उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किसानों एवं व्यापारियों को मंडी से सम्बंधित जानकारी प्रदान करने के लिए एक पोर्टल लांच किया है, इस पोर्टल का नाम e Mandi Portal है। किसानों को मण्ड़ी में कोई परेशानी न उठानी पड़े, इसलिये प्रवेश द्वार पर कम्प्यूट्राईज इंट्री स्लिप की व्यवस्था प्रदान की गयी है। इसके अलावा ई-मंडी पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट emandi.up.gov.in के माध्यम से किसान एवं व्यापारी घर बैठे मंडी के रेट के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। दोस्तों, इस लेख में हम आपको Emandi Uttar Pradesh portal के बारे में सभी आवश्यक जानकारी एवं पोर्टल पर उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इसलिए पोर्टल से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आपसे अनुरोध है की, लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
Show Contents
- e Mandi UP – emandi.up.gov.in
- Key Highlights Of UP eMandi Portal
- UP e-Mandi Portal के लाभ एवं विशेषताएं
- ई- मण्डी पोर्टल में मण्डी समिति की भूमिका-
- यूपी ई मंडी ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- E mandi UP Online Registration कैसे करे?
- How to apply for UP e-Mandi License?
- UP e-Mandi Application Status
- लाइसेंस वेरीफाई करने की प्रक्रिया | Licence Verification
- लाइसेंस को रिन्यू करने की प्रक्रिया | UP EMandi License Renewal Process
- लाइसेंस विवरण जानने की प्रक्रिया
- लाइसेंस हेतु फीस की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया
- emandi upsdc gov in login कैसे करें?
- e-Mandi Trader Login
- e-Mandi Officer Login
- फीडबैक/शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- फीडबैक/शिकायत की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- UP eMandi Contact Information
- FAQs (Frequently Asked Questions)
e Mandi UP – emandi.up.gov.in
eMandi राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश (state agricultural produce markets board) का आधिकारिक पोर्टल है। जिसके माध्यम से किसान फसलों की रेट आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप व्यापारी (Merchant) हैं तो आप E mandi online portal के माध्यम से eLicence के लिए आवेदन कर सकते हो, आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हो, और लाइसेंस रिन्यू कर सकते हो। (Through eMandi UP Portal the merchant can apply for eLicence, check application status, and renew the license). दोस्तों, UP Emandi portal किसानों एवं व्यापारियों के लिए काफी लाभप्रद पोर्टल है। व्यापारी घर बैठे लाइसेंस, गेट पास, प्रवेश पर्ची आदि प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें आवेदन भरने के लिए मंडी/संबंधित प्राधिकारी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है।
Key Highlights Of UP eMandi Portal
Portal | eMandi |
State | Uttar Pradesh |
Launched By | Government of Uttar Pradesh |
Objective | Digitization of services provided by Mandis |
Beneficiary | Farmer and Traders/Merchant |
Application Mode | Online |
Official Website | http://emandi.up.gov.in/ |
e-District Portal Uttar Pradesh
UP e-Mandi Portal के लाभ एवं विशेषताएं
यूपी ई-मंडी पोर्टल के माध्यम से किसानों एवं व्यापारियों को कई लाभ प्रदान किये जाते हैं, उनमे से कुछ लाभ निम्नप्रकार हैं:-
- ई-मंडी एनआईसी (NIC) द्वारा विकसित, डिज़ाइन, एवं होस्ट किया गया है।
- किसानों को मंडी में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी न उठानी पड़े, इसलिए प्रवेश द्वार पर कम्प्यूट्राईज इंट्री स्लिप की व्यवस्था प्रदान की गयी है।
- UP eMandi Portal पर ऑनलाइन लाइसेंस बनवाने के सुविधा प्रदान की गयी है।
