मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना ऑनलाइन आवेदन | Gujarat Kisan Sahay Yojana Online Form | किसान सहाय योजना पंजीकरण स्टेटस
Mukhymantri Kisan Sahay Yojana 2022: किसानों को आर्थिक राहत पहुँचाने के लिए गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी जी द्वारा 10 अगस्त 2020 को “मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना” की शुरुआत की गयी है. इस योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों की फसलों का नुकसान यदि प्राकृतिक आपदाओं के कारण होता है, तो इसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जायेगी. सरकार के मुताबिक़ 4 हेक्टेयर तक की भूमि वाले किसी भी किसान को इस स्कीम का लाभ मिलेगा.
Gujarat Kisan Sahay Yojana के तहत किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण यदि किसी किसान की 33 से 60 फ़ीसदी फसल नष्ट होती है, तो सरकार प्रति हेक्टेयर 20000 रूपए की राहत देगी। इसके आलावा 60 प्रतिशत से ज्यादा फसल के नुक्सान होने पर किसान को प्रति हेक्टेयर 25000 रूपए की वित्तीय सहायता दी जायेगी. यह राशि DBT के माध्यम से सीधे किसान के खाते में ट्रांसफर की जायेगी.
Show Contents
- Gujarat Kisan Sahay Yojana – કિસાન સહાય
- Key Points of Gujarat Kisan Sahay Yojana
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाएगी?
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के लाभ
- Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के दस्तावेज़ (पात्रता )
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (કિસાન સહાય ) में आवेदन कैसे करे ?
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाभार्थी सूची
- ऐसे तैयार की जाती है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची
- Gujrat Kisan Sahay Yojana FAQs
Gujarat Kisan Sahay Yojana – કિસાન સહાય
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री विजय रुपाणी ने जानकारी देते हुए बताया की मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना इस साल खरीफ सीजन के लिए लांच की गयी है. यह एक नई फसल बीमा योजना है, जिसके तहत किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। किसान सहाय योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं जैसे: सूखा, बाढ़, बेमौसम बरसात आदि को कवर किया जाएगा. इस स्कीम में राज्य के तक़रीबन 56 लाख किसानों को कवर किया जाएगा.
Key Points of Gujarat Kisan Sahay Yojana
योजना का नाम | मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री विजय रुपानी जी के द्वारा |
लॉन्च की तिथि | 10 अगस्त 2020 |
लाभार्थी | राज्य के किसान |
उद्देश्य | किसानो को मुआवज़ा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | अभी जारी नहीं की गयी है |
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य
यदि किसी किसान की फसल नष्ट हो जाती है तो उस किसान को आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ता है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार द्वारा किसान सहाय योजना की शुरुआत की गयी. इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा, बाढ़, बेमौसम बरसात आदि के कारण यदि किसी किसान की फसल नष्ट होती है, तो उन्हें सरकार मुआवजा देकर उनकी आर्थिक सहायता करना है. इस योजना के जरिये किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना है.
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत किन परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाएगी?
किसान सहाय योजना के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में सहायता प्रदान की जाती है:-
सूखा पड़ने पर: यदि किसी जिले में सूखा पड़ने के कारण, किसानों की फसलें ख़राब हुई है, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत क्लेम किया जा सकता है. सूखा की स्थिति तब मानी जाती है, जब किसी राज्य में 10 इंच से कम बारिश हुई हो.
भारी वर्षा होने पर: यदि किसी किसान की फसल भारी वर्षा के कारण नष्ट हुई हो तो वह किसान इस योजना के अंतर्गत क्लेम कर सकता है. भारी वर्षा से तात्पर्य यदि किसी जिले में 48 घंटे लगातार बारिश हुई हो, अथवा 35 इंच या इससे ऊपर बारिश हुई है तो, ऐसी स्थिति भारी वर्षा की श्रेणी में आती है.
बेमौसम बारिश होने पर: यदि किसी किसान की फसल बेमौसम बारिश होने के कारण नष्ट हुई हो, तो ऐसी स्थिति में किसान मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत क्लेम कर सकता है. बेमौसम बारिश से तात्पर्य यदि किसी जिले में 15 अक्टूबर से लेकर, 15 नवंबर तक 50 एमएम से ज्यादा बारिश 48 घंटे लगातार पड़ी हो.
गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहायता योजना के लाभ
- इस योजना का लाभ गुजरात के किसानों को दिया जाएगा.
- इस योजना में राज्य के तक़रीबन 56 लाख किसानों को कवर किया जाएगा.
- किसानों की फसल का नुकसान प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने से उन्हें मुआवजा दिया जाएगा.
