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NSE Scam: नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी चित्रा रामकृष्ण को नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, याचिका भी खारिज; किसी भी वक्त की जा सकती है गिरफ्तार

NSE Scam

ताजा आई जानकारी के मुताबिक चित्रा रामकृष्णा, जो NSE की पूर्व एमडी और सीईओ है, की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली की एक अदालत ने चित्रा की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है जिसके बाद अब यह संभावना है कि सीबीआई चित्र की गिरफ्तारी किसी भी समय कर सकती है हालांकि अभी उनके पास दिल्ली हाईकोर्ट का विकल्प है, जो उन्हें राहत दिला सकता है। अब देखना यह है कि आगे क्या होगा।

गिरफ्तार है चुके है आनंद सुब्रमण्यम;

बीते हफ्ते सीबीआई ने आनंद सुब्रमण्यम को गिरफ्तार किया था, मीडिया की तरफ से दी गई जानकारी के अनुसार उनकी गिरफ्तारी चेन्नई में हुई थी। उन पर NSE के कामकाज से संबंधित गड़बड़ी करने का आरोप है। मिल रही जानकारी के मुताबिक आनंद सुब्रमण्यम 6 मार्च तक सीबीआई हिरासत में रहेंगे ऐसा आदेश दिल्ली की एक अदालत के द्वारा दिया गया।

आपको बता दें कि आनंद सुब्रमण्यम की गिरफ्तारी इसलिए हुई क्योंकि कथित तौर पर रिपोर्ट में उनको एक रहस्यमई योगी के रूप में संदर्भित किया गया। इतना ही नहीं इसे सेबी ने 11 फरवरी को अपने रिकॉर्ड में खारिज कर दिया।

क्या है पूरा मामला?

पिछले महीने सेबी जो कि एक मार्केट रेगुलेटर है, ने 190 पेज की एक रिपोर्ट जारी की थी, रिपोर्ट के जारी होने के बाद से देश की वित्तीय हलकों में तूफ़ान सा खड़ा हो चुका है। सेबी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि NSE के कामकाज में बहुत सी अनियमितताएं हुई हैं। इस रिपोर्ट में इस बात का भी उल्लेख है कि 2013 के अप्रैल महीने से 2016 के दिसंबर महीने तक एक्सचेंज प्रमुख चित्र थी, जो एक अज्ञात शख्स “योगी” के कहने पर 20 साल तक कई छोटे बड़े फैसले लेती रही। इसी वजह से यह गड़बड़ियां हुई।

चित्रा रामकृष्ण के सलाहकार थे आनंद सुब्रमण्यम। सेबी ने आनंद पर तीन करोड़  का जुर्माना लगाया इतना ही नहीं NSE पर भी सेबी के द्वारा दो करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

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