Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana: बता दे हाल ही में हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से जूझ रहे लोगो के लिए एक योजना चलाई है इस योजना के तहत श्रमिक, मजदूरों, पल्लेदारों, कचरा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा आज हम आपको हरियाणा असंगठित योजना के बारे में पूरी जानकारी देंगे कृपया हमारे साथ बने रहिए और हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना ना भूले।
Table of Contents
- 1 Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana 2020 (असंगठित श्रमिक सहायता योजना)
- 2 हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य
- 3 Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana (असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा के लाभ)
- 4 हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पात्रता, जरुरी दस्तावेज
- 5 Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana 2020|असंगठित श्रमिक सहायता योजना में आवेदन कैसे करें
Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana 2020 (असंगठित श्रमिक सहायता योजना)
हरियाणा सरकार ने इस योजना के तहत असंगठित श्रमिक सहायता (Unorganized Workers Sahayata Yojana) देने का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत जो असंगठित श्रमिक कोरोना वायरस के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की इस योजना का नाम हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना (Haryana Unorganized Workers Sahayata Yojana) है।
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यदि आप भी एक असंगठित श्रमिक है, और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताए गए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे भारत देश में कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉक डाउन है। जो मजदूर दिहाड़ी पर यानि रोज कमाने के लिए बाहर जाते है, वह लॉकडाउन के कारण घर पर है, जिससे उनके परिवार की जीवन यापन करने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार असंगठित मजदूरों के लिए के योजना लेकर आई है।
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता (Unorganized Workers Sahayata Yojana) के माध्यम से लोगों को खाने-पीने और अन्य सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत गरीब परिवार, मजदूरों के खाते में 4000 रूपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है जिसे श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद मिलेगी।
Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana (असंगठित श्रमिक सहायता योजना हरियाणा के लाभ)
- इस योजना में रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेस्तरां लेबर, फैक्ट्री लेबर, और जो अंसगठित मजदुर है उन्हें लाभ दिया जायेगा।
- हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता (Haryana Shramik Sahayata Yojana ) के तहत अंसगठित मजदुर, 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह यानि कि 4 हजार रूपये प्रति माह आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी जोकि उनसे खाते में सीधे ही स्थान्तरण कर दी जाएगी।
- यदि राज्य के किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
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- कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की श्रम विभाग यानि श्रमिकों को पंजीकरण करवाना होगा।
- सहायता राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। (इसके लिए लाभार्थी का आधार नंबर और बैंक खाता आपस में लिंक होना चाहिए।)
- यदि आपको आवेदन करने में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको टोल फ्री नंबर 1100 पर संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते है।
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना पात्रता, जरुरी दस्तावेज
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट पासबुक
- आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- सरकार असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी।
- जिन व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उन्हें ही आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
Haryana unorganized Workers Sahayata Yojana 2020|असंगठित श्रमिक सहायता योजना में आवेदन कैसे करें
- सबसे पहलेआवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होमपेज (हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना) खुल जायेगा।
- आपको होमपेज पर Download Physical form पर क्लिक करना होगा।
- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीऍफ़ फाइल खुल जाएगी।
- आपको पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना है, और उसमे पूछी गई सभी जानकारी भरनी है। जैसे कि नाम,पता, पिता का नाम, आधार नंबर आदि भरना है।
- सभी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको इसमें अपने सभी जरूरी दस्तावेज लगाने है।
- दस्तावेज लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पंचायत, सरकारी अधिकारी आदि में जाकर जमा करना है।
- पंजीकरण होने के बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको लॉग-इन विकल्प पर जाना है इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
- यदि आपके पास नए यूजर है तो आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी। इस तरह आप अपना आवेदन में पंजीकरण कर सकते है।