मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश में कृषक के पुत्र / पुत्रियों को नवीन उद्यमों / व्यवसाय की स्थापना हेतु आर्थिक सहयोग प्रदान के लिए एक नयी योजना की शुरुआत की गयी है। इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” है। इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत के 10 लाख रूपए से 2 करोड़ तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ कृषक के वह पुत्र/पुत्रियाँ उठा सकती है जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष के बीच है, एवं उनके पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए एवं वह आयकर दाता नहीं होने चाहिए। दोस्तों, इस लेख में हम आपको Mukhymantri Krishak Udyami Yojana 2022 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, लाभ, पात्रता, दस्तावेज, दी जाने वाली वित्तीय सहायता आदि के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी साझा कर रहें हैं, इसलिए एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना से जुडी सम्पूर्ण जानकारी के लिए लेख को आखिर तक जरुर पढ़ें।
Show Contents
- MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता
- Key Highlights Of Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022
- मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 का उद्देश्य
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाएं
- Mukhymantri Krishak Udyami Yojana MP प्रशिक्षण
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश का कार्यान्वयन
- MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
- Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- Mukhymantri Krishak Udhyami Yojana Application Status ट्रैक करने की प्रक्रिया
- आईएफएस कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- Mukhymantri Krishak Udhyami Yojana Helpline Number
- MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana FAQs
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत देय वित्तीय प्रोत्साहन से कृषक के पुत्र / पुत्रियाँ जो स्वयं का व्यवसाय शुरू करने की चाह रखते हैं, उनके लिए यह योजना कारगर साबित होगी। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली सहायता केवल नवीन उद्यम स्थापना पर प्रदान की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत परियोजना के पूँजीगत लागत का 15 प्रतिशत या अधिकतम 12 लाख रूपए सामान्य वर्ग को मार्जिनमनी सहायता के रूप में देय है एवं बीपीएल वर्ग को परियोजना के पूँजीगत लागत 20 प्रतिशत एवं अधिकतम 18 लाख रूपए मार्जिनमनी के रूप में प्रदान किये जायेंगे। MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के अंतर्गत कृषक के पुत्र एवं पुत्रियाँ उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं शुरू कर सकते हैं।
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत देय वित्तीय सहायता
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को नवीन उद्योग स्थापना हेतु राज्य सरकार द्वारा 10 लाख रूपए से लेकर 02 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इस योजना के सहायता से कृषक के पुत्र एवं पुत्री अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना का संचालन किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, पशुपालन विभाग, मत्स्य पालन विभाग आदि विभागों द्वारा किया जाएगा।
Key Highlights Of Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना |
राज्य | मध्य प्रदेश |
सम्बंधित विभाग | उद्योग संचलनालय, मध्य प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग |
उद्देश्य | उद्यम स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | मध्य प्रदेश कृषक पुत्र एवं पुत्री |
आर्थिक सहायता | 10 लाख से 2 करोड़ रूपए तक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | यहाँ क्लिक करें |
हेल्पलाइन नंबर | 0755-2558765 |
ईमेल आईडी | [email protected] |
मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 का उद्देश्य
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषक के पुत्र एवं पुत्रियाँ जो स्वयं का व्यवसाय/उद्योग स्थापित करना चाहते हैं, उन्हें उद्योग स्थापना हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से आर्थिक सहायता प्राप्त करके आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र एवं पुत्रियाँ स्वयं का व्यवसाय स्थापित कर सकेंगे जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे एवं प्रदेश में बेरोजगार की दर में भी गिरावट आएगी। मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना 2022 के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 15 प्रतिशत (अधिकतम 12 लाख रूपए) एवं BPL हेतु परियोजना के पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत (अधिकतम रूपए 18 लाख) प्रदान किया जायेगा।
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मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्र परियोजनाएं
- उद्योग एवं सेवा क्षेत्र से संबंधित कृषि आधारित परियोजनाएं
- एग्रो प्रोसेसिंग
- फूड प्रोसेसिंग
- कोल्ड स्टोरेज
- मिल्क प्रोसेसिंग
- कैटल फीड
- पोल्ट्री फीड
- फिश फीड
- कस्टम हायरिंग सेंटर
- वेजिटेबल डीहाइड्रेशन
- टिशु कल्चर
- कैटल फीड
- दाल मिल
- राइस मिल
- ऑयल मिल
- फ्लोर मिल
- बेकरी
- मसाला निर्माण
- सीड ग्रेडिंग आदि
Mukhymantri Krishak Udyami Yojana MP प्रशिक्षण
udhyउद्यमियों के प्रशिक्षण की व्यवस्था के सम्बन्ध में सम्पूर्ण योजना बनाकर वित्ति विभाग की अनुमति से सम्बंधित विभागों द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। इस कार्यवाही के पश्चात लाभार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मध्य प्रदेश का कार्यान्वयन
इस योजना का कार्यान्वयन किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण विभाग, मछुआ कल्याण तथा मत्स्य पालन विभाग, एवं पशुपालन विभाग के द्वारा किया जाएगा।
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के लाभ एवं विशेषताएं
- इस योजना को उधोग संचलनालय मध्य प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा शुरू किया गया है।
- मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र एवं पुत्रियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
- इस योजना में आवेदन करने के लिए लाभार्थियों की आयु 18-40 वर्ष के बीच होनी चाहिए एवं लाभार्थी न्युनतम 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
