मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना | मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना | CM Solar Pump Scheme MP | Mukhya Mantri Solar Pump Yojana Madhya Pradesh In Hindi | मध्य प्रदेश सोलर पंप योजना में ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें
हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है, हमारी वेबसाइट पर जिसका नाम है onlinegyanpoint.in. दोस्तों आज इस लेख में हम मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के बारे में बताने जा रहे है. मध्यप्रदेश वासियों इस योजना से जुडी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख पर अंत तक बने रहे.
Also check: Narega Job Card List
Table of Contents
- 1 मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, MP Solar Pump Scheme 2020
- 2 मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य | CM Solar Pump Scheme MP
- 3 MP CM Solar Pump Scheme के लाभ
- 4 मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- 5 एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | MP Solar Pump Scheme Online form 2020
क्या है मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ?
आइये जानते हैं इस योजना के बारे में.
मध्यप्रदेश के वह किसान, जिनके पास बिजली कनेक्शन न होने के कारण उन्हें खेतों की सिंचाई करने में समस्या होती है. उन किसानों के लिए बेहद अच्छी खबर है. दरअसल मध्य प्रदेश सरकार द्वारा एक योजना शुरू की गयी है जिसका नाम है, मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना। इस योजना के तहत मध्यप्रदेश के किसानों को सोलर पंप वितरित किये जाएंगे. वितरित किये गए सोलर पम्पों पर केंद्र सरकार और मध्यप्रदेश राज्य सरकार अधिकतम 90 प्रतिशत तक की आर्थिक मदद स्वयं करेंगे.
यदि आप मध्यप्रदेश के निवासी है और आपके पास कृषि योग्य सिंचित भूमि है तो आप ऑनलाइन आवेदन कर इस योजना का लाभ ले सकते हो. योजना के आवेदन शुरू हो चुके है. यदि आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन करना चाहते है, तो इस लेख पर बने रहे. इस लेख में हम आपको ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, योजना से जुड़े नियम व दिशा निर्देश आदि जानकारी से अवगत कराएंगे.
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना, MP Solar Pump Scheme 2020
MP Solar Pump Yojana 2020 के अंतर्गत डीजल एवं पेट्रोल से चलने वाले पम्पों को हटाकर उनकी जगह सोलर पंप लगाएं जायेगें, जिससे किसानों का पैसा बचे और प्रदुषण भी कम होगा. इस योजना के अंतर्गत सबसे पहले सोलर पंप उन किसानों को दिए जाएंगे, जिनकी खेत की दूरी बिजली लाइन से 300 मीटर से अधिक है. इसके आलावा जिन इलाकों में नदी या बाँध हो और पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ऐसे किसानों को प्राथमिकता दी जायेगी.
MP Bhulekh Khasra Khatuni Naksha Online dekehn
मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का उद्देश्य | CM Solar Pump Scheme MP
आज भी मध्यप्रदेश में ऐसे किसान हैं जिनके पास बिजली कनेक्शन न होने के कारण, खेतों की सिंचाई का कार्य डीजल पम्पों द्वारा की जाती है. ऐसे में किसानों का काफी पैसा खर्च हो जाता है. Madhya Pradesh Solar Pump Yojana 2020 के तहत राज्य के करीब 18 हजार किसानों को सोलर पंप मुहैया कराये जाएंगे. इस योजना के तहत होने वाले खर्चों का 90 फ़ीसदी सरकार द्वारा वहन किया जाएगा और 10 प्रतिशत किसानों द्वारा.
मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना के लिए जरुरी जानकारी
सोलर पम्प स्थापना हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं, जिसमें भारत शासन व मध्यप्रदेश शासन द्वारा अनुदान दिया जा रहा है। इस योजनांतर्गत कृषक को सोलर पम्प का लाभ इस शर्त पर दिया जाएगा कि कृषक की कृषि भूमि के उस खसरे/बटांकित खसरे पर भविष्य में विद्युत पम्प लगाये जाने पर उसको विद्युत प्रदाय पर कोई अनुदान देय नहीं होगा। कृषक द्वारा स्वप्रमाणीकरण भी दिया जाएगा कि वर्तमान में कृषक के उस खसरे/बटांकित खसरे की भूमि पर विद्युत पम्प संचालित/ संयोजित नहीं है। यदि सम्बन्धित कृषक उक्त विद्युत पम्प का कनेक्शन विच्छेद करवा लेता है अथवा उस पर प्राप्त अनुदान छोड़ देता है, तब उसे सोलर पम्प स्थापना पर अनुदान दिया जा सकता है।
अनुदान पर सोलर पंप देने की प्रमुख शर्ते –
- सोलर पंप स्थापित करने के लिए आवेदक की स्वयं की भूमि होनी चाहिए.
- सोलर पंप का उपयोग केवल कृषि और सिंचाई सम्बंधित कार्यों में होगा, इसका विक्रय या हस्तांतरण नहीं होगा.
- सोलर पंप की स्थापना हेतु स्वीकृति प्राप्त करने के लिए प्रार्थी का मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड द्वारा निर्धार्रित पात्रता मापदंड का पूरा होना जरुरी है.
- प्रार्थी को आवेदन-पत्र के साथ निर्धारित राशि रूपए 5000/- “मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड, भोपाल’’ के पक्ष में ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।
- राशि प्राप्त होने के पश्चात लगभग 120 दिनों के भीतर सोलर पंप स्थापना का कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा.
सोलर पंप की कीमत और आर्थिक सहायता इतनी होगी प्राप्त :
क्र. | सोलर पंपिंग सिस्टम के प्रकार | हितग्राही किसान अंश ( रु.) | डिस्चार्ज ( लीटर प्रतिदिन ) |
---|---|---|---|
1. | 1 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 19,000 /- | 30 मी. के लिए 45600 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. |
2. | 2 एच.पी.डी.सी. सरफेस | 23,000 /- | 10 मी. के लिए 198000 शट आँफ डायनेमिक हेड 12 मी. |
3. | 2 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 25,000 /- | 30 मी. के लिए 68400 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. |
4. | 3 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 36,000 /- | 30 मी. के लिए 114000 शट आँफ डायनेमिक हेड 45 मी. 50 मी. के लिए 69000 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 45000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. |
5. | 5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 72,000 /- | 50 मी. के लिए 110400 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 72000 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 50400 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
6. | 7.5 एच.पी.डी.सी. सबमर्सिबल | 1,35,000 /- | 50 मी. के लिए 155250 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 101250शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 70875 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
7. | 7.5 एच.पी.ए.सी. सबमर्सिबल | 1,35,000 /- | 50 मी. के लिए 141750 शट आँफ डायनेमिक हेड 70 मी. 70 मी. के लिए 94500 शट आँफ डायनेमिक हेड 100 मी. 100 मी. के लिए 60750 शट आँफ डायनेमिक हेड 150 मी. |
MP CM Solar Pump Scheme के लाभ
- इस योजना से किसानों के ऊपर वित्तीय बोझ कम होगा.
- सोलर पंप योजना से बिजली की काफी बचत होगी.
- सोलर पंप योजना से बिजली उत्पादन में सहायता मिलेगी.
- डीजल के इस्तेमाल से होने वाले खर्चे और प्रदुषण पर रोक लगेगी.
मध्यप्रदेश सोलर पंप योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए.
- राशन कार्ड
- आधार कार्ड
- भूमि की कागजात
- निवास प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटोज
एमपी मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना ऑनलाइन आवेदन कैसे करें | MP Solar Pump Scheme Online form 2020
दोस्तों आप मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री सोलर पंप योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.
जरुरी लिंक्स
आधिकारिक वेबसाइट
विस्तृत आवेदन प्रक्रिया