme will provide immediate financial relief in case of death of family member due to #COVID19 & continued financial assistance to families affected by death of the bread earner due to Covid pic.twitter.com/d8TvE6oRuH
— TOI Delhi (@TOIDelhi) June 23, 2021
दिल्ली कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभार्थियों का विवरण
पति की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले पति की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है तो इस स्थिति में पत्नी को 2500 रूपए प्रतिमाह की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जायेगी. इसके अलावा पत्नी द्वारा विधवा पेंशन योजना का लाभ भी लिया जा सकता है.
पत्नी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाली पत्नी की मृत्यु हो जाती है, तो इस स्थिति में पति को 2500 रूपए प्रतिमाह आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जायेगी.
माता पिता की मृत्यु की स्थिति में (एकल)
यदि माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक जीवित था जिसकी मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रूपए की आर्थिक सहायता मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत प्रदान की जायेगी.
माता पिता दोनों की मृत्यु की स्थिति में
यदि माता-पिता दोनों की मृत्यु कोरोना वायरस (Covid 19) संक्रमण के कारण हुई है तो इस स्थिति में प्रत्येक बच्चे को 25 वर्ष की आयु तक प्रतिमाह 2500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. (इस योजना का लाभ तभी प्राप्त किया जा सकता है जब माता अथवा पिता में से किसी एक की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई हो दुसरे की मृत्यु किसी अन्य कारण से पहले हो गयी हो). यदि मृतक के बच्चे न हो तो इस स्थिति में मृतकों के माता-पिता को यह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा उन्हें वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा.
बेटे या बेटी की मृत्यु की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले बेटे अथवा बेटी की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है तो इस स्थिति में मृतक के माता-पिता को जीवन भर 2500 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इसके अलावा मृतक के माता-पिता को वृद्धावस्था पेंशन योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा.
भाई या बहन की मृत्यु होने की स्थिति में
यदि आय अर्जित करने वाले भाई या बहन की मृत्यु कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण हुई है तो इस स्थिति में आश्रित भाई अथवा बहन को 2500 रूपए की आर्थिक सहायता जीवन भर प्रदान की जाएगी. यह आर्थिक सहायता तभी प्रदान की जायेगी जॉब आश्रित भाई अथवा बहन शारीरिक रूप से अक्षम अथवा विकलांग हो. यदि मृतक के पति अथवा पत्नी को इस योजना का लाभ पहले से प्राप्त हो रहा है तो आश्रित भाई या बहन को मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- Mukhyamantri Covid Parivar Aarthik Sahayata Yojana का लाभ केवल दिल्ली निवासी नागरिक ही उठा सकते हैं.
- इस योजना को दिल्ली सरकार के समाज कल्याण विभाग द्वारा 22 जून 2021 को आरम्भ किया गया है.
- इस योजना के अंतर्गत परिवार के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है तो उस परिवार को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- इस योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को एकमुश्त 50000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना के अंतर्गत मृतक सदस्य के आश्रित बच्चों के स्वास्थय एवं शिक्षा की जरूरतों को पूरा करना का प्रयास किया जाएगा.
- यदि लाभार्थी पहले से ही समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, विकलांग पेंशन योजना आदि का लाभ प्राप्त कर रहा तब भी वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकता है.
Covid Pariwar Arthik Sahayata Yojana हेतु पात्रता
- आवेदक दिल्ली का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक के आय अर्जित करने वाले सदस्य की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण होनी चाहिए.
- इस योजना के साथ-साथ आवेदक समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित अन्य योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकता है.
मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- लाभार्थी एवं मृतक का निवास प्रमाण पत्र
- मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र
- कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मृत्यु का प्रमाण जैसे कि rt-pcr रिपोर्ट, ब्लड टेस्ट आदि
- मृतक एवं आवेदक के बीच संबंध स्थापित करने वाले दस्तावेज
- आवेदक कब बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री कोविड-19 परिवार आर्थिक सहायता योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल दिल्ली की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको सबसे पहले पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
- इसके लिए आपको होम पेज पर मौजूद विकल्प “New User” के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- लिंक पर क्लिक करने के बाद “Citizen Registration Form” खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Document सेलेक्ट करना है एवं सेलेक्ट किये गए Document का नंबर एवं कैप्चा कोड डालकर डिक्लेरेशन के ऑप्शन पर टिक करके “Continue” के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- इस पेज में आपसे पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, जन्मतिथि आदि सही-सही दर्ज करना होगा.
- उसके बाद “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना है.
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको “मुख्यमंत्री कोविड 19 परिवार आर्थिक सहायता योजना” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आदि दर्ज करना होगा.
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- अंत में सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस तरह आपका मुख्यमंत्री कोविड 19 में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.