कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना की शुरुआत बिहार सरकार द्वारा वर्ष 2007 में की गयी थी. इस योजना के अनुसार यदि परिवार के किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाती है, चाहे वह किसी भी उम्र का क्यों न हो तो सरकार द्वारा मृतक की अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है.
वर्ष 2014 तक इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 1500 रूपए दिए जाते थे, लेकिन उसके बाद इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि को बढ़ा दी गयी. Kabir Anteyeshti Anudan Yojana का लाभ गरीबी रेखा से निचे जीवन-यापन करने वाले बीपीएल परिवारों को मिलेगा.
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कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2020
बिहार कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि जरुरत के समय सभी पात्र लोगों को दी जा सके इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हर पंचायत राज्य में पहले से 5 अनुदान भुगतान के लिए 15000 रूपए की राशि भेज दी जाती है. इसी प्रकार नगर पंचायत में 30 हजार, नगर परिषद् में 60 हज़ार, एवं नगर निगम में 90 हज़ार रूपए की उपलब्धता पहले से बनी रहती है. दोस्तों इस लेख में हम आपको Kabir Anteyeshti Anudan Yojana 2020 से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने जा रहें हैं. इसलिए उचित जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख पर अंत तक बने रहें.
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana 2020 Details In Hindi
योजना का नाम | कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | बिहार सरकार द्वारा |
उद्देश्य | बीपीएल गरीब परिवारों को अंत्येष्टि के लिए राशि प्रदान करना |
विभाग | समाज कल्याण विभाग |
सहायता राशि | 3000 रूपए |
Kabir Anteyeshti Anudan Yojana का उद्देश्य
दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की, बिहार राज्य में ऐसे कई जिले हैं जहाँ लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं. आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण यदि उनके परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु हो जाती है तो उनके पास अंत्येष्टि यानि दाह संस्कार के पैसे नहीं होते। इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना 2020 की शुरुआत की है. योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों को 3 हज़ार रूपए तक आर्थिक सहायता देने का प्रावधान किया गया हैं.
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लाभ
- इस योजना आर्थिक रूप से कमजोर में गरीबी रेखा के निचे आने वाले परिवारों को दिया जाएगा.
- इस योजना के अंतर्गत मृतक के परिजनों को अंत्येष्टि के लिए 3000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी.
- सभी पात्र परिवारों को इस योजना का लाभ सही समय पर मिल सके इसके लिए पहले से ही सहायता राशि की उपलब्धता सुनिश्चित की जायेगी.
- बिहार अंत्येष्टि अन्यदान योजना के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता प्राप्त करके परिवार के लोग अच्छे से मृत व्यक्ति का दाह संस्कार कर सकेंगे.
Bihar Kabir Anteyeshti Anudan Yojana की पात्रता
- उम्मीदवार बिहार राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक कम से कम 10 वर्षों तक बिहार राज्य में रह रहा हो.
- आवेदक के पास बीपीएल राशन कार्ड होना चाहिए।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मृतक का आधार कार्ड
- बीपीएल राशन कार्ड
- मृत्यु प्रमाण पत्र
- बैंक खाता विवरण
कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना के लिए आवेदन कैसे करें ?
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन करने हेतु आपको पंचायत कार्यालय में संपर्क करना होगा. वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करके उसे सही तरह से भरना होगा, एवं सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे. आवेदन करने के कुछ दिनों बाद आपको इस अंत्येष्टि अनुदान योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता राशि प्राप्त हो जायेगी.