Haryana Unorganized Workers Sahayata Yojana: कोरोना वायरस की भयवीय स्थिति को देखते हुए हरियाणा सरकार ने कोरोना वायरस से जूझ रहे श्रमिकों के लिए “श्रमिक सहायता योजना” शुरू की है इस योजना के तहत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों जैसे: पल्लेदारों, कचरा बीनने वाले, दिहाड़ी मजदूर, रिक्शा चालक, रेस्टोरेंट में काम करने वाले श्रमिक, सिक्योरिटी गार्ड, इन सभी को इस योजना के तहत लाभ प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत सभी असंगठित श्रमिकों (Unorganized Workers) को हरियाणा सरकार द्वारा 4000/- रूपए की आर्थिक सहायता मुहैया कराई जायेगी।
आज इस लेख के माध्यम से हम आपको Haryana Shramik Sahayta Yojana 2023 के बारे में सम्पूर्ण जानकारी से अवगत कराने जा रहें हैं, इसलिए योजना से जुड़े प्रत्येक विवरण जैसे: यह योजना क्या है, इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज आदि जानने के लिए, कृपया हमारे साथ इस लेख पर अंत तक बने रहिए और इसी प्रकार की अन्य केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी सरकारी योजनाओं के बारे में जानने के लिए हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना ना भूले।
Show Contents
- Haryana Shramik Sahayata Yojana 2023
- हरियाणा श्रमिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन
- Key Highlights Of Haryana Shramik Sahayta Yojana
- हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य
- Haryana Shramik Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
- हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- Haryana Shramik Sahayata Yojana Payment Status चेक करने की प्रक्रिया
- Important Links
- Haryana Shramik Sahayta Yojana Helpline Number
- FAQs (हरियाणा श्रमिक सहायता योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
Haryana Shramik Sahayata Yojana 2023
कोरोना वायरस के कारण सम्पूर्ण देश में सम्पूर्ण लॉकडाउन लगाया गया, इससे श्रमिक वर्ग काफी प्रभावित हुआ है। श्रमिकों के पास आय के साधन उपलब्ध न होने के कारण उन्हें अपने परिवार के भरण-पोषण में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हरियाणा सरकार द्वारा राज्य के असंगठित श्रमिकों (Unorganized Workers) को आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हरियाणा असंठित श्रमिक सहायता योजना (Haryana Unorganized Shramik Sahayta Yojana) की शुरुआत की गयी। इस स्कीम के तहत दिए जाने वाले आर्थिक प्रोत्साहान से मजदुर वर्ग अपना तथा अपने परिवार का आसानी से भरण-पोषण कर सकेंगे।

हरियाणा श्रमिक सहायता योजना रजिस्ट्रेशन
हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित श्रमिक सहायता योजना (Unorganized Workers Sahayata Yojana) के तहत असंगठित श्रमिकों को आर्थिक संबल देने का प्रावधान किया है। इस योजना के अंतर्गत जो असंगठित श्रमिक कोरोना वायरस के कारण आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उनके लिए सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना (Haryana Unorganized Workers Sahayata Yojana) के तहत सरकार की और से असंगठित श्रमिकों को 4000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। यदि आप भी एक असंगठित श्रमिक है, और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको हमारे द्वारा बताए गए निम्न स्टेप को फॉलो करना होगा।
Key Highlights Of Haryana Shramik Sahayta Yojana
योजना का नाम | असंगठित श्रमिक सहायता योजना |
राज्य | हरियाणा |
सम्बंधित विभाग | श्रम विभाग |
उद्देश्य | असंगठित श्रमिकों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के असंगठित श्रमिक वर्ग |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | poorpreg.haryana.gov.in |
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना का मुख्य उद्देश्य
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आज पूरे भारत देश में कोरोना महामारी के कारण पूरे देश में लॉक डाउन है। जो मजदूर दिहाड़ी पर यानि रोज कमाने के लिए बाहर जाते है, वह लॉकडाउन के कारण घर पर है, जिससे उनके परिवार की जीवन यापन करने में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए हरियाणा सरकार असंगठित मजदूरों के लिए के योजना लेकर आई है। हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता (Unorganized Workers Sahayata Yojana) के माध्यम से लोगों को खाने-पीने और अन्य सहायता राशि प्रदान करेगी। इस योजना के तहत गरीब परिवार, मजदूरों के खाते में 4000 रूपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है जिसे श्रमिक अपने परिवार का भरण पोषण करने में मदद मिलेगी।
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Haryana Shramik Sahayata Yojana के लाभ एवं विशेषताएं
Haryana Unorganized Workers Sahayata Yojana 2023: इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा श्रमिकों को कई लाभ प्रदान किये जाते हैं, उनमे से कुछ लाभ निम्नप्रकार हैं:-
- इस योजना में रिक्शा चालक, ऑटो चालक, रेस्तरां लेबर, फैक्ट्री लेबर, और जो अंसगठित मजदुर है उन्हें लाभ दिया जायेगा।
- हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता (Haryana Shramik Sahayata Yojana ) के तहत अंसगठित मजदुर, 1 हजार रूपये प्रति सप्ताह यानि कि 4 हजार रूपये प्रति माह आर्थिक रूप से सहायता दी जाएगी जोकि उनसे खाते में सीधे ही स्थान्तरण कर दी जाएगी।
- यदि राज्य के किसी व्यक्ति को कोरोना हो जाता है तो उनके इलाज का पूरा खर्च सरकार वहन करेगी।
- कर्मचारियों की मृत्यु होने की दशा में 10 लाख रूपये की सहायता राशि दी जाएगी।
- Haryana Shramik Sahayata Yojana का लाभ लेने के लिए हरियाणा सरकार की श्रम विभाग यानि श्रमिकों को पंजीकरण करवाना होगा।
- सहायता राशि सीधे ही लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। (इसके लिए लाभार्थी का आधार नंबर और बैंक खाता आपस में लिंक होना चाहिए।)
- यदि आपको आवेदन करने में किसी भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तो आपको टोल फ्री नंबर 1100 पर संपर्क करके अपनी समस्या का निवारण कर सकते है।
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हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना के लिए पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- सरकार असंगठित मजदूरों को ही लाभ प्रदान करेगी।
- जिन व्यक्ति का बैंक अकाउंट है उन्हें ही आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए 18 साल से कम और 60 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- आवेदनकर्ता का निवास प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता का आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आवेदनकर्ता का बैंक अकाउंट पासबुक
- आवेदनकर्ता का मोबाइल नंबर
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज फोटो
हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
Haryana Shramik Sahayta Yojana Apply Online: राज्य के असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को श्रमिक सहायता योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सबसे पहले आवेदनकर्ता को आधिकारिक वेबसाइट को ओपन करना होगा।
- आधिकारिक वेबसाइट पर जाने के बाद आपके सामने होम पेज (हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना) खुल जायेगा।
- आपको होम पेज पर Download Physical form पर क्लिक करना होगा।

- इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको हरियाणा असंगठित श्रमिक सहायता योजना एप्लीकेशन फॉर्म की पीडीऍफ़ फाइल खुल जाएगी।
- आपको पीडीऍफ़ फाइल डाउनलोड करना है, और उसमे पूछी गई सभी जानकारी भरनी है। जैसे कि नाम,पता, पिता का नाम, आधार नंबर आदि भरना है।
- सभी जानकारी सही सही भरने के बाद आपको इसमें अपने सभी जरूरी दस्तावेज लगाने है।
- दस्तावेज लगाने के बाद आपको इस फॉर्म को अपने परिषद् / निगम / जिला परिषद् सदस्य / ब्लॉक समिति सदस्य, सरपंच, पंचायत, सरकारी अधिकारी आदि में जाकर जमा करना है।
- पंजीकरण होने के बाद आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपको लॉग-इन विकल्प पर जाना है इसमें अपना आईडी और पासवर्ड डालना होगा।
- यदि आपके पास नए यूजर है तो आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत होगी। इस तरह आप अपना आवेदन में पंजीकरण कर सकते है।
Haryana Shramik Sahayata Yojana Payment Status चेक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट poorpreg.haryana.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Verify Payment Status” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।

- इस पेज में आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके “Check Status” बटन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद श्रमिक सहायता योजना भुगतान स्थिति (Payment Status) की जानकारी आपके सामने खुल जायेगी।
Important Links
हरियाणा श्रमिक सहायता योजना ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
भुगतान की स्थिति | यहाँ क्लिक करें |
हरियाणा श्रमिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
होम पेज | यहाँ क्लिक करें |
Haryana Shramik Sahayta Yojana Helpline Number
यदि आपको योजना से जुडी किसी भी प्रकार की कोई और अधिक जानकारी चाहिए तो आप हरियाणा श्रमिक सहायता योजना हेल्पलाइन नंबर -1100 पर संपर्क कर सकते हैं।
FAQs (हरियाणा श्रमिक सहायता योजना से जुड़े कुछ प्रश्न एवं उनके उत्तर)
यह हरियाणा सरकार द्वारा असंगठित श्रमिकों के लिए शुरू की गयी एक लाभकारी योजना है। इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिक को कोरोना महामारी के कारण प्रभावित हुए है, उन सभी श्रमिकों को राज्य सरकार द्वारा की और से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
इस योजना के अंतर्गत असंगठित श्रमिकों को 4000/- रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
Haryana Shramik Sahayta Yojana से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट poorpreg.haryana.gov.in है।
असंगठित श्रमिक, श्रमिक सहायता योजना से जुडी किसी भी प्रकार की सहायता के लिए टोल फ्री नंबर – 1100 पर संपर्क करें।
इस योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आयु प्रमाण पत्र, श्रमिक पंजीकरण प्रमाण पत्र, बैंक खाते की पासबुक, पासपोर्ट साइज़ फोटो, मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इस योजना का लाभ लेने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक जैसे दिहाड़ी मजदुर, रिक्शा चालक, कूड़ा बीनने वाले, सिक्यूरिटी गार्ड, होटल / रेस्तरां में काम वाले श्रमिक आदि पात्र होंगे।
हरियाणा श्रमिक सहायता योजना आवेदन फॉर्म भरने की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख हमने इस लेख में साझा किया है। योजना की आवेदन प्रक्रिया से जुडी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को पूरा जरुर पढ़ें।