EWS Full Form: डब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फुल फॉर्म आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग (Economical Weaker Section) से है. EWS Certificate, ऐसे उम्मीदवारों को जारी किया जाता है जिनकी आर्थिक स्थिति काफी कमजोर है. केंद्र सरकार द्वारा 8th जनवरी 2019 को लोकसभा में ईडब्ल्यूएस बिल पेश किया गया. यह विधेयक आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को केंद्र और राज्य शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों, एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 10% अतिरिक्त कोटा (आरक्षण) प्रदान करने का अधिकार देता है.
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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट क्या है?
देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 8 लाख रूपए से कम है एवं चाहे वह किसी भी श्रेणी से हो उन्हें ईडब्ल्यूएस श्रेणी (EWS Category) के अंतर्गत मान्यता प्रदान की जाती है. दोस्तों इस लेख में हम आपको ईडब्ल्यूएस श्रेणी क्या है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कैसे करना है, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट पीडीऍफ़ फॉर्म को कैसे और कहां से डाउनलोड करें? EWS Certificate बनवाने के किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी एवं कौन-कौन सी पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा आदि सवालों के जवाब जानने के लिए हमारे साथ इस तक बने रहें.
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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट से संबंधित जानकारी
EWS Bill Details in Hindi
प्रमाण पत्र | ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र (EWS Certificate) |
EWS Full Form | Economic Weaker Section |
किसके द्वारा अधिनियमित किया गया | भारत सरकार द्वारा |
कानून का नाम | Economic Weaker Section Bill |
किसके द्वारा जारी किया गया | केंद्र सरकार द्वारा |
आरक्षण का लाभ | 10% |
आवेदन का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
प्रमाण पत्र की वैधता | 1 साल |
ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हेतु पात्रता मानदंड (EWS Certificate Eligibility Criteria)
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनवाने हेतु सरकार ने कुछ पात्रता मानदंड तय किये है. इन पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति ही EWS Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं:-
- आवेदक ‘सामान्य’ वर्ग का उम्मीदवार होना चाहिए (एससी, एसटी या ओबीसी के तहत आरक्षण वर्ग का नही हो )।
- आवेदक के परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- इनकम टैक्स भरने वाले लोग ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र हेतु आवेदन नहीं कर सकते.
- आवेदक के परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक कृषि भूमि और 1000 वर्ग फुट से अधिक क्षेत्रफल का आवासीय भूमि नहीं होना चाहिए।
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ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हेतु आवश्यक दस्तावेज
EWS Certificate बनवाने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी.
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- निवास प्रमाण-पत्र
- शैक्षणिक दस्तावेज
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया
इच्छुक उम्मीदवार जो EWS Reservation Certificate के लिए आवेदन करना चाहते हैं वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र बनवाने के लिए सर्वप्रथम आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा.
- अब फॉर्म में पूछे गए समस्त विवरण सही-सही दर्ज करें.
- फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न एवं एवं नोटेरी से सत्यापित करावें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को अपने क्षेत्र की तहसील कार्यालय में जमा करा दें.
- इस प्रकार आप EWC Certificate के लिए आवेदन कर सकते हैं.
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नोट: निम्नलिखित में से किसी भी सरकार अधिकारी द्वारा जारी ईडब्ल्यूएस प्रमाण-पत्र ही शिक्षा के क्षेत्र, सरकारी नौकरियों एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं में 10 प्रतिशत के विशेष आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (EWS) का लाभ लेने के लिए स्वीकार किया जाएगा:
- जिला मजिस्ट्रेट / अपर जिला मजिस्ट्रेट / कलेक्टर / उपायुक्त / अतिरिक्त उपायुक्त / प्रथम श्रेणी वजीफा मजिस्ट्रेट / उप-विभागीय मजिस्ट्रेट / तालुका मजिस्ट्रेट / कार्यकारी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त सहायक आयुक्त
- मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट / प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट
- राजस्व अधिकारी तहसीलदार के पद से नीचे नहीं और
- उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां उम्मीदवार और उनका परिवार सामान्य रूप से रहता है।
EWS Form PDF – ईडब्ल्यूएस फॉर्म की अधिक जानकारी के लिए यह पीडीएफ डाउनलोड करें
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