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(पंजीकरण) हरियाणा पशुधन बीमा योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ

पशुधन बीमा हरियाणा ऑनलाइन आवेदन, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, पात्रता व लाभ– ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आय का मुख्य स्त्रोत खेतीबाड़ी/कृषि या पशुपालन होता है. लेकिन कई बार पशुओं की आकस्मिक मृत्यु के कारण पशुपालकों को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा एवं बीमित पशु की मृत्यु होने पर पशुपालक को मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी. इस लेख में हम आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 के बारे में जानकारी प्रदान करने जा रहें है. सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख पर आखिर तक बने रहें.

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गयी एवं इसका कार्यान्वयन पशुपालन एवं दुग्ध विभाग, हरियाणा द्वारा किया जाएगा. इस स्कीम के अंतर्गत पशुओं जैसे गायों, भैसों, बेल, ऊँट, भेड़, बकरी, सूअर आदि पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम राशि 25 रूपए से लेकर 100 रूपए है. एक बार प्रीमियम राशि का भुगतान करने के बाद पशुओं को 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. यदि इस अवधि के दौरान पशु की मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक को मुआवजा दिया जाएगा. Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं.

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Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 Details In Hindi

योजना का नाम हरियाणा पशुधन बीमा योजना
किसके द्वारा शुरू किया गया हरियाणा सरकार
विभाग पशुपालन एवं दुग्ध विभाग
योजना का उद्देश्य पशुओं को बीमा कवर प्रदान करना
लाभार्थी हरियाणा राज्य के पशुपालक
ऑफिसियल वेबसाइट pashudhanharyana.gov.in

Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 का उद्देश्य

हरियाणा राज्य सरकार द्वारा इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालकों को वित्तीय हानि होने से बचाया जा सके । Pashudhan Bima Yojana Haryana के अंतर्गत लगभग एक लाख पशुओं को कवर करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस योजना के अंतर्गत एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर 3 साल की अवधि के लिए इंश्योरेंस कवर प्रदान किया जाता है। इस अवधि के दौरान यदि किसी पशु की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी द्वारा मुआवजा प्रदान की जायेगी. प्रदान किया जाएगा।

हरियाणा पशुधन बीमा योजना किन परिस्थितियों में मिलेगा लाभ?

  • पशु को करंट लगने की स्थिति में
  • नहर में डूबने की स्थिति में
  • बाढ़ के कारण मृत्यु होने की स्थिति में
  • आग लगने की स्थिति में
  • वाहन से टकराने की स्थिति में
  • प्राकृतिक आपदा के कारण
  • बीमारी से मृत्यु होने की स्थिति में
  • किसी भी कारण दुर्घटना की स्थिति में मौत

हरियाणा पशुधन बीमा योजना मुआवजा की राशि

पशुराशि
भैंस₹88000
गाय₹80000
घोड़ा₹40000
भेड़₹5000
बकरी₹5000
सूअर₹5000

पशुधन बीमा योजना आंकड़े

3,29,000 पशुपालकों ने प्रदेश में अब तक Haryana Pashudhan Bima Yojana के अंतर्गत बीमा करवाया है। बीमा करवाने वाले नागरिकों की जिलेवार संख्या कुछ इस प्रकार है।

जिलों के नामआंकड़े
अंबाला8083
भिवानी25213
चरखीदादरी13105
फरीदाबाद11487
फतेहाबाद15843
गुरुग्राम7273
हिसार19236
झज्जर7698
जींद14021
कैथल14294
करनाल23320
कुरुक्षेत्र15245
महेंद्रगढ़20113
मेवात22983
पलवल11863
पंचकूला4227
पानीपत10464
रेवाड़ी12833
रोहतक10119
सिरसा32985
सोनीपत8291
यमुनानगर20652

