Krishi Upaj Rahan Rin Yojana: हेलो दोस्तों, हाल ही में राजस्थान सरकार ने किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की ,है जिसका नाम है कृषि उपज रहन ऋण योजना। इस योजना के अंतर्गत किसान भाइयों को कृषि कार्य के लिए कई सारी सुविधाएं दी जाती हैं। इस योजना के तहत किसान भाई अपने कृषि कार्य के लिए लोन ले सकता है। आइये जानते है राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना के बारे में।
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राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना क्या है?
सरकार की राजस्थान सरकार की इस योजना का लाभ किसानों को दिया जाएगा, जिसके तहत बहुत ही कम दर पर लोन ले सकता है। इस योजना की शुरुआत 1 जून 2020 से की गई, जिसमें किसानों को 3% दर से लोन उपलब्ध करवाएगी। बता दें कोरोनावायरस के संकट के दौर में यह सबसे अच्छी योजना है। छोटे से लेकर बड़े किसान इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
इस योजना के तहत जो लोन दिया जाएगा वह कृषक कल्याण कोष की तरफ से दिया जाएगा। राजस्थान फसल उपज रहन योजना को सही रूप से चलाने के लिए सरकार की तरफ से ₹50 करोड़ की अनुदान राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत सरकार, छोटे और सीमांत किसानों को 1.5 लाख तक का लोन उपलब्ध कराएगी। इसके अलावा बड़े पैमाने पर कृषि कार्य के लिए किसानों को ₹3 लाख तक का लोन 11% की दर से उपलब्ध कराएगी। योजना उद्देश्य किसानों के लिए अल्पकालीन ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
Key Highlights Of Krishi Upaj Rahan Loan Yojana 2021
योजना का नाम | कृषि उपज रहन ऋण योजना |
राज्य | राजस्थान |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा |
उद्देश्य | किसानों को लोन मुहैया कराना |
लाभार्थी | राज्य के छोटे एवं सीमान्त कृषक |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://www.agriculture.rajasthan.gov.in/ |
कृषि उपज रहन ऋण योजना के लाभ:-
- इसका लाभ केवल राजस्थान के किसानो वर्ग के लिए ही होगा।
- इस योजना के तहत किसान अपनी फसल को गिरबी रखकर 3% ब्याज दर से डेढ़ लाख से तीन लाख तक का लोन ले सकता है। इस योजना के तहत लाभर्थियो को अल्पावधि ऋण 90 दिन तक के लिए प्रदान करने का प्रावधान है, अन्य परिस्थितियों इसकी अवधि छह महीने तक बढ़ाई जा सकती है।
- यदि कोई किसान समय पर ऋण चुका देता है तो उसको ब्याज पर 2% की छूट दी जाती है।
- किसान इस ऋण से अपनी सभी जरूरतों को पूरा करा सकता है।
- किसानो को अपने कृषि उत्पाद का उचित मूल्य मिलेगा।
- इस योजना के तहत किसानो का आर्थिक पक्ष मजबूत होगा।
- किसानो की आय में वृद्धि होगी, और जीवन स्तर बेहतर होगा।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना पात्रता
- इस योजना का लाभ कोई ही लघु एवं सीमांत वर्ग के किसान और सभी बड़े किसान इस योजना के तहत पात्र होंगे।
- जिन किसानो के पास एक हाइक्टेयर से कम भूमि है, उन्हें भी इस योजना का लाभ दिया जायेगा।
- जिन किसानो के पास 2 हाइक्टेयर से कम भूमि है वह भी इस योजना के पात्र है।
- इस योजना का लाभ केवल राजस्थान राज्य का निवासी किसान ही उठा सकता है। किसान राज्य के किसी भी जिले में रह रहा हो, इस योजना के लिए पात्र होगा।
- आवेदन के लिए आपको अपनी फसल गिरवी रखनी है।
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना जरूरी दस्तावेज
- किसान का आधार कार्ड
- किसान का पहचान पत्र
- फसल संबन्धित दस्तावेज़।
- भूमि से सम्बंधित जरुरी दस्तावेज
- बैंक खाता संख्या(जिस बैंक से लोन लेना है उस बैंक में खाता होना चाहिए।)
- किसान का मोबाइल नंबर (यदि बैंक और आधार से रजिस्टर हो तो वो ही दे, अन्यथा आप दूसरा भी दे सकते है।)
राजस्थान कृषि उपज रहन ऋण योजना 2021 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
यदि आप इस योजना में आवेदन करना चाहते है तो आपको निचे दिए गए स्टेप को फॉलो करना होगा।
- सबसे पहले आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा, जिसका लिंक आपको निचे दिया गया है।
- उसके बाद आपको होमपेज के मेनू में “कृषि उपज रहन ऋण योजना” को खोजना है और उस पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपके सामने नया पेज ओपन होगा, जिसमे कृषि उपज रहन ऋण योजना का आवेदन फॉर्म होगा।
- इस फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी सूचनाएं जैसे नाम, पता, आधार कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, फसल का विवरण, भूमि का विवरण आदि सही सही दर्ज करना होगा.
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- आवेदन फॉर्म भर जाने के बाद “submit” बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.