- गुजरात मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के तहत यदि किसी किसान की 30 से 60 प्रतिशत फसल का नुकसान हुआ है तो उसे प्रति हेक्टेयर 20000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जायेगी.
- यदि किसी किसान की 60 प्रतिशत से अधिक फसल का नुकसान हुआ है तो उसे प्रति हेक्टेयर 25000 रूपए की सहायता दी जायेगी.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों को प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं हैं.
- Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के अंतर्गत ख़ासतौर पर खरीफ़ के मौसम में बारिश की अनियमितता के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई सरकार द्वारा की जाएगी।
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Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana के दस्तावेज़ (पात्रता )
पात्रता
- आवेदक गुजरात का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ राज्य के केवल किसान भाई ही उठा सकते हैं.
- प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का नुकसान होने से मुआवजा राशि प्राप्त करने के पात्र होंगे.
- इस योजना के अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में पंजीकृत सभी 8-ए धारक किसान खाताधारक और वन अधिकार अधिनियम के तहत मान्यता प्राप्त किसानों को भी लाभान्वित किया जायेगा।
दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन से सम्बंधित प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (કિસાન સહાય ) में आवेदन कैसे करे ?
राज्य के जो भी इच्छुक लाभार्थी जो किसान सहाय योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें अभी थोड़ा इंतज़ार करना होगा. यह योजना अभी लॉच की गयी है, और इसके लिए अभी कोई ऑफिसियल पोर्टल लॉच नहीं किया गया है. जैसे ही हमें आवेदन के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त होती है, तो हम आपको हमारे इस लेख के माध्यम से अवगत करा देंगे. इसलिए हमारी वेबसाइट को बुकमार्क करना न भूले. जैसे ही इस योजना की आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी आप इस योजना में आवेदन कर Mukhya Mantri Kisan Sahay Yojana का लाभ उठा सकते हो.
मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना लाभार्थी सूची
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी किसानों की सूची निम्न प्रकार तैयार की जायेगी:-
- सबसे पहले जिला प्रशासन अधिकारी, जिला कलक्टर या उपखण्ड अधिकारी द्वारा उन गाँव की सूची तैयार की जायेगी, जिनकी फसलें ऊपरवर्णित प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट हो गयी हो.
- गाँव की सूची तैयार करने के बाद, यह सूची राजस्व विभाग को भेजी जायेगी.
- राजस्व विभाग द्वारा एक सर्वेक्षण टीम गठित की जायेगी.
- सर्वेक्षण टीम द्वारा अगले 15 दिनों के भीतर फसलों के नुकसान की समीक्षा की जायेगी.
- सर्वेक्षण रिपोर्ट पूरी होने के बाद, सर्वेक्षण रिपोर्ट उपखण्ड अधिकारी या जिला विकास अधिकारी को प्रेषित की जायेगी.
- जिला विकास अधिकारी द्वारा लाभार्थी किसानों की सूची तैयार की जायेगी.
- सूची दो प्रकार से तैयार की जायेगी.
- 33% से 60% तक फसल का नुकसान होने वाले किसानों की सूची
- 60% से अधिक फसल का नुकसान होने वाले किसानों की सूची
ऐसे तैयार की जाती है मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की सूची
- मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना के अंतर्गत लाभार्थी सूची (Kisan Sahay Yojana Beneficiary List) में जिला कलक्टर द्वारा तालुका/गाँव के उन सभी लोगों को सूची में शामिल किया जाएगा, जिनकी फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण के नष्ट हुई है.
- तैयार सूची को राजस्व विभाग से साझा की जायेगी.
- इसके बाद 15 दिवस के भीतर एक सर्वे टीम द्वारा नुकसान की समीक्षा की जायेगी.
- यह सभी प्रक्रिया सफलतापूर्वक होने पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर अपने द्वारा साइन की गयी लाभार्थी सूची घोषित करेगा.
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Gujrat Kisan Sahay Yojana FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसान की फसल प्राकृतिक आपदाओं के कारण नष्ट होती है, तो ऐसी स्थिति में उस किसान को मुआवजा प्रदान किया जाएगा।
इस स्कीम के अंतर्गत 33 प्रतिशत से अधिक फसलों के नुकसान पर प्रति हेक्टेयर 20000 रूपए एवं 60 प्रतिशत से अधिक फसलों के नुकसान पर 25000 हजार रूपए प्रति हेक्टेयर प्रदान की जाती है।
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट अभी लांच नहीं की गयी है।
अभी राज्य सरकार द्वारा आवेदन के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक दिशानिर्देश जारी नहीं किये गए हैं।