Mukhy Mantri Shahri Nikay Swamitva Yojana 2022: हरियाणा सरकार प्रदेश के ऐसे सभी नागरिकों को मकान / दुकान का मालिकाना हक़ प्रदान करने जा रही है जिनका 20 साल या इससे अधिक वर्ष तक मकान / दूकान पर कब्ज़ा है, लेकिन उनके पास मालिकाना हक़ नहीं है। ऐसे सभी नागरिकों को मालिकाना हक़ प्रदान करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का संचालन किया जा रहा है। इस लेख में हम आपको शहरी निकाय स्वामित्व योजना से सम्बन्धित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहें हैं जैसे यह योजना क्या है? इस योजना के लाभ, उद्देश्य, पात्रता, दस्तावेज क्या है आदि। इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।
Show Contents
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2022
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल का शुभारंभ
- Key Highlights Of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022
- मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य
- Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- यूएलबी लॉगिन होने की प्रक्रिया
- शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना 2022
हरियाणा सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का संचालन शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय हरियाणा सरकार द्वारा किया जा रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत फरीदाबाद एवं गुरुग्राम सहित अन्य स्थानीय निकायों में उन सभी नागरिकों को मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा, जिनका दुकान अथवा मकान पर 31 दिसम्बर 2021 तक 20 वर्ष या इससे अधिक की अवधि तक कब्ज़ा है एवं वह काबिज किराएदार, लीज धारक और लाइसेंस फीस दे रहे हैं। Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana के अंतर्गत मालिकाना हक के लिए कलेक्टर रेट पर अधिकतम 50 प्रतिशत तक छूट प्रदान की जायेगी। आपको बता दें की वह नागरिक को शहरी निकाय स्वामित्व योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर रहें हैं उन्हें मार्किट रेट के हिसाब से किराए का भुगतान करना होगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य के तक़रीबन 25000 नागरिकों को लाभ पहुंचेगा।
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना पोर्टल का शुभारंभ
MSNSY के कार्यान्वयन के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा एक पोर्टल का आरम्भ किया गया है। लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से इस योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदन के समय आवेदक को सेल्फ सर्टिफाइड सर्टिफाइड लेटर के माध्यम से प्रॉपर्टी पर कब्जे की अवधि की जानकारी प्रदान करनी होगी। इसके अलावा आवेदक द्वारा किराए की रसीद, किरायेदारी समझौता पत्र, बिजली का बिल, पानी का बिल आदि दस्तावेज जमा कराने होंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए हर सप्ताह सोमवार को पोर्टल खोला जायेगा एवं 1000 आवेदन प्राप्त होने के बाद पोर्टल को बंद कर दिया जाएगा। पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों का एक माह के भीतर अधिकारियों द्वारा सत्यापन किया जाएगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना |
राज्य | हरियाणा |
सम्बंधित विभाग | शहरी स्थानीय निकाय निदेशालय |
उद्देश्य | मालिकाना हक़ प्रदान करना |
लाभार्थी | हरियाणा राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
साल | 2022 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://ulbshops.ulbharyana.gov.in/ |
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मालिकाना हक पर कलेक्टर रेट में छूट
कब्जे की अवधि | कलेक्टर रेट में छूट |
20 साल | 20% |
25 साल | 25% |
30 साल | 30% |
35 साल | 35% |
40 साल | 40% |
45 साल | 45% |
50 साल या फिर 50 साल से अधिक | 50% |
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना का उद्देश्य
हरियाणा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य राज्य के ऐसे नागरिक जिनका मकान / दुकान पर 31 दिसम्बर 2021 तक 20 साल तक या इससे अधिक का कब्ज़ा है उन्हें उनका स्वामित्व यानि मालिकाना हक प्रदान प्रदान करना है। इस योजना से माध्यम से नागरिक अपनी मकान / दुकान पर मालिकाना हक प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार होगा एवं वह आत्मनिर्भर व सशक्त बनेंगे।
Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022 के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी द्वारा की गयी है।