- कोई भी व्यक्ति/फर्म मंडी के लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है।
- ऑनलाईन प्राप्त आवदेनों पर मण्डी समिति द्वारा नियमानुसार परीक्षण कर डिजिटल लाईसेंस (ई-लाईसेंस) जारी किया जाता है।
- डिजिटल लाईसेंस प्राप्त होने पर व्यापारी कोई भी क्रय करते हुए आनलाइन प्रपत्र 6 काट सकेगा तथा विक्रय करते हुए प्रपत्र 9 भी आनलाइन जारी कर सकेगा। दोनों प्रपत्रों को ऑनलाईन जारी करने की सुविधा ई-मण्डी पोर्टल पर दी गयी है।
- व्यापारी eMandi UP Portal के माध्यम से गेटपास के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
- प्रदेश के बाहर से लाये जाने वाले उत्पाद के अंकन के लिये अलग से प्रवेश पर्ची की व्यवस्था बनायी गयी है।
- मिल कारखाना को अपने स्टाक को प्रस्ंसकरण में अन्तरित करने की सुविधा भी दी गयी हैं।
- परियोजना के अगले चरण में व्यापारी आनलाइन मण्डी शुल्क एवं विकास सेस का भुगतान कर सकेंगे।
- अपवंचन को रोकने के दृष्टि से पर्याप्त व्यवस्था बनायी गयी है जैसे अण्डररेट बिलिंग को रोकना, खरीद से स्थापित स्टाक से अधिक मात्रा का 9आर न जारी कर सकना तथा द्वितीयक आवक के स्टाक के लिये सत्यापन की अनिवार्य व्यवस्था की गयी है।
ई- मण्डी पोर्टल में मण्डी समिति की भूमिका-
- ई-मण्डी पोर्टल पर प्रत्येक मण्डी का एक लागिन बना हुआ है जिसमें मण्डी के क्रिया-कलापों का डैसबोर्ड बना है।
- मण्डी डैसबोर्ड पर लाइसेंस आवेदन की स्थिति, लाइसेंस की स्थिति, व्यापारियों द्वारा काटे गये प्रपत्र-6, प्रपत्र-9 तथा गेटपास की स्थिति प्रदर्शित होती है।
- मण्डी समिति द्वारा लाइसेंस लिंक पर जाकर लाइसेंस हेतु प्राप्त आवेदन का अवलोकन कर ई-लाइसेंस दिये जाने की प्रक्रिया कर सकते हैं जो पूर्व से ही प्रयोग में आ चुकी हैं।
- मण्डी समिति द्वारा प्रपत्र-6, प्रपत्र-9 लिंक पर जाकर व्यापारियों द्वारा काटे गये प्रपत्र-6, प्रपत्र-9 का अवलोकन कर सकते हैं तथा उसकी प्रति भी प्रिन्ट करा सकते हैं।
- मण्डी समिति व्यापारियों के स्टाक रजिस्टर तथा उनके भी प्रिन्ट प्राप्त कर सकते हैं इसके साथ ही मण्डी समिति द्वारा प्रत्येक जिंस की न्यूनतम विक्रय दर का भी निर्धारण किया जा सकता है।न्यूनतम विक्रय दर से कम दर पर प्रपत्र-6 आन लाइन जारी नहीं किया जा सकेगा। इस प्रकार ई-मण्डी की प्रक्रियाओं पर नियंत्रण हेतु मण्डी समिति के लागिन पर विभिन्न रिर्पोट उपलब्ध करायी गयी है।
- व्यापारियों द्वारा ऑनलाईन गेटपास आवेदन पर मण्डी समिति द्वारा भौतिक सत्यापन करते हुए ऑनलाईन गेटपास जारी करने की व्यवस्था ई-मण्डी में है। इसके साथ ही साथ अन्य मण्डियों से जारी किये गये गेटपासों को विवरण भी ई-मण्डी के पोर्टल पर संबंधित मण्डी समिति को (जिसके लिए गेटपास जारी किया गया है) प्राप्त होता है।
Uttar Pradesh E Sewa Portal
यूपी ई मंडी ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- प्रतिभूति के रूप में 1000/- रूपए का राष्ट्रीय बचत पत्र डिमांड ड्राफ्ट जो की समिति के नाम पर हो।
- आवेदक द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में 10 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित शपथ पत्र।
- दो गारंटरों द्वारा प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में 10 रुपये के स्टांप पेपर पर नोटरी द्वारा सत्यापित हलफनामा।
- पार्टनरशिप फर्म होने की स्थिति में पार्टनरशिप डीड।
- कंपनी होने की दशा में, निबंधन प्रमाण पत्र तथा मेमोरेंडम की प्रति।
- फर्म/कंपनी के कई भागीदार/निदेशक होने की स्थिति में किसी एक भागीदार को लाइसेंस आवेदन हेतु अधिकृत किये जाने सम्बन्धी पारित प्रस्ताव की प्रति।
- व्यापार स्थल किराए पर लिए जाने की दशा में पंजीकृत किरायानामा की प्रति।
- आवेदक के पैन कार्ड की छायाप्रति
- आवेदक के आधार की छ्याप्रति
- कारोबार स्थल के पते के सत्यापन हेतु बिजली का बिल/हाउस टैक्स रसीद की छ्याप्रति।
- फर्म के GSTIN और TAN . की एक प्रति
E mandi UP Online Registration कैसे करे?
