Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana Form PDF: हिमाचल प्रदेश के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को अच्छे से जीवन निर्वाह के लिए प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत पात्र विधवा (निराश्रित) महिलाओं को प्रतिमाह 1000/- रूपए पेंशन प्रदान की जाती है. यह पेंशन योजना सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आती है. दोस्तों, इस लेख में हम आपको HP Vidhwa Pension Yojana से जुडी सभी जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं. इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लेख पर आखिर तक बने रहें।
Show Contents
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना फॉर्म Pdf
- About Himachal Pradesh Widow Pension Scheme Application Form PDF
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
- HP Vidhwa Pension Yojana 2021 के लाभ एवं विशेषताएं
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
- विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना फॉर्म Pdf
ऐसी विधवा/निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है एवं जो गरीबी रेखा से निचे अपना जीवनयापन कर रही है, एवं उनके परिवार की वार्षिक आय 35000/- रूपए या इससे कम है वह Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 में आवेदन करने के पात्र है. इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी महिलाओं के बैंक खाते में डीबीटी (DBT) के माध्यम जमा की जायेगी। एचपी विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत मिलने वाली पेंशन राशि से विधवा महिलाओं के पास आय का स्त्रोत बना रहेगा, जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी. इस लेख में हमने में हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना फॉर्म पीडीऍफ़ | HP Vidhwa Pension Yojana Form PDF की लिंक साझा की है. लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड करके विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर सकते हो.
About Himachal Pradesh Widow Pension Scheme Application Form PDF
योजना का नाम | विधवा पेंशन योजना |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग |
उद्देशय | विधवा/परित्यक्ता महिलाओं को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य की विधवा महिलाएं |
आर्थिक सहायता | 1,000/- रूपए प्रतिमाह |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
एचपी विधवा पेंशन आवेदन फॉर्म | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म का प्रारूप | पीडीऍफ़ |
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
विधवा पेंशन योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य पति की मृत्यु के बाद महिलाओं की आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए एवं सम्मानपूर्वक जीवनयापन करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को प्रतिमाह 1000/- रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. (Under HP Widow Pension Scheme, women are provided financial assistance of Rs 1000/- per month.). जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी एवं अपने परिवार एवं बच्चों का अच्छे से भरण-पोषण कर सकेंगे.
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HP Vidhwa Pension Yojana 2021 के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना का संचालन एवं कार्यान्वयन राज्य के समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग द्वारा किया जा रहा है.
- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या इससे अधिक की विधवा/निराश्रित महिलाएं पात्र होंगी.
- विधवा पेंशन योजना एचपी के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को प्रतिमाह 1000/- रूपए पेंशन मिलेगी.
- यह पेंशन राशि महिलाओं के बैंक खातों में जमा की जायेगी.
- इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी.
- महिलाएं सम्मानपूर्वक जीवन यापन कर सकेंगी.
- अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
- इस योजना में सिर्फ विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाएं ही आवेदन कर सकती है.
- आवेदिका हिमाचल प्रदेश राज्य की स्थाई निवासी होनी चाहिए.
- आवेदिका की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- प्रार्थी के परिवार की वार्षिक आय 35000/- रूपए या इससे अधिक नहीं होनी चाहिए.
- सम्बन्धित ग्राम पंचायत से ग्राम सभा प्रस्ताव ।
हिमाचल प्रदेश आय प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़
विधवा/परित्यक्ता/एकल नारी पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- परिवार नकल
- पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र
- बैंक खाता
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
हिमाचल प्रदेश विधवा पेंशन योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र महिला उम्मीदवार जो Himachal Pradesh Vidhwa Pension Yojana 2021 में आवेदन करना चाहती हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण एवं अधिकारिता विभाग जाकर वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इसके अलावा आप निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके भी एचपी विधवा पेंशन योजना आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.
- फॉर्म प्राप्त होने होने के बाद फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे नाम, पति का नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि दर्ज करें.
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
- आपके आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारियों द्वारा जांच एवं स्वीकृति मिलने के बाद आपको विधवा पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी.