National Pension Scheme Registration: भारत सरकार द्वारा वर्ष 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Yojana) की शुरुआत की गयी थी. इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य भारत के नागरिकों को बुढ़ापे में सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है. दोस्तों इस लेख में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम (NPS) से सम्बंधित सभी जानकारी लेकर आये हैं. इसलिए इस योजना से सम्बंधित सभी जानकारी हांसिल करने के लिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें।
Show Contents
- National Pension Scheme Registration Start
- NPS Rule Change: नोमिनेशन को लेकर बदला नियम
- मैच्योरिटी पर एन्युटी के लिए नहीं लेना होगा अलग से फॉर्म
- डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
- National Pension Scheme Details In Hindi
- NPS Full Form क्या है?
- नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य
- National Pension Scheme के लाभ तथा विशेषताएं
- NPS के लाभार्थी
- राष्ट्रीय पेंशन स्कीम खाता खोलने हेतु पात्रता (दस्तावेज)
- ऑनलाइन एनपीएस खाता कैसे खोलें
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
National Pension Scheme Registration Start
ऑनलाइन एनपीएस अकाउंट (NPS Account) खुलवाने के लिए आपके पास एक मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, नेट बैंकिंग के साथ एक बैंक खाता होना चाहिए जो सक्रिय हो. ऐसे उम्मीदवार जिनकी आयु 18 से 60 वर्ष के बीच है वह एनपीएस खाता खुलवा सकते हैं. एनपीएस एक प्रकार की पेंशन योजना है, जिसके जरिये उम्मीदवार एक अच्छा सेवानिवृत्ति कोष बना सकता है. आइये जानते हैं, इस स्कीम से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी:-
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NPS Rule Change: नोमिनेशन को लेकर बदला नियम
पेंशन नियामक की और से सरकारी एवं निजी कम्पनियों के कर्मचारियों के लिए ई-नोमिनेशन की प्रक्रिया को बदला जा चुका है. नए नियमों के मुताबिक़ नोडल अधिकारी को यह अधिकार होगा की वह आवेदन को मंजूर एवं रिजेक्ट कर सकता है. वाही अगल नोडल अधिकारी ई-नोमिनेशन आवेदन को लेकर 30 दिन तक कोई कार्यवाही नहीं करता है तो आपका आवेदन अपने आप सेंट्रल रिकॉर्डकीपिंग एजेंसी (CRA) में चला जाएगा और स्वतः स्वीकार हो जाएगा। यह नियम 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी हुए हैं.
मैच्योरिटी पर एन्युटी के लिए नहीं लेना होगा अलग से फॉर्म
नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) में निवेश को आसान बनाने के लिए आरआरडीएआई (RRDAI) द्वारा लगातार नियमों में बदलाव किया जा रहा है. हाल ही में आरआरडीएआई (RRDAI) मेच्योरिटी के समय एन्युटी लेने के लिए अगल से फॉर्म भरने के सिस्टम को समाप्त कर दिया है.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
पेंशन निरंतर रूप से जारी रखने के लिए पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष जीवन प्रमाण-पत्र जमा कराना होता है. अब आप जीवन प्रमाण सर्विस का उपयोग करके ऑनलाइन डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं. इसके साथ ही बीमा नियामक ने सभी बीमा कंपनियों से आधार से वेरिफाई किया हुआ लाइफ सर्टिफिकेट अपनाने को कहा है।
National Pension Scheme Details In Hindi
स्कीम का नाम | नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) |
किसके द्वारा लांच की गयी | भारत सरकार |
उद्देश्य | रिटायरमेंट के बाद निवेशको को पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | भारत के नागरिक |
ऑफिशियल वेबसाइट | यहां क्लिक करें |
NPS Full Form क्या है?
NPS की फुल फॉर्म National Pension Scheme है, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय पेंशन स्कीम कहा जाता है.
नेशनल पेंशन स्कीम का उद्देश्य
भारत सरकार द्वारा National Pension Scheme (NPS) लांच करने का मुख्य उद्देश्य सभी निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन की प्रदान करना है. इस स्कीम के माध्यम से निवेशकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है, जिससे रिटायरमेंट के बाद बुढ़ापे में वह किसी के ऊपर निर्भर न रहें, एवं आत्मनिर्भर एवं सशक्त बन सके. इस स्कीम के अंतर्गत उम्मीदवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते हैं.
National Pension Scheme के लाभ तथा विशेषताएं
- यह भारत सरकार द्वारा शुरू की गयी एक पेंशन योजना है, जो निवेशकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन प्रदान करती है.