- इस योजना के लाभार्थी किसान के पुत्र/पुत्री वह होंगे जिनके माता-पिता अथवा स्वयं के पास कृषि भूमि हो तथा वह आयकरदाता न हो।
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता केवल नवीन उद्यम स्थापना पर दी जायेगी।
- इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ तक की आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी।
- एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 15% या अधिकतम 12 लाख रूपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- बीपीएल हेतु परियोजना के पूँजीगत लागत का 20% या अधिकतम 18 लाख रूपए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी।
- परियोजना के पूँजीगत लागत का 5% प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उद्यमी हेतु 6% प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षों तक (अधिकतम 5 लाख रूपए प्रतिवर्ष) ब्याज पर अनुदान दिया जाएगा।
- इस योजना के अंतर्गत गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षों तक प्रदान की जाएगी।
- इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर कृषक के पुत्र एवं पुत्रियाँ बिना वित्तीय बाधा के अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगी।
- जिससे वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेगी एवं प्रदेश में बेरोजगारी की दर में भी गिरावट आएगी।
मध्य प्रदेश युवा स्वाभिमान योजना
मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना मार्जिन मनी सहायता
वर्ग | पूंजीगत लागत |
सामान्य वर्ग | 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए) |
बीपीएल वर्ग | 20% (अधिकतम 18 लाख रुपया) |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना ब्याज अनुदान
वर्ग | पूंजीगत लागत |
पुरुष उद्यमी | 5% |
महिला उद्यमी | 6% |
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की पात्रता
- आवेदक मध्य प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- लाभार्थी के माता-पिता कृषक होने चाहिए एवं उनके पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।
- उम्मीदवार न्यूनतम 10वीं पास होना चाहिए।
- आवेदक आयकर दाता (Income Tax) नहीं होना चाहिए।
Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana 2022 के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- राशन कार्ड
- 10वीं कक्षा की मार्कशीट
- आय प्रमाण पत्र
- आयु का प्रमाण
- बैंक अकाउंट डिटेल्स
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार को Mukhymantri Krishak Udhyami Yojana 2022 के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत “आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विभागों की सूची खुल जायेगी।
- अब आपको अपनी श्रेणी के अनुसार उपयुक्त विभाग के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Sign Up” सेक्शन के अंतर्गत आवश्यक विवरण दर्ज करके स्वयं को पोर्टल पर पंजीकृत करना है।
- पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना है।
- लॉगिन होने के बाद मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी एवं विवरण सही-सही करें एवं आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- आवेदन फॉर्म पूर्णरूप से भर जाने के बाद अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा।
पोर्टल पर लॉगिन होने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत “आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विभागों की सूची खुल जायेगी, आपको अपनी श्रेणी के अनुसार विभाग का चयन करना है।
- विभाग का चयन करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “लॉगिन सेक्शन” दिखाई देगा।
- यहाँ पर आपको योजना का चयन करके, मोबाइल नं. एवं पासवर्ड दर्ज करके “Submit” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे।
Mukhymantri Krishak Udhyami Yojana Application Status ट्रैक करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको एमपी मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत “आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद विभागों की सूची खुल जायेगी, आपको अपनी श्रेणी के अनुसार विभाग का चयन करना है।
- विभाग का चयन करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “Track Application” के अंतर्गत “Application Number” दर्ज करके “Go” बटन पर क्लिक करना है।
- इस प्रकार आप आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
आईएफएस कोड सर्च करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “मुख्यमंत्री कृषक उद्यमी योजना” के अंतर्गत “आवेदन करें” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको संबंधित विभाग के नाम पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको “Search IFS Code” के अंतर्गत “IFS Code” दर्ज करके “Search” बटन पर क्लिक करना करना है।
- उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपके सामने खुल जायेगी।
Mukhymantri Krishak Udhyami Yojana Helpline Number
यदि आपको कृषक उद्यमी योजना से सम्बन्धित किसी भी प्रकार की और अधिक जानकारी चाहिए तो आप निचे दिए गए कस्टमर केयर नंबर पर संपर्क करें या ईमेल आईडी पर मेल करें:-
- Customer Care No. 0755-6720200 / 0755-6720203
- Email Id: [email protected]
MP Mukhyamantri Krishak Udyami Yojana FAQs
Ans: इस योजना के अंतर्गत कृषक के पुत्र एवं पुत्री को नवीन उद्योग स्थापना करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
Ans: इस योजना के अंतर्गत नया उद्योग शुरू करने पर 10 लाख रूपए से लेकर 2 करोड़ रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
Ans: आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का उल्लेख इस लेख में हमने ऊपर साझा किया है।
Ans: इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, 10वीं कक्षा की मार्कशीट, आयु का प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, मोबाइल नंबर, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट डिटेल्स आदि दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
Ans: इस स्कीम के अंतर्गत सामान्य वर्ग को पूंजीगत लागत का 15% (अधिकतम 12 लाख रुपए), एवं बीपीएल वर्ग को 20% (अधिकतम 18 लाख रूपए) मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जायेगी।
Ans: जी हाँ, कृषक उद्यमी योजना के अंतर्गत पुरुष उद्यमी को पूंजीगत लागत का 5% एवं महिला उद्यमी को पूंजीगत लागत का 6% ब्याज पर अनुदान प्रदान किया जाता है।
Ans: कृषक उद्यमी योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर 07556720200 / 07556720203 है।