बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना | सुखाड़ प्रभावित फसल अनुदान योजना | Krishi Input Subsidi Scheme | कृषि इनपुट अनुदान योजना ऑनलाइन आवेदन | Krishi Input Subsidi Scheme Registration Form PDF
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना: बिहार राज्य की ज्यादातर जनसँख्या कृषि आधारित कार्यों पर निर्भर करती है. ऐसे में प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों को हुई क्षति के कारण कई किसान आत्महत्या कर लेते हैं. इन्ही सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने कृषि इनपुट अनुदान योजना शुरू की है. इस योजना के अंतर्गत जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं जैसे बारिश, ओलावृष्टि, सूखा आदि के कारण खराब हुई है, उन्हें बिहार राज्य सरकार द्वारा अनुदान (Subsidy) प्रदान की जायेगी.
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Krishi Input Subsidy Scheme के तहत जिन किसानों की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई है ऐसे किसानों को प्रति हेक्टेयर 13500/- रूपए की अनुदान राशि प्रदान की जायेगी. ऐसे किसान जिनकी फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई है वह इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते है. इस Krishi Input Subsidy Yojana 2021 के अंतर्गत राज्य के औरगाबाद, भागलपुर, बक्सर, गया, जहानाबाद, कैमूर, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्वी चंपारण, समस्तीपुर व वैशाली शामिल है।
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Krishi Input Subsidy Scheme 2021
डीबीटी बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना भारत सरकार द्वारा रिपोर्ट की गयी प्राकृतिक आपदाओं एवं राज्य राज्य सरकार द्वारा स्थानीय आपदाओं के तहत निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदान की जाएगी. कृषि इनपुट सब्सिडी स्कीम के तहत राज्य के जिन लोगों की फसल बारिश, बाढ़, एवं ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई है उन्हें वर्षाश्रित (असिंचित) फसल क्षेत्र के लिए 6,800 रूपए प्रति हेक्टेयर एवं सिंचित क्षेत्र के लिए 13,500 रूपए प्रति हेक्टेयर तथा कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव 3 इंच से अधिक हो वहां 12,200 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान धनराशि प्रदान की जाती है.
Bihar Krishi Input Subsidy Scheme 2021 Overview
योजना का नाम | कृषि इनपुट अनुदान योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | बिहार सरकार द्वारा |
उद्देश्य | प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हुई फसलों के लिए किसानों को अनुदान प्रदान करना |
लाभार्थी | बिहार राज्य के किसान |
विभाग | प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार |
आवेदन | प्रक्रिया ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://dbtagriculture.bihar.gov.in/ |
कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो जाती है, उन्हें अनुदान प्रदान करना है, ताकि किसानों की आर्थिक व्यवस्था ठीक रह सके. अनुदान राशि के रूप में बिहार राज्य सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर 13,500 रूपए तक की अनुदान राशि प्रदान करेगी ताकि किसानों की होने वाले नुकसान की भरपाई की जा सके.
बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 के लाभ
- इस योजना का लाभ बिहार के उन सभी किसानों को मिलेगा जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गयी है.
- इस योजना के तहत असिंचित क्षेत्र में फसल के 6800 रूपए प्रति हेक्टेयर, और सिंचित क्षेत्रों के लिए 13500 रूपए अनुदान दिया जाएगा.
- एक किसान अधिकतम दो हेक्टेयर के लिए अनुदान ले सकता है.
- कृषि योग्य भूमि जहाँ बालू/सिल्ट का जमाव तीन इंच से अधिक हो के लिए 12200 रूपए प्रति हेक्टेयर की दर से अनुदान दिया जाएगा.
- बिहार कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 के तहत प्रभावित किसान को न्यूनतम 1000 रूपए अनुदान दिया जाएगा.
- अनुदान की राशि DBT के माध्यम से दी जायेगी। इसलिए लाभार्थी का बैंक खाता होना चाहिए एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
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- इच्छुक अभ्यर्थी जो इस योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
- आवेदन करने से पहले यह सुनिश्चित करें की आपका जिला सूखाग्रस्त घोषित हुआ है अथवा नहीं.
कृषि इनपुट सब्सिडी योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (पात्रता)
पात्रता
- आवेदक बिहार राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
- किसान के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए.
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- किसान के पास एलपीसी / भूमि प्राप्ति / वंशावली / जमाबंदी / बिक्री पत्र होना चाहिए
- खेती के दस्तावेज
- किसान के पास वास्तविक कृषि + स्व-भूमि के मामले में भूमि दस्तावेजों के साथ स्व-घोषणा संलग्न करना अनिवार्य है|
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
कृषि इनपुट अनुदान योजना 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
इच्छुक उम्मीदवार जो बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज “ऑनलाइन आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा।
- इस मेनू में जाकर कृषि इनपुट अनुदान योजना के विकल्प पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा.
- इस पेज में आपको पंजीकरण संख्या डालकर “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करने के बाद कृषि इनपुट योजना बिहार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी गयी सभी जानकारी जैसे: नाम, आयु, पता, आधार संख्या, पंचायत, किसान की श्रेणी, डीओबी, पिता का नाम, आदि भरनी होगी|
- फॉर्म के दुसरे भाग में अपनी भूमि की जानकारी जैसे: कि भूमि का क्षेत्रफल (दशमलव में अधिकतम 2 हेक्टेयर), किसान का प्रकार, और फसल के नुकसान का कारण भरना होगा|
- इसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड भेजा जाएगा.
- इसके बाद ओटीपी और सभी दस्तावेज अपलोड करके, फॉर्म को ऑनलाइन जमा करना होगा.
- और अंत में आप आवेदन फॉर्म का प्रिंटआउट निकाल लें.
बिहार कृषि इनपुट सब्सिडी योजना आवेदन की स्थिति कैसे देखे ?
- सर्वप्रथम ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज “आवेदन की स्थिति/आवेदन प्रिंट” मेनू में से “इनपुट सब्सिडी 2019 -20 स्थिति का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
- इस पेज में आपको “Application Number” डालकर सर्च के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आवेदन की स्थिति आप जान पाएंगे.
आवेदन फॉर्म प्रिंट कैसे करे ?
- सर्वप्रथम आपको प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण कृषि विभाग, बिहार सरकार की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको आवेदन की स्थिति/प्रिंट के मेनू में से इनपुट सब्सिडी प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा. इस पेज में आपको रजिस्ट्रेशन संख्या भरनी है एवं सर्च के बटन पर क्लिक करना है.
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा. अब आप आवेदन फॉर्म को प्रिंट के बटन पर क्लिक करके प्रिंट कर सकते हैं.
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