Himachal Pradesh Domicile Certificate Application Form PDF: जिस प्रकार अपनी आय को प्रमाणित करने के लिए आय प्रमाण पत्र एवं अपनी जाति को प्रमाणित करने के लिए जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार उम्मीदवार को अपने निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है. हिमाचल प्रदेश बोनाफाइड सर्टिफिकेट सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश जिले में उनके निवास स्थान की पुष्टि और गवाही देने के लिए सरकार द्वारा प्रदान किया गया प्रमाणीकरण है। यह प्रमाण पत्र सभी कानूनी और आधिकारिक उद्देश्यों जैसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश आदि के लिए नागरिक की पहचान स्थापित करता है।
Show Contents
- हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र फॉर्म
- About Himachal Pradesh Domicile Certificate Form PDF
- Himachal Pradesh Bonafide Certificate की आवश्यकता
- हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- HP Bonafide Certificate की वैधता
- हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
- हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- HP E District Contact Information
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र फॉर्म
हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य के नागरिकों को हिमांचली निवास प्रमाण पत्र (Hp Domicel certificate) प्रदान करती है. इस प्रमाण पत्र के लिए राज्य के नागरिक ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. यदि आप हिमाचल राज्य के मूल निवासी है, एवं आप अधिवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते है तो आपको Himachal Pradesh Bonafide Certificate Form की आवश्यकता होगी. इस लेख में हमने हिमाचली निवास प्रमाण पत्र फॉर्म की पीडीऍफ़ लिंक साझा की है. लिंक पर क्लिक करके आप बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्म डाउनलोड कर सकते हो.
About Himachal Pradesh Domicile Certificate Form PDF
फॉर्म | Himachali Bonafide Certificate Form |
राज्य | हिमाचल प्रदेश |
आवेदन फॉर्म का प्रारूप | |
सम्बंधित विभाग | राजस्व विभाग |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
Himachal Pradesh Bonafide Certificate की आवश्यकता
- अपने निवास स्थान की पुष्टि के लिए निवास प्रमाण पत्र का होना जरुरी है.
- स्कूल/कॉलेज या अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए.
- सरकारी योजनाओं के लाभ लेने के लिए निवास स्थान की पुष्टि के लिए निवास प्रमाण पत्र होना जरुरी है.
- छात्रवृत्ति, पेंशन योजना, जननी सुरक्षा योजना, प्रसूति सहायता योजना आदि लाभार्थीपरक योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिवास प्रमाण पत्र का होना जरुरी है.
- अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि बनवाने के लिए भी आपको निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है.
- सिम कार्ड लेने, नया बिजली/पानी/गैस कनेक्शन लेने में भी अपने निवास स्थान को प्रमाणित करने के लिए आप एचपी निवास प्रमाण पत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं.
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदन हिमाचल प्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदन फॉर्म निर्धारित प्रारूप में
- आय उद्घोषणा का शपथ पत्र।
- पटवारी द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- आधार कार्ड
- राशन कार्ड
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक दस्तावेज
- माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
HP Bonafide Certificate की वैधता
एचपी निवास/बोनाफाइड प्रमाण पत्र एक बार बनवाया जाता लेकिन यदि आप अपने गृह जिले को छोड़कर किसी दुसरे जिले की नागरिकता प्राप्त कर ली है तो आपका निवास प्रमाण पत्र रद्द हो जाएगा. इस स्थिति में आपको पुनः अधिवास प्रमाण पत्र बनवाना होगा.
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया
Online Application Process for Himachali Bonafide Certificate: राज्य के नागरिक निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं. इस लेख में हमने दोनों प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी साझा की है. ऑनलाइन निवास प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नानुसार है:-
- सर्वप्रथम आपको E District HP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Himachali Bonafide Certificate” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “Login to Apply” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद लॉगिन पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको यूजर आईडी, पासवर्ड, एवं कैप्चा कोड डालकर पोर्टल पर लॉगिन होना है.
- लॉगिन होने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “New Application” लिंक पर क्लिक करना है.
- लिंक पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको आवश्यक विवरण का चयन करना है.
- उसके बाद “Next” बटन पर क्लिक करें.
- अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में आपको व्यक्तिगत विवरण, माता/पिता/पति का विवरण, स्थाई निवास का विवरण आदि दर्ज करना होगा.
- उसके बाद आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने होंगे.
- सभी विवरण एवं सम्बंधित दस्तावेज अपलोड करने के बाद आपको “Submit” बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
नोट: हिमाचली बोनाफाइड सर्टिफिकेट हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपका HP E District Portal पर पंजीकृत होना जरुरी है. एचपी ई पोर्टल पर पंजीकरण के लिए यहाँ क्लिक करें।
हिमाचल प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एचपी बोनाफाइड सर्टिफिकेट फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- निचे दी गयी लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते है.
- फॉर्म प्राप्त होने के बाद फॉर्म में नाम, पता, जन्मतिथि, मोबाइल नंबर आदि जानकारी सही सही दर्ज करें.
- उसके बाद फॉर्म के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब पूर्णरूप से भरे आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विभाग में जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
HP E District Contact Information
यदि आपको प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो आप टोल फ्री नंबर 1800-180-8076 पर कॉल करें।