मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना की शुरुआत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा की गयी है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे माता-पिता जिनकी संतान के रूप में केवल कन्या है, और बेटियों की शादी हो गयी है ऐसे अभिभावकों को आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के माध्यम से देय वित्तीय राशि से अभिभावक दैनिक जीवन में इस्तेमाल की जाने वाली जरुरत की चीजों को खरीद सकेंगे।
Show Contents
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
- Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Highlights
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के लाभ
- एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
- मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
- Kanya Abhibhavak Pension Yojana FAQs
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार ऐसी दम्पति जिसमे पति पत्नी में से किसी भी एक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक हो, जिनकी संतान केवल कन्याएं है, उन्हें सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिये 600 रूपए प्रतिमाह मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना के अंतर्गत दिए जाएंगे। इस योजना में आवेदन करने के लिए आवेदन प्रक्रिया क्या है, किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी आदि सवालों के जवाब जानने के लिए लेख पूरा जरूर पढ़ें.
Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana Highlights
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना |
सम्बंधित विभाग | सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मध्य प्रदेश सरकार द्वारा |
उद्देश्य | ऐसे अभिभावक जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं हैं, उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करना |
वित्तीय सहायता | 600 रूपए प्रतिमाह |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक योजना के लाभ
- इस योजना के अंतर्गत माता-पिता को पेंशन के रूप में प्रतिमाह 600 रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना का लाभ केवल ऐसे उम्मीदवारों को मिलेगा, जिनकी संतान के रूप में केवल कन्याएं है।
- कन्या अभिभावक योजना से माता-पिता को बेटी की शादी के बाद आर्थिक स्थिति से नहीं जूझना पड़ेगा।
- माता-पिता अपना गुजर बसर आसानी से कर सकेंगे।
एमपी कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु पात्रता मानदंड
- आवेदक मध्यप्रदेश का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदन की संतान के रूप में केवल बेटी हो।
- उम्मीदवार आयकरदाता नहीं होना चाहिए।
- कन्या अभिभावक योजना का लाभ लेने के लिए अभिभावक की आयु 60 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (BPL) परिवार से सम्बंधित होना चाहिए।
- बेटी विवाहित होनी चाहिए।
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- राशन कार्ड
- आय प्रमाण-पत्र
- बैंक अकाउंट पासबुक की फोटोप्रति
- पासपोर्ट-साइज फोटो (माता-पिता की)
- पासपोर्ट-साइज फोटो (बेटी की )
- मोबाइल नंबर
मध्यप्रदेश कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार जो कन्या अभिभावक पेंशन योजना में आवेदन करना चाहते है, वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.
ऑनलाइन माध्यम
- सर्वप्रथम उम्मीदवार को मध्य प्रदेश लोक सेवा प्रबंधन की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “कन्या अभिभावक पेंशन योजना” की लिंक दिखाई देगी, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा।
- इस पेज में आपको “Click to Download” के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- उसके बाद “MP Kanya Abhibhavak Pension Scheme Application Form” ओपन हो जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही सही भरें।
- सारी जानकारी भरने के बाद अंत में “सबमिट” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार कन्या अभिभावक पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी।
ऑफलाइन माध्यम
- जो उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम नहीं है, वह ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं।
- सर्वप्रथम आवेदक कन्या अभिभावक आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ को डाउनलोड करें।
- डाउनलोड करने के बाद उसको प्रिंट करवा ले।
- उसके बाद आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी सही-सही भरें।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज अटैच करे।
- सभी जानकारी भरने के बाद शहर में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को मुख्य नगरपालिका अधिकारी अथवा आयुक्त नगर पालिका के ऑफिस में जमा कर दे।
- गांव में रहने वाले लाभार्थी इस फॉर्म को भरकर मुख्य कार्यपालन अधिकारी अथवा जनपद पंचायत में दे सकते हैं।
- इस प्रकार आप Mukhyamantri Kanya Abhibhavak Pension Yojana में आवेदन कर सकते हैं।
Kanya Abhibhavak Pension Yojana FAQs
इस स्कीम के अंतर्गत ऐसे माता-पिता जिनकी आयु 60 वर्ष या इससे अधिक है एवं उनकी संतान के रूप में केवल लड़किया हैं, तो ऐसे माता – पिता को 60 वर्ष की आयु के पश्चात 600 रूपए पेंशन प्रतिमाह प्रदान की जायेगी।
इस योजना को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू किया गया है।
इस स्कीम में आवेदन करने के लिए पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट पासबुक की प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो एवं मोबाइल नंबर इत्यादि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया की जानकारी हमने लेख में ऊपर साझा की है, अधिक जानकारी के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें।
इस योजना से जुडी ऑफिसियल वेबसाइट http://www.mpedistrict.gov.in/ है।
इस स्कीम के अंतर्गत अभिभावकों को 600 रूपए प्रतिमाह पेंशन प्रदान की जायेगी।