इच्छुक व्यापारी जो यूपी ई-मंडी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “व्यापारी” मेनू के अंतर्गत “साइन अप” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको GSTIN, Firm PAN या Applicant PAN में से किसी एक ऑप्शन का चयन करना होगा।
- उसके बाद लाइसेंस संख्या एवं पासवर्ड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
How to apply for UP e-Mandi License?
- सर्वप्रथम आपको ई-मंडी उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “नए लाइसेंस हेतु आवेदम फॉर्म” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको लाइसेंस हेतु नियम एवं शर्तें, उद्देश्य एवं लाइसेंस आवेदन हेतु दिशा – निर्देश दिए होंगे।
- इन सभी को पढ़कर निचे दिए गए बॉक्स में टिक मार्क लगाकर “संरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद “नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन” फॉर्म खुल जाएगा।
- यह आवेदन फॉर्म तीन भागों में विभाजित है जो निम्नप्रकार हैं:-
- फॉर्म A:- आवेदन की सूचना
- फॉर्म B:- संलग्नक
- फॉर्म C:- फीस भुगतान
- आपको आवेदन फॉर्म में तीनों भागों को सभी प्रकार से भरकर “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप eMandi UP Portal के माध्यम से New Merchant Licence के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।
नोट: तीनो फॉर्म ऑनलाइन पूर्ण रूप से भरने पर ही आवेदन पूर्ण माना जाता है| Part A में आवेदन की सूचना, Part B में संलग्नक तथा Part C में फीस की सूचना भरनी होती है | तीनो फॉर्म भरने के लिए अधिकतम 14 दिन का समय होता है| 14 दिन बाद पुनः आवेदन प्रारम्भ से भरना होगा |
UP e-Mandi Application Status
- सर्वप्रथम आपको UP e-Mandi portal की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको आवेदन संख्या एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “स्थिति देखें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
लाइसेंस वेरीफाई करने की प्रक्रिया | Licence Verification
ऐसे उम्मीदवार जो लाइसेंस सत्यापन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको eMandi UP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लाइसेंस वेरीफाई करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको लाइसेंस नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “देखें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के आपके द्वारा आवेदित लाइसेंस फॉर्म आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जाएगा।
- यहाँ से आप लाइसेंस वेरीफाई कर सकते हो।
लाइसेंस को रिन्यू करने की प्रक्रिया | UP EMandi License Renewal Process
- सर्वप्रथम UP eMandi के ऑफिसियल वेब पोर्टल पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लाइसेंस का नवीनीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “कम्प्यूटरीकृत लाइसेंस नंबर” एवं “कैप्चा कोड” दर्ज करके “देखें” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप लाइसेंस आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आ जाएगा।
- यहाँ से आप आप लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं।
लाइसेंस विवरण जानने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको e mandi up की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लाइसेंस विवरण” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको लाइसेंस नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “देखें” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप लाइसेंस विवरण जान पाएंगे।
लाइसेंस हेतु फीस की जानकारी देखने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद्, उत्तर प्रदेश हेतु अधिकृत eMandi की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लाइसेंस हेतु फीस की जानकारी” का ऑप्शन दिखाई देगा।
- यहाँ पर आपको प्रयोजन एवं अवधि का चयन करके “आवेदन फीस जाने” बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।
गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु पंजीकरण की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई-मंडी यूपी की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु पंजीकरण” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको मोबाइल नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “संरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको ओटीपी प्राप्त होगा, एवं साथ ही गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको निर्धारित बॉक्स में ओटीपी दर्ज करना है, एवं आवेदन फॉर्म में पूछी गयी अन्य जानकारी दर्ज करके “संरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप गैर अधिसूचित कृषि उत्पादों के व्यापार हेतु पंजीकरण कर सकते हैं।
emandi upsdc gov in login कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको e Mandi UP की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लॉगिन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको ईमेल, पासवर्ड एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “लॉगिन” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप यूपी ई मंडी पोर्टल पर लॉगिन कर सकते हो।
e-Mandi Trader Login
- सर्वप्रथम आपको यूपी ई-मंडी की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “e-Mandi Trader Login” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको User Name/Email, Password एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप सफलतापूर्वक पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे।
e-Mandi Officer Login
- सर्वप्रथम आपको यूपी ई-मंडी की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “e-Mandi Officer Login” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको User Name/Email, Password एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना है।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप सफलतापूर्वक पोर्टल पर लॉगिन हो जाओगे।
फीडबैक/शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम UP e-Mandi Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “फीडबैक/शिकायत दर्ज करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद “फीडबैक/शिकायत पंजीकरण फॉर्म” खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको नाम, मोबाइल संख्या, व्यक्ति, मंडी एवं विवरण दर्ज करना होगा।
- उसके बाद संलग्नक अटैच करके एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “दर्ज करें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप ऑनलाइन फीडबैक एवं शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
फीडबैक/शिकायत की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको ई-मंडी यूपी Portal की ऑफिसियल वेबसाइट emandi.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “फीडबैक/शिकायत की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको फीडबैक/शिकायत संख्या, एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “संरक्षित करें” बटन पर क्लिक करना है।
- उसके फीडबैक/शिकायत की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।
UP eMandi Contact Information
- किसान मण्डी भवन, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010
- +91-8765957686, +91-8765958630
FAQs (Frequently Asked Questions)
UP eMandi पोर्टल क्या है?
