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मध्यप्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 ऑनलाइन आवेदन | MP Prasuti Sahayata Yojana Form PDF

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MP Prasuti Sahayata Yojana 2023: नमस्कार दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं, की हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सरकार द्वारा क्रियान्वित नवीन योजनाओं के बारे में जानकारी देते है, ताकि आपको केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं के बारे में पता रहे, और आप सभी योजनाओं का लाभ ले सके. इस लेख में हम मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा संचालित मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 के बारे में अवगत कराने जा रहे हैं. इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख पर अंत तक बने रहे.

MP Prasuti Sahayta Yojana 2023

मध्यप्रदेश वासियों प्रसूति सहायता योजना को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा (प्रसूति योजना) योजना के नाम से जाना जाता है. इस योजना का सुभारम्भ अप्रैल 2018 में किया गया था, जो की प्रदेश में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान आर्थिक सहायता प्रदान करना है.

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2023 रजिस्ट्रेशन

इस योजना का लाभ अधिकतम तीन प्रसूति तक देय है! 45 दिन का न्यूनतन वेतन पंजीकृत महिला श्रमिको हेतु, तथा 1400 रू. पोषण भत्ता ग्रामीण क्षेत्र हेतु एवं 1000 रू. शहरी क्षेत्र के लिये तथा 15 दिन का न्यूनतम वेतन पंजीकृत पुरूष श्रमिक हेतु। सहायता 3 बच्चो तक सीमित (प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को घोषित न्यूनतम वेतन के आधार पर) आवेदन प्रसूति से 60 दिवस के भीतर सिविल सर्जन /खंड चिकित्सा अधीकारी एवम स्वास्थ अधीकारी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है!

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Madhya Pradesh Prasuti Sahayata Scheme 2023 Overview

योजना का नाम प्रसूति सहायता योजना
किसके द्वारा शुरू की गयी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
लॉन्च की तारीक1 अप्रैल 2018
आर्थिक सहायता16000 रूपये
लाभार्थी राज्य की श्रमिक गर्भवती महिलाये
आवेदन की प्रक्रियाऑनलाइन / ऑफलाइन
योजना की श्रेणीसरकारी योजना
ऑफिसियल वेबसाइटयहाँ क्लिक करें

मध्य प्रदेश प्रसूति योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्रसूति के दौरान असंगठित मजदूर महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, और उच्च जोखिम गर्भावस्था की शीघ्र पहचान, सुरक्षित प्रसव, गर्भवती माँ एवं नवजात शिशु का समय पर टीकाकरण, और महिला एवं शिशु के स्वास्थय के लिए नकद प्रोत्साहन देना है.

प्रसूति सहायता योजना में दी जाने वाली सहायतार्थ राशि

  • इस योजना के तहत दी जाने वाली 16000 हजार रूपए की धनराशि गर्भवती महिलाओं को दो किस्तों में दी जायेगी.
  • पहली क़िस्त 4000 हजार रूपए की गर्भावस्था के दौरान निर्धारित समय में अंतिम तिमाही तक चिकित्सक और एएनएम द्वारा प्रसव की 4 जांच पूरी करने पर मिलेगी.
  • दूसरी क़िस्त 12000 रूपए राजकीय चिकित्सालय में प्रसव होने, व नवजात शिशु का संस्थागत जन्म उपरान्त पंजीयन कराने, और शिशु को जीरो डोज, वीसीजी, ओपीडी और एचपीवी टीकाकरण कराने के बाद मिलेगी।
  • मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना 2020 अंतर्गत गर्भधारण करने पर पात्र महिला लाभार्थी को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में पहली और दूसरी क़िस्त के रूप में 3000 रूपए की आर्थिक मदद की जायेगी.
  • शेष एक हजार रुपये की राशि हितग्राही को मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना से की जायेगी।
  • प्रसूति सहायता योजना का लाभ 18 वर्ष से अधिक की गर्भवती महिला और पंजीकृत असंगठित महिला मजदूरों को दी जायेगी.

एमपी प्रसूति सहायता योजना 2023 के दस्तावेज़ (पात्रता )

  • यह योजना मध्य प्रदेश के गर्भवती महिलाओं के लिए है, इसलिए आवेदिका मध्य प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए.
  • इस योजना के पात्र 18 वर्ष से अधिक गर्भवती महिला होगी. 
  • आधार कार्ड 
  • मजदूरी पंजीयन कार्ड 
  • राशन कार्ड 
  • निवास प्रमाण पत्र 
  • प्रेग्नेंसी का प्रमाण पत्र
  • डिलीवरी सम्बन्धी दस्तावेज़
  • बैंक पास बुक 
  • मोबाइल नंबर 
  • पासपोर्ट साइज फोटोज

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मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?

राज्य की इच्छुक महिला आवेदक इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कर सकती है. आइये जानते हैं, इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करना है.

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए महिला आवेदक को लोक स्वास्थय केंद्र, और परिवार कल्याण विभाग जाकर वहां से आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
  • आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी आवश्यक जानकारी भरकर, सारे आवश्यक दस्तावेज आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर लोक स्वस्थ्य केंद्र और परिवार कल्याण विभाग में जमा कराना होगा.
  • सहायतार्थ राशि प्राप्त करने के लिए महिला आवेदक को एएनएम अथवा चिकित्सक द्वारा भरा हुआ सत्यापित मातृत्व एवं शिशु सुरक्षा कार्ड की छायाप्रति प्रस्तुत करनी होगी.
  • इस योजना में आवेदिका को आवेदन प्रसव से 6 हफ्ते पहले करना होगा, यदि किसी कारणवश आवेदन नहीं कर पाते तो प्रसव के तुरंत बाद आवेदन किया जा सकता है.

MP Prasuti Sahayta Yojana Form PDF

आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़यहाँ क्लिक करें
ऑनलाइन ज्ञान पॉइंट होम पेजयहाँ क्लिक करें

Madhya Pradesh Prasuti Sahayta Yojana: FAQs

मध्य प्रदेश प्रसूति सहायता योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत श्रमिक महिलाओं को गर्भवती के दौरान राज्य सरकार द्वारा द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

MP Prasuti Sahayata Yojana के तहत कितने रूपए तक की आर्थिक मदद प्रदान की जाती है?

इस स्कीम के अंतर्गत लाभार्थी महिलाओं को 16000/- रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

प्रसूति सहायता योजना में आवेदन कैसे करें?

इस स्कीम में आवेदन आप विकासखण्ड चिकित्सा अधिकारी/संस्था प्रभारी, सिविल अस्पताल/सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक/अधीक्षक, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में जाकर कर सकते हैं.

एमपी प्रसूति सहायता योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

इस स्कीम से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट labour.mp.gov.in है.

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