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मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा, ऑनलाइन आवेदन | Mera Pani Meri Virasat Scheme Apply Online

मेरा पानी मेरी विरासत योजना | Mera Pani Meri Virasat | Mera Pani Meri Virasat Scheme Apply Online | हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना रजिस्ट्रेशन फॉर्म

मेरा पानी मेरी विरासत योजना 2021: जैसा की आप सभी को पता है की हमारी वेबसाइट के माध्यम से हम आपको सभी सरकारी योजनाओं के बारे में पूरी जानकारी प्रदान करने की कोशिश करते हैं ताकि आप किसी भी योजना का लाभ पाने से वंचित न रहे. आज के लेख में हम ऐसी ही एक योजना के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम हैं मेरा पानी मेरी विरासत योजना. इस योजना को हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लांच की गयी है.

इस योजना के अंतर्गत डार्क जोन में आने वाले किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने पर जोर देने को कहा है. इस योजना के अंतर्गत डार्क जोन में शामिल क्षेत्रों में धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को 7 हजार रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जायेगी. इस लेख में हम आपको इस योजना से जुडी और अन्य बाते साझा करने जा रहे हैं इसलिए लेख पर अंत तक बने रहे.

मेरा पानी मेरी विरासत योजना | Mera Pani Meri Virasat Scheme

इस योजना के अंतर्गत मनोहरलाल खट्टर जी ने जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किसानों से अपील की है. इस योजना को लांच करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बताया की प्रदेश के कुछ हिस्से डार्क जोन में है. पहले जहाँ पानी की गहराई 20 मीटर थी अब वह 40 मीटर रह गयी है.

Mera Pani Meri Virasat Yojana में 40 मीटर से ज्यादा गहराई वाले 19 ब्लॉक शामिल किये गए है. इनमे 11 ब्लॉक ऐसे है जहा धान की फसल नहीं होती। इनमें से भी आठ ब्लॉक में धान की रोपाई ज्यादा है जिनमें कैथल के सीवन और गुहला, सिरसा, फतेहाबाद में रतिया और कुरुक्षेत्र में शाहाबाद, इस्माइलाबाद, पिपली और बबैन शामिल हैं।

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इसके आलावा मेरा पानी मेरी विरासत योजना में वह क्षेत्र भी शामिल होंगे जहाँ 50 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाले ट्यूबवेल का इस्तेमाल किया जा रहा। किसान धान की खेती के अलावा अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी की खेती कर सकते है. जिन ब्लॉक में पानी 35 मीटर से नीचे है, वहां पंचायती जमीन पर धान की खेती की अनुमति नहीं मिलेगी।

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Key Points of Mera Pani Meri Virasat Yojana

योजना का नाममेरा पानी मेरी विरासत योजना
किनके द्वारा शुरू की गयीमुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर
लाभार्थीहरियाणा राज्य के किसान
उद्देश्यकिसानो को प्रोत्साहन धनराशि प्रदान करना
ऑफिसियल वेबसाइट यहाँ क्लिक करें

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य जल संरक्षण को बढ़ावा देना है और किसानों को फसल विविधिकरण अपनाने के लिए प्रेरित किया गया | क्योंकि हरियाणा राज्य में धान की खेती ज्यादा होने के कारण वहां 36 ब्लॉक ऐसे हैं, जहां पिछले 12 वर्षों में भू-जल स्तर में पानी की गिरावट दोगुनी हुई है.

हरियाणा मेरा पानी मेरी विरासत योजना की विशेषताएं

  • इस योजना के अंतर्गत डार्क जोन में आने वाले किसान धान की खेती को छोड़कर अन्य वैकल्पिक फसलों की खेती करने से उन्हें सरकार की और से 7000 रूपए प्रति एकड़ सहायता राशि दी जायेगी.
  • धान के आलावा अन्य वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, तिल, कपास, सब्जी की खेती कर सकते है.
  • सरकार मक्का व दाल की खरीदारी करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर इनकी गारंटी से खरीदारी होगी।
  • हरियाणा राज्य के दुसरे ब्लॉक के भी इच्छुक किसान जो धान की खेती छोड़ना चाहते है वह भी इस योजना में आवेदन कर सकते है.
  • सीएम मनोहर लाल ने कहा कि योजना के प्रचार के लिए जल्द ही वेब पोर्टल बनाया जाएगा जिस पर किसान अपनी समस्याएं उठा सकेंगे।

