Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार द्वारा की गयी है. इस योजना के अंतर्गत उन बच्चों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के कारण हुई है. मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के तहत कोरोना से अनाथ हुए बच्चों को 21 वर्ष की उम्र तक 5000 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी. इस लेख में हम आपको MP Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 से जुडी समस्त जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इसलिए लेख पर आखिर तक बने रहें.
Show Contents
- Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
- Key Highlights In Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 का उद्देश्य
- MP Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- Mukhy Mantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 दावेदारी की शर्तें
- Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?
Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
दोस्तों, जैसा की आप सभी भली भांति जानते हैं की कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने जन सामान्य को बहुत प्रभावित किया है, और इससे प्रदेशभर में मौतों का आंकड़ा भी बढ़ा है. कोरोना वायरस के कारण कई बच्चों के माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु हो गयी है जिसके कारण वह अनाथ हो गए है. ऐसे बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए मध्यप्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना की शुरुआत की है.
इस योजना के अंतर्गत बच्चों को प्रतिमाह 5000 रूपए की वित्तीय सहायता के आलावा शिक्षा एवं राशन सुविधा भी प्रदान की जाएगी एवं सभी बच्चों को प्रतिमाह ₹1500 की आर्थिक सहायता निर्वाह भत्ता के रूप में प्रदान की जाएगी। स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए इस योजना के अंतर्गत बच्चों को ₹500 तक का वाहन भत्ता प्रतिमाह प्रदान किया जाएगा। Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 का लाभ वह सभी बच्चे उठा पाएंगे जिनके माता-पिता या फिर अभिभावक की मृत्यु 1 मार्च 2020 से लेकर 31 जुलाई 2021 के बीच हुई है।
Key Highlights In Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार |
उद्देश्य | वे सभी बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावकों की मृत्यु कोरोना वायरस के कारण हुई है, उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान करना है |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश के वह बच्चे जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 के कारण हो गई हो |
पेंशन की राशि | 5000 रूपए प्रति माह |
भत्ता | 1500 रूपए निर्वाह भत्ता अथवा 500 वाहन भत्ता |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द लांच की जायेगी |
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश के उन सभी बच्चों की आर्थिक सहायता करना है जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोरोना वायरस (Covid-19) के संक्रमण के कारण हो गयी है. Mukhyamantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 के तहत उन सभी बच्चों को 21 वर्ष की आयु तक 5000 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी. इस योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से बच्चों को किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा. इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं राशन भी प्रदान किया जाएगा.
MP Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आरम्भ किया गया है.
- मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के अंतर्गत उन सभी बच्चों को 5000 रूपए प्रतिमाह पेंशन राशि प्रदान की जायेगी, जिनके माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु कोविड-19 संक्रमण के कारण हुई है.
- इसके अलावा बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं राशन प्रदान किया जाएगा.
- यह सभी सुविधाएं बच्चे के 21 वर्ष की आयु तक प्रदान की जायेगी.
- इसका लाभ एक मार्च 2020 के बाद कोरोना से मृत लोगों के आश्रित बच्चों को मिल सकेगा।
- MP Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 निर्वाह भत्ता के रूप में ₹1500 की आर्थिक सहायता एवं वाहन भत्ते के रूप में ₹500 की आर्थिक सहायता भी प्रतिमाह प्रदान की जाएगी।
- कक्षा 1 से पीएचडी तक निःशुल्क शिक्षा
- उच्च शिक्षा एवं तकनिकी शिक्षा संस्थान ऐसे विद्यार्थियों से शुल्क नहीं लेंगे.
- इस योजना के अंतर्गत देय वित्तीय लाभ से बच्चों को किसी और के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ेगा.
Mukhy Mantri Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 दावेदारी की शर्तें
- इस योजना का लाभ शुन्य से 21 वर्ष तक के बच्चों को मिलेगा.
- माता-पिता या अभिभावक की कोरोना से तुरंत या ठीक होने के दो माह में मौत हुई हो.
- RT-PCR, रैपिड एंटीजन टेस्ट और CT Scan के आधार पर डॉक्टर ने कोरोना की पुष्टि की हो.
- परिवार को पहले से सरकारी पेंशन न मिलती हो.
- मुख्यमंत्री कोविड-19 योद्धा कल्याण योजना के तहत लाभ न मिला हो.
Covid-19 Jan Kalyan Yojana 2021 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक दस्तावेज
- कोरोन से माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु का मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र।
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना 2021 में आवेदन कैसे करें?
COVID-19 के संक्रमण के कारण जिन बच्चों के माता-पिता या अभिभावक की मृत्यु हुई है, उन्हें आवेदन करने के लिए निचे दिए गए तरीके को फॉलो करना होगा:-
- सर्वप्रथम शहरी क्षेत्र के उम्मीदवारों को नगर निगम आयुक्त अथवा नगर पालिका या नगर परिषद के सीएमओ एवं ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों जनपद पंचायत के सीईओ ऑफिस जाकर आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को नगर निगम आयुक्त, सीएमओ या फिर जनपद पंचायत के सीईओ के ऑफिस में जमा करना होगा।
- इस योजना को मंजूरी कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा प्रदान की जाएगी।
- इस प्रकार आप मुख्यमंत्री कोविड-19 जन कल्याण योजना के अंतर्गत आवेदन कर पाएंगे।