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नमस्कार दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं, की हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सरकार द्वारा क्रियान्वित नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी देते है, ताकि आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में पता रहे, और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके. इस लेख में हम मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित प्रसूति सहायता योजना के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं. इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख पर अंत तक बने रहे.
Show Contents
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना | MP Prasuti Sahayta Yojana
- MP Jeevan Amrit Yojana
- Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Scheme 2021 Overview
- मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का उद्देश्य
- प्रसूति सहायता योजना में दी जाने वाली सहायतार्थ राशि
- Kisan Karj Mafi Yojana
- एमपी प्रसूति सहायता योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना
- प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना | MP Prasuti Sahayta Yojana
मध्यप्रदेश वासियों प्रसूति सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति योजना) योजना के नाम से जाना जाता है. इस योजना का सुभारम्भ अप्रैल 2018 में किया गया था, जो की प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है.
इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक देय है! 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1400 रू. पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रू. शहरी क्षेत्र के लिये तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु। सहायता 3 बच्चो तक सीमित (प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर) आवेदन प्रसूति से 60 दिवस के भीतर सिविल सर्जन /खंड चिकित्सा अधीकारी एवम स्वास्थ अधीकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है!
MP Jeevan Amrit Yojana
Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Scheme 2021 Overview
योजना का नाम | प्रसूति सहायता योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
लॉन्च की तारीक | 1 अप्रैल 2018 |
सहायता धनराशि | 16000 रूपये |
लाभार्थी | राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये |
मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूति के दौरान असंगठित मजदूर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती माँ एवं नवजात शिशु का समय पर टीकाकरण, और महिला एवं शिशु के स्वास्थय के लिए नकद प्रोत्साहन देना है.
प्रसूति सहायता योजना में दी जाने वाली सहायतार्थ राशि
- इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 हजार रूपए की धनराशि गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में दी जायेगी.
- पहली क़िस्त 4000 हजार रूपए की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक और एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जांच पूरी करने पर मिलेगी.
- दूसरी क़िस्त 12000 रूपए राजकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने, और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।
- मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2020 अंतर्गत गर्भधारण करने पर पात्र महिला लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी क़िस्त के रूप में 3000 रूपए की आर्थिक मदद की जायेगी.
- शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी।
- प्रसूति सहायता योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिला और पंजीकृत असंगठित महिला मजदूरों को दी जायेगी.
Kisan Karj Mafi Yojana
एमपी प्रसूति सहायता योजना 2020 के दस्तावेज़ (पात्रता )
- यह योजना मध्य प्रदेश के गर्भवती महिलाओं के लिए है, इसलिए आवेदिका मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
- इस योजना के पात्र 18 वर्ष से अधिक गर्भवती महिला होगी.
- आधार कार्ड
- मजदूरी पंजीयन कार्ड
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
- डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
- बैंक पास बुक
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोज
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना
प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?
राज्य की इच्छुक महिला आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कर सकती है. आइये जानते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है.
- इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला आवेदक को लोक स्वास्थय केंद्र, और परिवार कल्याण विभाग जाकर वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरकर, सारे आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लोक स्वस्थ्य केंद्र और परिवार कल्याण विभाग में जमा कराना होगा.
- सहायतार्थ राशि प्राप्त करने के लिए महिला आवेदक को एएनएम अथवा चिकित्सक द्वारा भरा हुआ सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी.
- इस योजना में आवेदिका को आवेदन प्रसव से 6 हफ्ते पहले करना होगा, यदि किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाते तो प्रसव के तुरंत बाद आवेदन किया जा सकता है.
महत्वपूर्ण लिंक्स
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