- इस स्कीम में उम्मीदवार अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार निवेश कर सकते है.
- NPS के अंतर्गत 50000 रूपए तक की अतिरिक्त डिडक्शन 80CCE के तहत क्लेम की जा सकती है.
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम निवेश की सीमा 6000 रूपए है.
- यदि आप इस स्कीम में न्यूनतम सीमा जितना निवेश नहीं कर पा रहें है, तो आपका अकाउंट फ्रिज कर दिया जाएगा, और अपने NPS Account को अनफ्रिज करने के लिए आपको 100 रूपए पेनल्टी का भुगतान करना होगा.
- यदि निवेशक की मृत्यु 60 वर्ष से पहले हो जाती है, तो पेंशन की राशि नॉमिनी को प्रदान की जाती है.
- नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत निवेशक को 12 अंको का एक परमानेंट अकाउंट नंबर (PRAN) प्रदान किया जाता है, जिसके माध्यम से निवेश लेनदेन कर सकता है.
- National Pension Scheme के अंतर्गत एक से ज्यादा अकाउंट नहीं खुलवाया जा सकते हैं।
NPS के लाभार्थी
निम्नलिखित लोग इस खाते में निवेश कर सकते हैं:-
- केंद्रीय सरकार के कर्मचारी
- राज्य सरकार के कर्मचारी
- निजी क्षेत्र के कर्मचारी
- आम नागरिक
राष्ट्रीय पेंशन स्कीम खाता खोलने हेतु पात्रता (दस्तावेज)
- कोई भी भारत का नागरिक एनपीएस खाता (NPS Account) खुलवा सकते हैं.
- उम्मीदवार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- सक्रिय बचत बैंक खाता
- ईमेल आईडी
- मोबाइल
ऑनलाइन एनपीएस खाता कैसे खोलें
ऑनलाइन एमपीएस खाता खुलवाने के लिए निम्नलिखित तरीको का पालन करें:-
- सर्वप्रथम आप नेशनल पेंशन सिस्टम की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “ओपन योर एनपीएस अकाउंट/ कंट्रीब्यूट ऑनलाइन” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा.
- यहाँ आपको “National Pension System” के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
- फिर अगले पेज में आपको “रजिस्ट्रेशन” के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- इसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- रजिस्ट्रेशन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे: एप्लीकेशन टाइप, स्टेटस आफ एप्लीकेंट, रजिस्टर विद, आधार नंबर, मोबाइल नंबर आदि और अकाउंट टाइप में टायर वन ओन्ली सिलेक्ट कीजिए।
- अब आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा ।
- इसके पश्चात आपके सामने पेंडिंग रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- यहाँ पर आपको पूछी गयी समस्त जानकारी जैसे: एनरोलमेंट नंबर, एक्नॉलेजमेंट डेट, अपना नाम, जन्म तिथि, ईमेल एड्रेस आदि डिटेल्स भरनी होगी.
- इसके बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ई साइन फॉर्म खुलकर आएगा.
- इस फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी भरकर सबमिट बटन पर क्लिक करना है.
- इस प्रकार आपके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जायेगी.
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको National Pension Scheme की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के होम पेज पर आपको “National Pension System” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित हुई नयी विंडो में आपको “Contribution NAV T+2” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको Permanent Retirement Account Number (PRAN), Date of Birth, NPS Subscriber Type, Captcha Code आदि दर्ज करना होगा.
- सभी विवरण दर्ज करने के बाद “Verify PRAN” के बटन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपको पेमेंट करने के लिए मांगी गई जानकारी दर्ज करनी होगी।
- इस प्रकार आप कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे।
नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत एनपीएस अकाउंट को आधार से लिंक करने की प्रक्रिया
यदि आप अपने NPS Account को आधार कार्ड से लिंक करना चाहते हैं, तो निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम National Pension Scheme (eNPS) की ऑफिसियल वेबसाइट पर लॉगऑन करना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद आपको लॉगइन आईडी, पासवर्ड तथा कैप्चा कोड दर्ज करके लॉगिन करना होगा.
- लॉगिन होने के बाद आपको अपडेट डिटेल्स के सेक्शन में जाना होगा.
- इसके बाद आपको अपडेट आधार/एड्रेस डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करना है.
- अब आपको अपना आधार नंबर दर्ज करके जेनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड (OTP) आएगा.
- निर्धारित बॉक्स में ओटीपी दर्ज करके प्रोसीड के बटन पर क्लिक करें.
- इस प्रकार आपका आधार आपके एनपीएस अकाउंट से लिंक हो जाएगा.
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