हरियाणा पशुधन बीमा योजना प्रीमियम राशि

पशुप्रीमियम राशि
गाय₹100
भैंस₹100
बैल₹100
ऊंट₹100
भेड़₹25
बकरी₹25
सूअर₹25

हरियाणा पशुधन बीमा योजना के लाभ तथा विशेषताएं

  • इस योजना को हरियाणा सरकार द्वारा 29 जुलाई 2016 को आरम्भ किया गया है.
  • इस स्कीम के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
  • इस योजना के माध्यम से पशुओं की मृत्यु होने पर पशुपालक को वित्तीय हानि से बचाया जा सकेगा।
  • इस योजना के माध्यम से पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा।
  • Haryana Pashudhan Bima Yojana 2021 के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सुअर आदि पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जाएगा.
  • योजना के अंतर्गत देय प्रीमियम राशि 25 रूपए से लेकर 100 रूपए तक है.
  • हरियाणा पशुधन बीमा योजना की ख़ास बात यह है की एक बार प्रीमियम का भुगतान करने के बाद 3 साल की अवधि के लिए बीमा कवर प्रदान किया जाता है.
  • यदि किसी पशु की मृत्यु होती है तो बीमा कंपनी द्वारा पशुपालक को मुआवजा राशि प्रदान की जायेगी.
  • इस स्कीम के अंतर्गत लगभग एक लाख पशुओं को कवर किया जाएगा.
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।

(रजिस्ट्रेशन) हरियाणा मेरी फसल मेरा ब्यौरा 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म

हरियाणा पशुधन बीमा योजना की पात्रता

  • पशुपालक हरियाणा का स्थाई निवासी होना अनिवार्य है।
  • इस योजना के अंतर्गत केवल गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी और सूअर जैसे पशुओं को कवर किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति के नागरिक मुफ्त में उठा सकते हैं।

Livestock Insurance Scheme हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • निवास का प्रमाण
  • राशन कार्ड
  • आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
  • मोबाइल नंबर

हरियाणा पशुधन बीमा योजना में आवेदन कैसे करें ?

इच्छुक पशुपालक जो Haryana Pashudhan Bima Yojana 2023 में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम आपको पशुपालन और डेयरी विभाग, हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद आपको Haryana Pashudhan Bima Yojana के लिंक पर क्लिक करना है.
  • लिंक पर क्लिक करने के बाद पीडीऍफ़ फॉर्म खुल जायेगा।
  • इस फॉर्म को डाउनलोड करके प्रिंटआउट निकाल लें.
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें।
  • आवेदन फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने.
  • अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जमा करा दें.
  • इस प्रकार आप हरियाणा पशुधन बीमा योजना पंजीकरण कर पाएंगे।

फीडबैक देने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको पशुपालन एवं डेयरिंग विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Feedback” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फीडबैक फॉर्म खुल जाएगा.
feedback
  • इस पेज में आपको नाम, ईमेल आईडी, विषय, एवं सन्देश लिखकर “Send” बटन पर क्लिक करना है.
  • इस प्रकार आप फीडबैक दे पाएंगे.

Department of Animal Husbandry & Dairying Contact Information

FAQs (Haryana Pashudhan Bima Yojana)

हरियाणा पशुधन बीमा योजना क्या है?

यह एक बीमा योजना है इस योजना के अंतर्गत पशुओं को बीमा कवर प्रदान किया जायेगा. यदि किसी पशु की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को बीमा कवर की राशि प्रदान की जाती है.

Haryana Pashudhan Bima Yojana की शुरुआत कब की गयी?

इस योजना की शुरुआत 29 जुलाई 2016 को की गयी.

इस योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पशुओं का बीमा किया जाएगा?

इस स्कीम के अंतर्गत गाय, भैंस, बैल, ऊंट, भेड़, बकरी तथा सूअर आदि का बीमा किया जाएगा.

पशुधन बीमा योजना के अंतर्गत बीमा पालिसी खरीदने के लिए कितने रूपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा?

इस योजना के अंतर्गत ₹25 से लेकर ₹100 तक के प्रीमियम का भुगतान करना होगा।

बीमा कवर की समय अवधि क्या होगी?

एक बार प्रीमियम का भुगतान करने पर पशुधन बीमा योजना हरियाणा की समय अवधि 3 वर्ष होगी.

हरियाणा पशुधन बीमा योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट http://pashudhanharyana.gov.in/ है.

Pashudhan Bima Yojana का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

इस योजना का हेल्पलाइन नंबर 0172-2714001 है.

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