यह एक ऑनलाइन पोर्टल है, जिसके माध्यम से व्यापारी लाइसेंस, लाइसेंस नवीनीकरण आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
eMandi UP की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?
इस पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट http://emandi.up.gov.in/ है।
लाइसेंस हेतु ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
नवीन लाइसेंस हेतु आवेदन लिंक पर जाए तथा क्लिक करें | लाइसेंस फॉर्म को पूर्ण रूप से भरे और संरक्षित करके ऑनलाइन आवेदन करें |
ई मंडी पोर्टल पर व्यापारी साइनअप कैसे करें?
साइनअप लिंक पर जाए तथा क्लिक करें | साइनअप फॉर्म में GSTN/PAN , लाइसेंस नंबर तथा पासवर्ड भरकर साइनअप करें ।
क्या ई लाइसेंस की फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं?
आप ई मंडी पोर्टल के माध्यम से ई लाइसेंस की फीस ऑनलाइन जमा कर सकते है।
क्या ई लाइसेंस रिन्यूअल की फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं?
जी हाँ, आप ई मंडी पोर्टल के माध्यम से ई लाइसेंस रिन्यूअल के लिए फीस ऑनलाइन जमा कर सकते हैं |
प्रपत्र-6, कब जारी किया जाता है?
प्रपत्र-6 केवल पहली पहुँच के विक्रय के लिए जारी किया जाता है |
ई मंडी पोर्टल पर व्यापारी पुराना स्टॉक कैसे दर्ज करें?
पुराना प्राथमिक स्टॉक दर्ज करने के लिए प्रपत्र 6 जारी करें जिस दिनांक में पहले जारी हुआ था | ( व्यापारी द्वारा किया जायेगा )
पुराना द्वितीयक स्टॉक दर्ज करने के लिए द्वितीयक प्रवेश पर्ची जारी करें जिस दिनांक में पहले जारी हुआ था | ( मंडी समिति द्वारा किया जायेगा )
पुराना प्रदेश के बहार के स्टॉक दर्ज करने के लिए वाह्य प्रवेश पर्ची जारी करें जिस दिनांक में पहले जारी हुआ था | ( व्यापारी द्वारा किया जायेगा )
नोट :- स्टॉक दर्ज करने के बाद ऑनलाइन प्रपत्र 9 तथा गेटपास जारी कर सकते हैं |
प्रपत्र-9 प्राथमिक कब जारी किया जाता है?
प्रपत्र-9 प्राथमिक केवल विक्रय के प्रथम सौदे के लिए जारी किया जाता है |
प्रपत्र-9 द्वितीय कब जारी किया जाता है?
प्रपत्र-9 द्वितीय केवल द्वितीय पहुँच के विक्रय के लिए जारी किया जाता है |
ई मंडी पोर्टल पर ऑनलाइन गेटपास कैसे प्राप्त करें ?
ऑनलाइन गेटपास प्राप्त करने के लिए व्यापारी डैशबोर्ड से गेटपास के लिए आवेदन करें |
वाह्य प्रवेश पर्ची कब जारी किया जाता है ?
प्रदेश के बहार के स्टॉक दर्ज करने के लिए वाह्य प्रवेश पर्ची जारी किया जाता है |