दोस्तों, अब आप घर बैठे इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन फाइल कर सकते हो. इसके लिए हम आपको कुछ आसान से स्टेप्स बताने जा रहें हैं, जिन्हे फॉलो कर आप स्वयं भर बैठे Income Tax Return (ITR) भर सकते हो.
ITR Filing Online
इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए लोग ऑनलाइन कैफ़े के चक्कर काटते है, या सीए हायर करते हैं, लेकिन आप स्वयं भी आईटीआर भरना चाहते हैं तो हमारे द्वारा बताये गए स्टेप्स को फॉलो करें. लेकिन इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले आपको यह पता होना चाहिए की आप किसी श्रेणी के करदाता (Tax Payer) हो और कौनसा ITR फॉर्म भरना है. यदि आपकी सालाना आय 5 लाख रूपए से अधिक है तो आपको ऑनलाइन ही इनकम टैक्स फाइल भरनी होगी.
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ITR ऑनलाइन फाइल करने का तरीका
इच्छुक उम्मीदवार जो स्वंय इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) भरना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको आयकर विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- यदि आप पहली बार इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के जा रहें हैं, तो आपको रजिस्टर करना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर “Register Yourself” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें और स्वयं को रजिस्टर करें.
- रजिस्टर करने के बाद आपसे यूजर आईडी पूछी जायेगी. याद रहे आपका पैन कार्ड नंबर ही आपकी यूजर आईडी है।
- आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होनी चाहिए. क्योंकि विभाग रजिस्टर करने के पहले ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा.
- सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद लॉगिन पर क्लिक करना हैं.
- लॉगिन करने के लिए आपको यूजर आईडी (पैन नंबर), पासवर्ड, जन्मतिथि, और कैप्चा कोड भरकर लॉगिन पर क्लिक करें.
- लॉगिन होने के बाद आपको ई-फाइल टेब पर क्लिक करना है.
- अब आपको ITR फॉर्म और असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना होगा.
- अगर ओरिजिनल रिटर्न भर रहे हो तो “Original” के टैब पर क्लिक करें.
- अगर रिवाइज्ड रिटर्न भर रहे हैं तो ‘Revised Return’ पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको प्रीपेयर एंड सबमिट आईटीआर ऑनलाइन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
- इस पेज में पूछी गयी सभी जानकारियों को भरकर सेव करते रहें, क्योंकि सेशन के टाइमआउट होने पर भरी हुई सभी जानकारियां गायब हो जायेगी.
- ऑनलाइन इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय उम्मीदवार की सारी बेसिक जानकारी जैसे नाम, पता, पैन नंबर, जनतिथि, ईमेल, मोबाइल आदि फॉर्म में सही-सही भरनी होगी.
- सारी जानकारी भरने के बाद सबमिट करने से पहले भरी हुई सभी जानकारियां जांच ले.
- इसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- अब आपके द्वारा भरा गया ITR file विभाग की वेबसाइट पर अपलोड हो जायेगी.
- फिर आपको अपने ITR Filing Online (इनकम टैक्स रिटर्न) को वेरीफाई करना होगा.
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इनकम टैक्स रिटर्न वेरीफाई करने के तरीके
अगर आपने Digital Signature अपलोड किया है तो ITR Form सबमिट करने के साथ वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई दूसरा सत्यापन करने की जरूरत नहीं होगा.
लेकिन यदि इलेक्ट्रॉनिक मोड से बिना डिजिटल सिग्नेचर यानी बिना ई-वेरिफिकेशन आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करने वाले लोगो को इसे ITR अपलोडिंग के 120 दिनों के अंदर वेरिफाई करना होता है. इसके लिए 4 तरीके हैं-
- आधार ओटीपी के जरिए
- नेट बैंकिंग के जरिए ई-फाइलिंग अकाउंट में लॉग इन कर
- इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड (EVC) के जरिए
- ITR-V के दोनों तरफ दस्तखत की हुई कॉपी को बैंगलुरु भेज कर आयकर विभाग को आपका भेजा हुआ फॉर्म प्राप्त हो जाएगा तो ई-मेल और मोबाइल पर मैसेज आ जाएगा।
नोट : 120 दिनों के अंदर ITR-V फाइल वेरीफाई न करने पर रिटर्न को ‘नहीं भरा हुआ’ यानी अमान्य घोषित किया जा सकता है.
आप आईटीआर फाइलिंग को वेरीफाई कर देते है उसके बाद आयकर विभाग आपके रिटर्न को प्रॉसेस कर देेता है और इसकी जानकारी आपको मेल और एसएमएस से दे देता है।
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