हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना: कोरोना वैश्विक महामारी ने सभी को बहुत बुरी तरह से प्रभावित किया है. कोरोनावायरस के कारण देश के कमजोर वर्ग के लोगों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ रहा है. COVID-19 की वजह से देश में लागू लॉकडाउन के चलते किसान भाई भी आर्थिक रूप से प्रभावित हुए है. इन सभी बातों को ध्यान में हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना का आरम्भ किया है.
हरियाणा सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल ने Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme का शुभारम्भ किया है. हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर 50% या फिर 2500 रूपए जो भी इनमे से कम होगा का अनुदान राशि प्रदान की जायेगी.
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हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना
Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme का लाभ सिर्फ हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के लोग उठा सकते है. इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी को 10 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा. दोस्तों इस आर्टिकल में हम आपको हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए इस लेख पर अंत तक बने रहें.
Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Scheme Details
योजना का नाम | हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना |
किसने लांच की | हरियाणा कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने |
लाभार्थी | हरियाणा के अनुसूचित जाति के किसान। |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन |
Official Website | https://www.agriharyanacrm.com/ |
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति के किसानों की आर्थिक सहायता करना है, तथा उनकी आय को बढ़ावा देना है तथा किसानों को कृषि कार्यों के लिए प्रोत्साहित करना है. इस योजना के तहत किसान को बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर 50% या 2500 दोनों में से जो भी कम हो अनुदान राशि दी जायेगी.
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बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना हरियाणा के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना के माध्यम से किसानों को बैटरी से चलने वाले स्प्रे पंप खरीदने पर सब्सिडी प्रदान की जायेगी.
- इस योजना का लाभ हरियाणा के केवल अनुसूचित जाति के किसान ही उठा सकते हैं.
- बैटरी चलित स्प्रे पंप खरीदने पर किसानों को 50% या 2500 रूपए दोनों में से जो भी कम हो का अनुदान दिया जाएगा.
- इस योजना के तहत किसानों की आय में भी बढ़ोत्तरी होगी.
Haryana Battery Operated Spray Pump Subsidy Yojana 2020 के लिए दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- अनुसूचित जाति के किसान ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं.
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- बैंक खाता पासबुक
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना में आवेदन कैसे करें?
हरियाणा राज्य के जो इच्छुक किसान, जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें :-
- सर्वप्रथम आवेदक को कृषि विभाग, हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- Official Website : https://www.agriharyanacrm.com/
- आधिकारिक वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Apply for Subsidy on “Battery Operated Spray Pump” के लिंक पर क्लिक करना होगा.
- अब अगले पेज पर आपको “आवेदन करने के लिए स्कीम चुने” का विकल्प दिखाई देगा. उसके निचे “Proceed To Apply” पर क्लिक करें.
- जैसे ही आप “Proceed To Apply” पर क्लिक करोगे आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा.
- इस आवेदन फॉर्म में आपको आधार कार्ड का नंबर, आवेदक का विवरण, बैंक का विवरण, कृषि उपकरणों के लिए आवश्यकताएँ, आदि सभी जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक कर दें. और आपका आवेदन फॉर्म भर जाएगा.
- इस प्रकार आप आसानी से हरियाणा बैटरी चलित स्प्रे पंप अनुदान योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.