HP Income Certificate Application Form PDF: आवेदक की पारिवारिक आय को प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। एचपी आय प्रमाण पत्र में व्यक्ति की सभी स्त्रोतों से प्राप्त पारिवारिक वार्षिक आय का विवरण होता है. इस प्रमाण पत्र को राजस्व विभाग (Revenue Department) द्वारा जारी किया जाता है. यदि आप हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी है एवं आप इनकम सर्टिफिकेट बनवाना चाहते हैं तो आपको HP Income Certificate Form की आवश्यकता होगी. इस लेख में हम एचपी आय प्रमाण पत्र फॉर्म की पीडीऍफ़ लिंक साझा कर रहें है. लिंक पर क्लिक क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो और ऑफलाइन आवेदन कर सकते हो.
Show Contents
- हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
- About Himachal Pradesh Income Certificate Form PDF
- आय प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता
- हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- HP Income Certificate बनवाने हेतु शुल्क
- Validity of Aay Praman Patra Himachal Pradesh
- हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिये ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- प्रमाण पत्र वेरीफाई करने की प्रक्रिया
- Helpline Number
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
गरीब व्यक्तियों या गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लिए रियायतें प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र अक्सर आवश्यक होता है। निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है जैसे राशन कार्ड प्राप्त करना, सरकारी सब्सिडी, आवास स्थलों का आवंटन, कमजोर वर्ग के आवास, छात्रवृत्ति आदि। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि समाज का कमजोर वर्ग विभिन्न योजनाओं से सरकारी लाभ प्राप्त करने के लिए आय प्रमाण पत्र का उपयोग कर सकता है। Himachal Pradesh Income Certificate बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन किया जा सकता। आवेदन करने की प्रक्रिया का विस्तृत विवरण इस लेख में दर्ज है.
About Himachal Pradesh Income Certificate Form PDF
फॉर्म | HP Income Certificate Form |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन फॉर्म का प्रारूप | पीडीऍफ़ |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
आय प्रमाण पत्र हिमाचल प्रदेश की आवश्यकता
- राशन कार्ड प्राप्त करने के लिए
- सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए
- कमजोर वर्ग के लोगों के लिए आवास सुविधा का लाभ उठाने के लिए
- छात्रवृत्ति योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए
- विभिन्न कल्याणकारी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए.
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक हिमाचल प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म
- आवेदक को एक शपथ पत्र संलग्न करना होगा
- नगर पालिका या पटवारी के द्वारा हस्ताक्षरित रिपोर्ट
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
HP Income Certificate बनवाने हेतु शुल्क
- Application Govt Free: Rs. 7.00
- Processing Fre: Rs. 10.00
- LMK/SUGAM User Charges: 10.00
Validity of Aay Praman Patra Himachal Pradesh
आय प्रमाण पत्र (Income Certificate) की वैधता 6 महीने होती है. 6 महीने बाद आवेदक को पुनः इनकम सर्टिफिकेट बनवाने की आवश्यकता होती है.
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिये ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो एचपी इनकम सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको HP E District Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Income Certificate” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पोर्टल में आपको सबसे पहले लॉगिन होना है.
- यदि आप ई डिस्ट्रिक्ट एचपी पर रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले स्वयं को पंजीकृत करें.
- पोर्टल पर लॉगिन होने के बाद आपको “New Application” पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर HP Income Certificate Online Application Form खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी जैसे व्यक्तिगत जानकारी, पिता/पति/माता का विवरण, निवास का विवरण, पारिवारिक जानकारी आदि दर्ज करनी होगी.
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र के लिये ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
ऐसे उम्मीदवार जो ऑनलाइन आवेदन करने में असक्षम है, वह ऑफलाइन आवेदन भी कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
- सर्वप्रथम आपको राजस्व विभाग जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके आप HP Aay Praman Patra Form डाउनलोड कर सकते हैं.
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद आपको फॉर्म में सभी जानकारी जैसे आवेदक का नाम, पिता/पति का नाम, पता, पारिवारिक आय, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस आदि डिटेल्स दर्ज करनी होगी.
- सभी जानकारी भरने के बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्ण रूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आप ऑफलाइन आवेदन कर पाएंगे.
आवेदन की स्थिति ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम MP E District Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Track Application” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Service Name सेलेक्ट करके Application No डालकर “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हो.
प्रमाण पत्र वेरीफाई करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम MP E District Portal की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Verify Certificate” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको Service Name का चयन करना होगा.
- उसके बाद Application / Certificate No एवं Captcha Code डालकर “Search” बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आय प्रमाण पत्र आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा.
- आप वेरीफाई बटन पर क्लिक करके प्रमाण पत्र वेरीफाई करें.
Helpline Number
- Helpdesk Support : 18001808076
- Helpdesk e-Mail_id: [email protected]