छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है। इस स्कीम के अंतर्गत खाली पड़े खेतों में पेड़-पौधे लगाने वाले किसानों को सालाना 10000/- रूपए का अनुदान दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा की गयी है। वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना को छत्तीसगढ़ की राजीव गाँधी किसान न्याय योजना के साथ जोड़ा गया है। वह सभी किसान जिन्होंने धान की फसल के बदले अपने खेतों में वृक्षारोपण करते हैं तो उन्हें आगामी तीन वर्षों तक 10000/- रूपए प्रति एकड़ की दर से सब्सिडी प्रदान की जायेगी।
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मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना
इस योजना की शुरुआत 01 जून 2021 को की गयी थी। इस योजना के तहत गैर वन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर इमारती, गैर इमारती, फलदार वृक्ष, बांस, एवं अन्य लघुपज एवं औषधीय पौधों का वृक्षारोपण किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री भूपेश सिंह बघेल जी ने कहा की ग्राम पंचायत यदि अपने पास मौजूद राशि से वृक्षारोपण करती है तो उन्हें एक साल बाद 10000/- रूपए प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी। इसी प्रकार संयुक्त वन समितियों द्वारा उनके पास मौजूद राशि से वाणिज्यिक एवं राजस्व भूमि पर वृक्षारोपण किया जाता है तो उन्हें भी 10000/- प्रति एकड़ की दर से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए पात्रता
- आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए किसानों, ग्राम पंचायतों या संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के पास 1 एकड़ भूमि होना आवश्यक है।
- Chief Minister Tree Plantation Incentive Scheme 2023 के तहत लाभ तभी प्रदान किया जाएगा जब वृक्षारोपण को सफल एक वर्ष पूर्ण हो चुका होगा।
मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र
- जमीन से सम्बंधित दस्तावेज
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना 2023 में आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको वन परिक्षेत्र कार्यालय में जाना होगा।
- आप कार्यालय जाकर वहां से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लें।
- अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक सही-सही दर्ज करें।
- फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को सम्बंधित कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
- इस प्रकार आप छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री वृक्षारोपण प्रोत्साहन योजना में आवेदन कर सकते हैं।
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