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हरियाणा कन्यादान योजना: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता, लाभ

हरियाणा सरकार द्वारा “हरियाणा कन्यादान योजना” की शुरुआत की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवार, गरीबी रेखा के निचे जीवन-यापन करने वाले, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एवं विधवा महिलाओं की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Hariyana Kanyadan Yojana को शादी शगुन योजना के नाम से भी जाना जाता है। पहले इस योजना के अंतर्गत 41000/- रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जाती थी, जिसे बढाकर अब 51000/- रूपए कर दिया है। इस लेख में हम हरियाणा कन्यादान योजना के बारे में जानकारी साझा कर रहें हैं। इसलिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें।

हरियाणा कन्यादान योजना – हरियाणा शादी शगुन योजना

इस योजना के अंतर्गत अलग-अलग श्रेणी के अंतर्गत अलग-अलग प्रोत्साहन राशि देय है। इस स्कीम का संचालन Welfare of Scheduled Caste & Backward Classes Department, Government of Haryana द्वारा किया जा रहा है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं शादी के समय दूल्हे की आयु 21 वर्ष एवं दूल्हे की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। आप हरियाणा शादी शगुन योजना का लाभ लेने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस लेख में वर्णित हैं। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवार अपनी बेटियों की शादी अच्छे से करा सकेंगे।

Haryana Kanyadan Yojana

Key Highlights Of Haryana Kanyadan Yojana

योजना का नाम हरियाणा कन्यादान योजना
किसके द्वारा आरम्भ की गयी हरियाणा सरकार
उद्देश्य बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य की लड़कियां
ऑफिसियल वेबसाइट http://haryanascbc.gov.in/

हरियाणा सक्षम योजना ऑनलाइन आवेदन

हरियाणा कन्यादान योजना में दी जाने वाली अनुदान धनराशि

हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को अलग-अलग वर्ग के अनुसार धनराशि कई किस्तों में राशि प्रदान की जाती है। इस स्कीम के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशि निम्नप्रकार है:-

विधवा महिलाओ को बेटियों की शादी के लिए:- इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा विधवा महिलाओं की बेटियों की शादी के लिए 51000/- रूपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। यह राशि दो किस्तों में प्रदान की जायेगी। पहली क़िस्त 46000/- रूपए की बेटी की शादी से पहले या उसकी शादी पर प्रदान की जायेगी। दूसरी क़िस्त विवाह प्रमाण-पत्र जमा कराने के 6 महीने के भीतर 5000/- रूपए की धनराशि प्रदान की जायेगी।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन, विधवा / तलाकशुदा / निराश्रित महिला, अनाथ और निराश्रित लड़कियों के लिए धनराशि: हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत उक्त श्रेणी की बेटियों को 41000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। 36000/- रूपए शादी के समय एवं 5000/- रूपए शादी के 6 माह तक विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करवाने पर दिए जाएंगे।

बीपीएल परिवार, सामान्य / अनुसूचितजाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग परिवार में 2.5 एकड़ से कम कृषि भूमि और एक लाख रुपये से कम आय के लिए धनराशि: इस श्रेणी के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए हरियाणा सरकार 11000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। 10000/- रूपए की सहायता शादी के पहले या शादी के समय एवं 1000/- रूपए की आर्थिक सहायता विवाह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के 6 महीने के भीतर प्रदान की जायेगी।

खिलाडी महिलाओं को मिलने वाली धनराशि:- इस श्रेणी के अंतर्गत बेटियों की शादी के लिए 31000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

हरियाणा शादी शगुन योजना का उद्देश्य

राज्य में कई ऐसे परिवार हैं, जो आर्थिक रूप से काफी कमजोर हैं। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह अपनी बेटियों की शादी कराने में असक्षम होते हैं। इन्ही समस्याओं को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार ने हरियाणा कन्यादान योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों, विधवा महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों की लड़कियों की शादी के लिए 51000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। इस स्कीम के अंतर्गत आर्थिक सहायता प्राप्त करके वह आसानी से अपनी बेटी की शादी करवा सकती है, जिससे उन पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ कम होगा।

हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शर्तें

  • आवेदक श्रमिक के पास 1 वर्ष की नियमित सदस्यता होनी चाहिए।
  • सम्बंधित अधिकारी से शादी का कार्ड एवं आवेदन पत्र का प्रमाणीकरण करना अनिवार्य है।
  • लाभार्थी को यह घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा की उसने इस प्रकार की सहायता किसी अन्य विभाग से प्राप्त नहीं की है।
  • आवेदक को 6 महीने के भीतर विवाह का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।
  • इस स्कीम का लाभ प्राप्त करने के लिए दूल्हे की आयु न्यूनतम 21 वर्ष एवं दुल्हन की आयु 18 वर्ष होना अनिवार्य है।
  • दूल्हा एवं दुल्हन कि स्वयं प्रमाणित आयु के प्रमाण की प्रतियां भी दावा फॉर्म के साथ प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

Haryana Kanyadan Yojana की पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
  • विवाह के समय दूल्हे की आयु 21 वर्ष एवं दुल्हन की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • हरियाणा विवाह शगुन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रूपए या इससे कम होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो लड़कियां ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।

उज्ज्वला योजना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

हरियाणा कन्यादान योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बीपीएल राशन कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • शादी प्रमाण पत्र
  • बैंक अकाउंट पासबुक
  • दुल्हन एवं दूल्हे का जन्म प्रमाण पत्र
  • तलाक शुदा होने का प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?

इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो हरियाणा कन्यादान योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको सरल हरियाणा पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, उसके बाद लॉगिन होना होगा।
  • लॉगिन होने के बाद “Apply For Services” के अंतर्गत “View All Available Services” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
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  • इस पेज में आपको सर्च बॉक्स में आपको “Kanyadaan Scheme” टाइप करके सर्च करना होगा।
  • उसके बाद आपको “Kanyadaan Scheme for daughters of registered worker of HBOCWW Board” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
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  • इस पेज में आपको “I have family ID” के विकल्प का चयन करना होगा।
  • चयन करने के बाद आपको फॅमिली आईडी एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक कर दें।
  • इस प्रकार आप हरियाणा कन्यादान योजना में सफलतापूर्वक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो।

हरियाणा कन्यादान योजना ऑफलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको इस योजना का आवेदन का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
  • आवेदन फॉर्म आप श्रम विभाग अथवा श्रमिक कर्मकार कल्याण बोर्ड (BOCW) से प्राप्त कर सकते हैं।
  • उसके बाद फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
  • अब पूर्ण रूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें।
  • इस प्रकार आप हरियाणा शादी शगुन योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो।

हरियाणा कन्यादान योजना आवेदन की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सरल पोर्टल हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Track Application Online” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
track application status
  • इस पेज में आपको डिपार्टमेंट एवं सेवा का चयन करना होगा।
  • उसके बाद “Application Reference ID” दर्ज करके “Check Status” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

ग्रीवेंस दर्ज करने की प्रक्रिया

यदि आपको हरियाणा कन्यादान पॉलिसी के सम्बन्ध में कोई शिकायत है तो आप निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करके अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज करा सकते हो। शिकायत दर्ज कराने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको हरियाणा कन्यादान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “E-Services” सेक्शन के अंतर्गत “Grievance Redressal” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा।
  • इस पेज में आपको “Add Complaint” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद शिकायत पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी आवेदक का नाम, शिकायत का विवरण, शिकायत का प्रकार, आवेदक का पता आदि विवरणों को दर्ज करना होगा।
  • सभी विवरणों को दर्ज करने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आपकी ऑनलाइन शिकायत दर्ज हो जायेगी।

शिकायत की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम हरियाणा कन्यादान योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “E-Services” सेक्शन के अंतर्गत “Grievance Redressal” का विकल्प दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा।
  • इस पेज में आपको “शिकायत संख्या” दर्ज करके “Track” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद शिकायत की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।

Important Links:

Contact us

  • Department Address
  • The welfare of Scheduled Castes and Backward Classes Department 30 Bays Building, 1st Floor, Sector 17 C, Chandigarh – 160017 Haryana, India.
  • Tel:  01722704244, ext. 0221
  • Email: [email protected]

FAQs : Haryana Kanyadan Yojana

हरियाणा कन्यादान योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के परिवारों की बेटियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

हरियाणा कन्यादान योजना के अंतर्गत कितने रूपए तक की वित्तीय सहायता मिलती है?

इस स्कीम के अंतर्गत सरकार बेटी की शादी के 51000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है।

इस योजना का लाभ पाने के लिए किन किन शर्तों का पालन करना होगा?

हरियाणा कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए एवं बेटी की शादी 18 वर्ष या इससे अधिक आयु में होनी चाहिए।

Haryana Kanyadan Yojana Online Apply कैसे करें?

इस स्कीम में ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की जानकारी हमने लेख में साझा की है।

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