Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की घोषणा की है। ऐसे परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिये आवास नही हैं उन्हें राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत भू-खंड (Plots) वितरित करेगी। राज्य के ऐसे सभी परिवार जिनके पास स्वयं का न तो आवास है, और न ही कोई प्लॉट (Plot) है वह इस योजना में आवेदन करके योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लेख में हम आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे योजना के उद्देश्य, लाभ, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज आदि प्रदान करने जा रहें हैं। इसलिए योजना से जुड़े प्रत्येक विवरण को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लेख पर अंत तक जरुर बने रहें।
Show Contents
- Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
- Key Highlights Of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
- मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता
- आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- आवेदन सर्च / प्रिंट करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana FAQs
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Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गयी मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना का उद्देश्य राज्य के ऐसे परिवार जिनके पास रहने के लिए कोई आवास नहीं है, उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन-यापन हेतु राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत भूखंड का स्वामित्व आवंटित करेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी भूमि पर भूखंड आवंटित किये जाएंगे। भूखंड का अधिकतम क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा। इन प्लॉटों के माध्यम से प्रदेश के नागरिक बैंकों से लोन भी ले सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन करना होगा। आवेदन आप स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) की आधिकारिक वेबसाइट https://saara.mp.gov.in/ पर जाकर कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विवरण हमने इस लेख में साझा किया है।
Key Highlights Of Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana 2023
योजना का नाम | मुख्यमंत्री आवासीय भू-आधिकार योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
उद्देश्य | आवासीय प्लॉट प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्ष | 2023 |
ऑफिसियल वेबसाइट | https://saara.mp.gov.in/ |
MP Bhulekh Portal | Click Here |
मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना का उद्देश्य
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का शुरू का मुख्य उद्देश्य राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को भूखंड आवंटित करना है जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए कोई आवास या भूखंड नहीं है। इस योजना के माध्यम से राज्य के गरीब परिवार सम्मानपूर्वक अपना जीवन-यापन कर सकेंगे इससे उनके सामाजिक एवं आर्थिक जीवन स्तर में सुधार होगा। इसके आलावा प्लाट प्राप्त के बाद उसके निर्माण के लिए मध्य प्रदेश आवासीय भू-अधिकार योजना लाभार्थी बैंकों से कर्जा ले सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा 28 अक्टूबर 2021 को की गयी है।
- इस स्कीम के अंतर्गत राज्य के गरीब परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से कोई आवास नहीं है, उन्हें राज्य सरकार भूखंड आवंटित करेगी।
- इस योजना के माध्यम से गरीब परिवारों को निःशुल्क प्लाट वितरित किये जाएगा।
- वितरित किये जाने वाले प्लाट का क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर होगा।
- प्लॉट प्राप्त करने के बाद लाभार्थियों द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से घर का निर्माण करवाया जा सकता है, एवं बैंकों से लोन प्राप्त किया जा सकता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक ग्राम पंचायत में आबादी भूमि पर पात्र परिवारों को आवासीय भूखंड उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से इस योजना का शुभारंभ किया गया है।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन करना होगा।
- लाभार्थी सारा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक के पास पक्का मकान नहीं होना चाहिए।
- वह नागरिक जिनके पास जिनके पास कोई जमीन नहीं है, वह आकस्मिक श्रम से आजीविका कमाते हैं, वह इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
- ऐसे परिवार जिनमे 16 से 59 वर्ष की आयु का कोई भी वयस्क सदस्य नहीं हैं, वह इस योजना में आवेदन करने के पात्र हैं।
- परिवार में 25 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी साक्षर वयस्क नहीं होना चाहिए।
- ऐसे परिवार जिनके पास 5 एकड़ या इससे अधिक भूमि है वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- वह परिवार जिनके पास स्वतंत्र रूप से रहने के लिए आवास है, वह इस योजना का लाभ प्राप्त नहीं कर सकते हैं।
- ऐसे परिवार जो सार्वजानिक वितरण प्रणाली के तहत शामिल है, वह इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
- मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए परिवार में कोई भी सदस्य राजकीय सेवा में नहीं होना चाहिए एवं आयकर डाटा नहीं होना चाहिए।
- आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है दिनांक 01 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में नाम दर्ज है।
आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- राशन कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- आय का प्रमाण
- आयु का प्रमाण
- बैंक खाता विवरण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना 2023 में आवेदन करने की प्रक्रिया
राज्य के इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना” के अंतर्गत “Apply” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा, इस पेज में आपको योजना से सम्बंधित आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हुए होंगे, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़कर “आवेदन करें” बटन पर क्लिक करें।
- बटन पर क्लिक करने के बाद ग्राम की आबादी भूमि पर भूमिस्वामी अधिकार प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र खुलकर आएगा।
- इस फॉर्म में आपको निम्नलिखित विवरणों को दर्ज को करना होगा:-
- जिला
- तहसील
- पटवारी हल्का
- ग्राम का नाम
- आधार नंबर
- समग्र आईडी
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता/पति / पत्नि का नाम
- आवेदक की जन्म दिनांक
- लिंग
- जाति
- मोबाईल नंबर
- ई-मेल
- वर्तमान निवास स्थल का पता
- सभी विवरणों को ध्यानपूर्वक दर्ज करने के बाद “Preview and Submit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
आवेदन सर्च / प्रिंट करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत “Apply” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको निचे आवेदन सर्च / प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको आवेदक का समग्र आई. डी., एवं मोबाइल न. दर्ज करके “खोजें” बटन पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके सामने खुल जायेगी।
पोर्टल पर लॉगइन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन (SAARA) की आधिकारिक वेबसाइट saara.mp.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “लोगिन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज आपको यूज़र नेम, पासवर्ड एवं केप्चा कोड दर्ज करके “लॉग इन” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर सफलतापूवक लॉग इन कर पाओगे।
Mukhyamantri Awasiya Bhu Adhikar Yojana FAQs
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार उन सभी नागरिकों को भू-खंड (Plots) का आवंटन करेगी, जिनके पास रहने के लिए आवास की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
राज्य के वह नागरिक जो इस योजना के अंतर्गत भूखंड प्राप्त करने के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया इस लेख में निहित है।
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट saara.mp.gov.in है।
जी नहीं, केवल मध्य प्रदेश राज्य के स्थाई निवासी ही इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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