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हरियाणा आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ | Income Certificate Form PDF Haryana Download

Haryana Income Certificate Application Form PDF: आय प्रमाण पत्र व्यक्ति की सभी स्त्रोतों से प्राप्त आय को प्रमाणित करने वाला राजस्व विभाग द्वारा जारी किया जाने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है. इस प्रमाण पत्र का उपयोग कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है. केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के सामाजिक कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है. उन लोगों की पात्रता की जांच करने के लिए सरकार द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. ऐसा ही आय प्रमाण पत्र होता है.

Income Certificate Form PDF Haryana

आय प्रमाण पत्र का उपयोग केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा उन लाभकारी/लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ लेने के लिया किया सकता है जहां व्यक्ति या उसके परिवार की वार्षिक आय के आधार पर पात्रता निर्धारित की जाती है। दोस्तों इस लेख में हम आपको Hariyana Aay Praman Patra बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया के बारे में जानकारी साझा करने जा रहें है, एवं साथ ही New Income Certificate Form PDF Haryana | Income Certificate for Other Purposes Form PDF की लिंक साझा कर रहें हैं, इसलिए हमारे इस लेख पर अंत तक बने रहें.

haryana income certificate Form pdf

Haryana Income Certificate Online Apply

प्रत्येक राज्य में आय प्रमाण पत्र बनवाने का तरीका अलग-अलग है. इनकम सर्टिफिकेट अमूमन राजस्व विभाग के तहसीलदार कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है. देश के कई हिस्सों में इस प्रमाण पत्र को “ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र” भी कहा जाता है, जिसका तात्पर्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग प्रमाण पत्र है. यदि आप हरियाणा राज्य के मूल निवासी है, एवं आप हरियाणा आय प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है, तो इस लेख में हम हरियाणा आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ | Haryana Income Certificate Form PDF | Haryana Income Certificate Form in Hindi डाउनलोड करने के लिए पीडीऍफ़ लिंक प्रदान कर रहें हैं. लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.

About Haryana Income Certificate Form PDF

लेख आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
राज्य हरियाणा
जारीकर्ता विभाग राजस्व विभाग
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन/ऑफलाइन
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ यहाँ क्लिक करें

हरियाणा आय प्रमाण पत्र की उपयोगिता

आय प्रमाण पत्र का उपयोग विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है, उनमे से कुछ निम्नप्रकार हैं:-

  • सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में.
  • स्कूल अथवा कॉलेज में छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए.
  • वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
  • मुफ्त या रियायती उपचार, रियायती दवाइयाँ आदि का लाभ प्राप्त करने के लिए.
  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ प्राप्त करने लिए.
  • सरकारी नियोक्ताओं से रियायती ब्याज दर पर ऋण प्राप्त करना।

Haryana Aay Praman Patra के लिए जरुरी दस्तावेज

  • निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म।
  • आय का नोटरी पब्लिक द्वारा प्रमाणित उद्घोषणा पत्र।
  • आधार कार्ड।
  • वोटर आईडी कार्ड।
  • निवास प्रमाण पत्र।
  • राशन कार्ड।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • मोबाइल नंबर।

आय प्रमाण पत्र की वैधता

Validity of Haryana Income Certificate: आय प्रमाण पत्र की वैधता 6 महीने होती है. एक बार आय प्रमाण पत्र बनवा लेने के बाद आप 6 महीने तक इसका इस्तेमाल कर सकते है, 6 महीने बाद आपको आय प्रमाण प्रमाण पत्र का नवीनीकरण अथवा पुनः Aay Praman Patra बनवाना होता है.

हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?

Haryana Income Certificate Apply Online: ऐसे उम्मीदवार जो इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा.
  • ऐसे उम्मीदवार जो पहले से Saral Haryana Portal पर पंजीकृत है, वह लॉगिन करें.
  • लॉगिन होने के बाद आपको “Apply For Services” ऑप्शन के अंतर्गत “View All Available Services” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
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  • इस पेज में आपको सर्च बॉक्स में “Income Certificate” टाइप करके सर्च करना है.
  • सर्च करने के बाद आपको income certificate की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें.
online apply haryana income certificate
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “I have Family ID” के ऑप्शन का चयन करना होगा.
  • यदि आपके पास Family ID नहीं है तो फॅमिली आईडी बना लें.
  • उसके बाद आपको Family ID दर्ज करके “click here to fetch family data” बटन पर क्लिक करना है.
  • अब आपकी फॅमिली की जानकारी खुल जाएगी.
  • इसके बाद आपको कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आय प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही दर्ज करके एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक Haryana Aay Praman Patra के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

हरियाणा परिवार पहचान पत्र के लिए आवेदन कैसे करें

हरियाणा आय प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?

राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम है, वह हरियाणा आय प्रमाण-पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-

  • सबसे पहले आपको राजस्व विभाग जाकर Haryana Aay Praman Patra Form प्राप्त करना होगा.
  • आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके भी हरियाणा इनकम सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
  • फॉर्म डाउनलोड करने के बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता/पति का नाम, जन्मतिथि, आधार नंबर, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि जानकारी दर्ज करनी होगी.
  • उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
  • अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जाकर जमा करा दें.
  • इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा.

आवेदन की स्थिति कैसे देखें?

Haryana Income Certificate Application Status: आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा.
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  • उसके बाद होम पेज पर आपको “Track Application Online” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
track application status online
  • इस पेज में आपको डिपार्टमेंट एवं सेवा का चयन करना होगा.
  • उसके बाद “Application Reference ID” डालकर “Check Status” बटन पर क्लिक करना है.
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.

Antyodaya SARAL Helpline Number

आय प्रमाण पत्र या किसी भी अन्य प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन संबधी या किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए Antyodaya SARAL Helpline – 0172-3968400 *8:00 AM – 8:00 PM (Monday to Saturday) पर संपर्क करें.

Self Declaration Form for Income Certificate Haryana

स्वयं की आय का उद्घोषणा पत्र डाउनलोड करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Search Schemes / Services” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको Text/Keywords के अंतर्गत “Income” टाइप करके “Search” बटन पर क्लिक करना है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद निम्नलिखित तीन विकल्प खुल जायेंगे:-
    • Income and Asset Certificate for Economically Weaker Sections EWS
    • Income Certificate for Education Purpose – Revenue Department
    • Income Certificate Other than Education Purpose
  • अब आपको अपनी आवश्यकता के अनुरूप विकल्प पर क्लिक करना है।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Related Documents” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
  • अब आवेदन प्रारूप की पीडीऍफ़ लिंक खुल जायेगी।
  • यहाँ से आप डिक्लेरेशन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं।

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