महाराष्ट्र प्रवासी पास: दोस्तों जैसा की आप सभी को पता है की, भारत में लॉक डाउन की समय-सीमा अब 03 मई 2020 से बढाकर 17 मई 2020 कर दी गयी है. लॉक डाउन के चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. ऐसे में महाराष्ट्र में मजदूर, छात्र, और अन्य काम से आये हुए लोग प्रवासी बने हुए है, जिससे उन्हें काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे ने यह दिशानिर्देश जारी किये हैं की, अन्य राज्यों के लोग जो महाराष्ट्र में फंसे हुए है, महाराष्ट्र प्रवासी पास बनाकर अब अपने घर वापस जा सकेंगे.
महाराष्ट्र प्रवासी पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन आवेदन करने के बाद महाराष्ट्र प्रशासन द्वारा आपको दस्तावेज दिया जाएगा, और जो भी लोग अपने राज्य जाएंगे उन्हें 14 दिनों के लिए क्वारंटाइन किया जाएगा. इस लेख में हम जानेंगे की महाराष्ट्र प्रवासी पास बनाने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी, तथा ऑनलाइन प्रवासी पास बनाने के लिए कैसे आवेदन करना है इसकी जानकारी मुहैया कराने जा रहे है, इसलिए लेख को अंत तक पढ़ना न भूलना.
Show Contents
महाराष्ट्र प्रवासी पास | Maharashtra Migrant Registration
कोरोना वायरस (Covid-19) के बढ़ते संक्रमण के कारण अब लॉक डाउन की समय सीमा बढ़ाकर 17 मई 2020 कर दी गयी है. ऐसे में राज्य सरकार बाहर फंसे अपने लोगों की घर वापसी के लिए प्रवासी पंजीकरण की व्यवस्था शुरू कर दी है. महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा भी महाराष्ट्र में फंसे अन्य राज्य के लोग, और महाराष्ट्र के लोग जो अन्य राज्यों में फंसे हुए है अब घर वापसी के लिए ऑनलाइन प्रवासी पास बनवा सकते है, और अपने घर जा सकते है. हालांकि घर जाने से पहले आपका कोरोना टेस्ट होगा, और आपको 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन और 14 दिनों के क्वारंटाइन के लिए भेजा जा सकता है.
महाराष्ट्र प्रवासी पास बनवाने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोज
- डॉक्टर की मेडिकल रिपोर्ट
- अभी आप जिस राज्य में हैं वहां का पता
- आपको कहाँ जाना है उस स्थान का पता
महाराष्ट्र प्रवासी पास बनवाने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश
दोस्तों प्रवासी पास बनवाने के सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किये जिनको जानना आपके लिए अति आवश्यक है.
- जो भी प्रवासी घर जाएंगे यात्रा करने से पहले उन्हें अपना टेस्ट करवाना होगा.
- घर जाते ही प्रवासी को 14 दिनों के लिए होम आइसोलेशन और क्वारंटाइन किया
जाएगा. - घर जाते समय सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जाएगा.
- आवेदन करने के बाद जब तक आपको प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती तब तक आपको इंतज़ार करना होगा.
- यात्रा के दौरान आपके पास मास्क और सेनिटाइजर का होना आवश्यक है.
महाराष्ट्र प्रवासी पास बनाने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
यदि आप महाराष्ट्र राज्य में आने या महाराष्ट्र राज्य से अपने गृह जिले जाने के लिए प्रवासी पास बनवाना चाहते है तो, आप निम्नलिखित प्रक्रिया को फॉलो कर महाराष्ट्र प्रवासी यात्रा पास के लिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते है.
- ऑनलाइन प्रवासी पास बनवाने के लिए covid19.mhpolice.in इस लिंक पर क्लिक करें.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद पेज को स्क्रोल करके Apply For Pass Here पर क्लिक करें.
- उसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर एक पेज ओपन होगा, जिसमे आपसे पूछा जाएगा की आपको महाराष्ट्र से बाहर जाने के के लिए पास बनवाना है या नहीं, पास बनवाने के लिए हाँ पर क्लिक करें. और उसके बाद आपके साथ कितने व्यक्ति जा रहे है, यह सेलेक्ट कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही, ऑनलाइन महाराष्ट्र प्रवासी पास रजिस्ट्रेशन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र ओपन हो जाएगा.
- आवेदन फॉर्म में मांगी गयी सभी जानकारी सही सही भरकर, आवेदक का फोटो, आधार कार्ड, और Doctor Certificate / Fitness Certificate को आवेदन फॉर्म में अपलोड कर सबमिट बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार उपरोक्त प्रक्रिया का अनुसरण कर आप आसानी से महाराष्ट्र प्रवासी यात्रा पास के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
महाराष्ट्र प्रवासी पास आवेदन की स्थिति और डाउनलोड कैसे करें ?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ.
- आधिकारिक वेबसाइट ओपन होने के बाद Check Status/Download Pass पर क्लिक करें.
- विकल्प पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन होगा, जिसमे आपको टोकन नंबर डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके आवेदन का स्टेटस आपके सामने होगा, आपके आवेदन पत्र को स्वीकृति मिल जाने के बाद आप यहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते है.