- इस योजना के अंतर्गत राज्य के ऐसे नागरिकों जिनका मकान / दुकान पर 20 साल या इससे अधिक अवधि तक का कब्ज़ा है, उन्हें मालिकाना हक प्रदान किया जाएगा।
- ये मालिकाना हक उन्हें कल्लेक्ट्रेट से कम राशि का भुगतान करके प्रदान किया जायेगा।
- वह सभी नागरिक जो इस योजना का लाभ नहीं उठाएंगे उन्हें मार्किट दर से किराए का भुगतान करना होगा।
- Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022 के माध्यम से राज्य के लगभग 25000 लोगों को लाभ मिलेगा।
- इस योजना के माध्यम से हरियाणा सरकार के पास 1000 करोड़ रूपए का राजस्व आने की सम्भावना है।
- शहरी निकाय स्वामित्व योजना के सफल संचालन के लिए एक पोर्टल लांच किया गया है।
- लाभार्थी इस पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
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मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की पात्रता
- आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास मकान अथवा दुकान का 31 दिसंबर 2021 तक 20 साल या 20 साल से अधिक का कब्ज़ा होना चाहिए।
- योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण पत्र
- बिजली का बिल
- पानी का बिल
- सेल्फ सर्टिफाइड लेटर
- उप किराएदारी का समझौता पत्र
- किराए की रसीद
- रिटर्न
- फायर एनओसी
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो अपना मकान अथवा दुकान पर मालिकाना हक़ प्राप्त करने के लिए Haryana Shehri Nikay Swamitva Yojana 2022 में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की ऑफिसियल वेबसाइट ulbshops.ulbharyana.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Register Here” की लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको पूरा नाम, ईमेल आईडी, एवं मोबाइल नंबर दर्ज करके “Generate OTP” बटन पर क्लिक करना होगा।
- अब आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- आपको अगले पेज में वह ओटीपी दर्ज करके “Create User” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना होगा।
- लॉगिन होने के लिए आपको होम पेज पर जाकर “Citizen Login” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको Apply for sale of Shop/House या Raise Claim / Objection में से किसी एक विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” बटन पर क्लिक करना है।
- अब आपको पुनः एक ओटीपी प्राप्त होगा, आपको वह ओटीपी निर्धारित बॉक्स में दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना है।
- लॉगिन होने के बाद आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आवेदन फॉर्म में आपको पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारी एवं दस्तावेज अपलोड करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय स्वामित्व योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Citizen Login” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- उसके बाद आपको आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- आपको वह ओटीपी दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे।
यूएलबी लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको मुख्यमंत्री शहरी निकाय योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “ULB Login” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको मोबाइल नंबर दर्ज करके “Send OTP” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर आपको एक ओटीपी प्राप्त होगा।
- आपको वह ओटीपी दर्ज करके “Login” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार यूएलबी लॉगिन कर सकते हैं।
शहरी निकाय स्वामित्व योजना से जुड़े प्रश्न उत्तर
इस स्कीम के अंतर्गत हरियाणा सरकार राज्य के उन नागरिकों को दुकान / मकान पर मालिकाना हक़ प्रदान करेगी जो पिछले 20 वर्षों या उससे ज्यादा समय से किसी दुकान या मकान पर काबिज़ हैं।
इस स्कीम से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट https://ulbshops.ulbharyana.gov.in है।
आवेदक हरियाणा राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए। वह सभी नागरिक जिनका 20 वर्ष या उस से अधिक या फिर 31 दिसंबर 2021 तक का कब्ज़ा होना चाहिए।
इस स्कीम में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, बिजली / पानी का बिल, सेल्फ सर्टिफाइड लेटर, उप किरायेदारी का समझौता पत्र, किराए की रसीद, रिटर्न, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
आप योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रकिया हमने इस लेख में साझा की है।