Haryana Mera Pani Meri Virasat Scheme के लाभ

  • इस योजना का लाभ हरियाणा के किसान भाई उठा सकते हैं.
  • इस योजना के तहत धान की खेती न करने वाले किसानों को राज्य सरकार की तरफ से 7000 रूपए प्रति एकड़ की तरफ से धनराशि दी जायेगी.
  • विभाग द्वारा वैकल्पिक फसलें जैसे मक्का, बाजरा, व कपास का फसल बीमा भी सरकारी खर्च पर किया जाएगा.
  • इस योजना के अंतर्गत सभी वैकल्पिक फसलों जैसे मक्का, बाजरा, दलहन की खरीद हरियाणा राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही की जायेगी.

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मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत शामिल किए गए क्षेत्र

  • रतिया
  • गुहला
  • सीवन
  • पीपली
  • इस्माईलाबाद
  • बाबैन
  • शाहजहानाबाद
  • सिरसा आदि

Mera Pani Meri Virasat के अंतर्गत देय प्रोत्साहन

  • इस योजना के अंतर्गत किसान द्वारा 50% या इससे अधिक कृषि भूमि पर धान की जगह मक्का, कपास, बाजरा, दलहन, सब्जियां उगाई जाती है तो किसान को 7000 रूपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी.
  • यदि किसान द्वारा फसल विविधीकरण के लिए सिंचाई यन्त्र खेत में लगाए जाते हैं तो किसान को कुल लागत का सिर्फ जीएसटी ही देना होगा.
  • यदि किसान द्वारा फसल विविधीकरण के अंतर्गत फसल का बीमा कराया जाता है तो किसान के हिस्से की राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया जाएगा.
  • मक्का बिजाई मशीन पर 40% का अनुदान प्रदान किया जाएगा.
  • किसानों को उनके द्वारा बोई गयी फसलों का उचित भुगतान मिले इसके लिए मक्का सुखाने के लिए मंडियों में मशीन की स्थापना की जायेगी.
  • इस योजना के अंतर्गत फसल विविधीकरण अपनाने एवं धान के अलावा अन्य उगाई गई फसलों को राज्य सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर खरीद की जायेगी.
  • मेरा पानी मेरी विरासत योजना के अंतर्गत वह सभी किसान जिन्होंने धान की खेती की जगह फलदार पौधे एवं सब्जियों की खेती की है उन्हें 7000 रूपए प्रति एकड़ की दर से भुगतान किया जाएगा.

मेरा पानी मेरी विरासत योजना हेतु दस्तावेज (पात्रता)

पात्रता

  • आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए.
  • वही किसान इस योजना के पात्र होगा, जो अपनी धान की खेती को छोड़कर वैकल्पिक फसलों को चुनेगा.

दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • पहचान प्रमाण-पत्र
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • जमीन से सम्बंधित कागजात
  • बैंक खाते की पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर

मेरा पानी मेरी विरासत योजना में आवेदन कैसे करे? | How to Apply In Mera Pani Meri Virasat Yojana

हरियाणा राज्य के इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग हरियाणा की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
Mera Pani Meri Virasat
Mera Pani Meri Virasat Yojana Registration
  • इस पेज में आपको अपना आधार नंबर डालकर नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करना होगा.
  • फिर आपको फार्मर डिटेल्स भरनी होगी. ओर टोटल लैंड होल्डिंग और क्रॉप डिटेल्स भरनी होगी।
  • सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट के बटन पर क्लिक करें.
  • इस प्रकार आपका Mera Pani Meri Virasat Yojana का रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाएगा.

यह भी पढ़ें >> हरियाणा सरकार की नई योजनाएं 

मेरा पानी मेरी विरासत हेल्पलाइन नंबर

यदि आपको इस योजना के सम्बद्ध में कोई शिकायत है या आप इस योजना के बारे में और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें.

हेल्पलाइन नंबर1800-180-2117

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