पालनहार योजना राजस्थान 2022 रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया, लाभ, उद्देश्य Palanhaar Yojana Online Application Form pdf Download Palnhar Yojana Scheme 2022 Rajasthan Details in Hindi
पालनहार योजना, राजस्थान 2022: पालनहार योजना राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है. यह योजना 8 फरवरी 2008 से संचालित की गयी थी. इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण, शिक्षा, स्वास्थय, आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार, परिचित व्यक्ति, व्यस्क भाई आदि को पालनहार बनाकर, बच्चे की शिक्षा, पालन पोषण आदि के लिए राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि प्रदान करना ही पालनहार योजना है.
इस लेख के माध्यम से हम आपको Rajasthan Palanhar Yojana 2022 से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं, इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरूर पढ़ें.
Show Contents
- पालनहार योजना, राजस्थान 2022 Palanhaar Yojana Online Application Form
- Rajasthan Palanhar Yojana 2022 Overview
- पालनहार योजना की श्रेणी में आने वाले बच्चे
- राजस्थान पालनहार योजना में सरकार की और से देय लाभ
- पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता/शर्तें
- पालनहार योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- पालनहार योजना राजस्थान 2022 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
- राजस्थान पालनहार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति कैसे देखे?
- पालनहार योजना का विस्तार के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश :-
- Paalanhar Yojna Toll Free Number
- FAQs पालनहार योजना के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
- पालनहार योजना क्या है?
- पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
- पालनहार योजना के लिए क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है?
- पालनहार योजना की Official Website क्या है?
- पालनहार योजना में कितने रूपए की सहायता मिलती है?
- पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
पालनहार योजना, राजस्थान 2022 Palanhaar Yojana Online Application Form
इस योजना के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के बच्चो को 500 रूपए प्रतिमाह और स्कूल में प्रवेश होने के बाद 6-18 वर्ष तक के बच्चों को 1000 रूपए प्रतिमाह सहायता राशि राजस्थान सरकार द्वारा प्रदान की जाती है. इसके अलावा वस्त्र, जूते, तथा अन्य आवश्यक कार्यों हेतु 2000 रूपए की वित्तीय सहायता प्रति वर्ष दिया जाता है. राजस्थान राज्य सरकार की Rajasthan Palanhar Yojana 2022 से उन्हें शिक्षा खाने-पीने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा की जायेगी.
Rajasthan Palanhar Yojana 2022 Overview
योजना का नाम | पालनहार योजना राजस्थान |
इनके द्वारा शुरू की गयी | राजस्थान सरकार |
लाभार्थी | राज्य के बच्चे/ पालनहार |
उद्देश्य | बच्चो की शिक्षा प्रदान करना |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://sje.rajasthan.gov.in/schemes/Palanhar.html |
आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़ | यहाँ क्लिक करें |
पालनहार योजना की श्रेणी में आने वाले बच्चे
- अनाथ बच्चे
- मृत्युदंड/आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी व दूसरे को आजीवन या कारावास की सजा हो चुकी हो बच्चे।
- निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
- पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
- एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
- कुष्ठ रोग पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
- नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
- विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चे।
- तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के बच्चे।
राजस्थान पालनहार योजना में सरकार की और से देय लाभ
- 0-6 वर्ष के बच्चे हेतु – 500 रूपए प्रतिमाह (आंगनवाड़ी जाना अनिवार्य)
- 6-18 वर्ष के बच्चे हेतु – 1000 रूपए प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)
- वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रूपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
पालनहार योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता/शर्तें
- पालनहार एवं बच्चे राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो.
- आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो.
- पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।
आपकी बेटियों के लिए सरकार की 10 योजनाएं, जानिये कैसे मिलेगा इनका लाभ
पालनहार योजना में आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- मूल निवास प्रमाण पत्र
- आधार कार्ड
- मतदाता पहचान पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोज
- आय प्रमाण पत्र
- बच्चों के शैक्षणिक दस्तावेज
- आंगनवाड़ी पंजीयन प्रमाण-पत्र
- बैंक पासबुक
- अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।
- दण्डादेश की प्रति (माता-पिता के मृत्युदंड/आजीवन कारावास होने पर)
- पी.पी.ओ. की प्रति (विधवा होने की स्थिति में)
- पुनर्विवाह प्रमाण पत्र (विधवा माता की दुबारा शादी होने पर)
- एच.आई.वी./एड्स पीड़ित माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में ऐ.आर.टी. सेंटर द्वारा जारी ऐ.आर.डी. डायरी की प्रति
- कुष्ठ रोग पीड़ित माता/पिता के बच्चे के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गए चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।
- नाता जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गए हुए एक वर्ष से भी अधिक होने का प्रमाण पत्र की प्रति।
- 40% विकलांगता/निःशक्तता प्रमाण-पत्र (विशेष योग्यजन माता/पिता के बच्चों के प्रकरण मे)
पालनहार योजना राजस्थान 2022 में ऑनलाइन आवेदन कैसे करे?
पालनहार योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से किया जा सकता है. यदि आप ऑफलाइन आवेदन करना चाहते हो तो शहरी क्षेत्रों में विभागीय जिला अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया जाता है. आपको सभी दस्तावेजों के साथ आवेदन-पत्र भरकर इन कार्यालयों में जमा करना होगा. सभी दस्तावेजों के सत्यापन होने के बाद आपको पालनहार योजना के अंतर्गत राशि मिलना शुरू हो जायेगी.
यदि आप पालनहार योजना ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं तो सभी दस्तावेजों को लेकर नजदीकी ईमित्र कियोस्क, या सरल रेखा सेवा केंद्र, या अटल सेवा केंद्र पर जाकर पंजीयन कर सकते हो.
राजस्थान पालनहार योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग जाकर पालनहार योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- आप निचे दिए गए गए लिंक पर क्लिक करके भी आवेदन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
- आवेदन फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद फॉर्म में पूछी जाने वाली सभी आवश्यक जानकारी सही-सही दर्ज करें.
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को समाज कल्याण विभाग जाकर जमा करा दें.
- इस प्रकार आपका Rajasthan Palanhar Yojana Registration 2022 में सफलतापूर्वक आवेदन हो जाएगा.
Important Links
राजस्थान पालनहार योजना में भुगतान की स्थिति कैसे देखे?
इच्छुक उम्मीदवार जिन्होंने पालनहार योजना में आवेदन किया है, और वह भुगतान की स्थिति देखना चाहते हैं तो निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें।
- सर्वप्रथम आपको सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने बाद आपको होम पेज को स्क्रॉल करके “Apply Online/E-Services” के सेक्शन में से आपको “Palanhar Payment Status” पर क्लिक करना है.
- क्लिक करने के बाद एक नयी विंडो खुल जायेगी. इस पेज पर आपको Academic Year, भामाशाह नंबर और एप्लीकेशन आईडी, कैप्चा कोड आदि को भरकर “Get Status” पर क्लिक करना है.
- इसके बाद आपके सामने भुगतान की स्थिति आ जाएगी।
पालनहार योजना का विस्तार के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी आदेश :-
- संशोधित नियम, 2007 दिनांक 25.04.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 48595 दिनांक 07.08.2007 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा महिला की संतान के संबंध में संशोधित आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 3514 दिनांक 27.01.2010 पुनर्विवाहित विधवा माता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 25816 दिनांक 30.04.2010 कुष्ठ/ एड्स पीडित माता/पिता की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 16901 दिनांक 03.03.2011 नाते जाने वाली महिला की संतान का समावेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 49283 दिनांक 23.06.2011 योजना का संशोधित आवेदन पत्र 01.07.2011 से लागू
- संशोधन आदेश क्रमांक 433 दिनांक 26.04.2013 योजना की परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 1111 दिनांक 1.5.2013 परिभाषा में संशोधन
- संशोधन आदेश क्रमांक 7951 दिनांक 29 मई, 2013 विधवा/नाते गई महिलाओं के बच्चों के सम्बन्ध में आदेश
- संशोधन आदेश क्रमांक 1336 दिनांक 16 मई, 2013 पालनहार को अधिकतम दो माह में राशि का भुगतान करने सम्बन्धी आदेश
Paalanhar Yojna Toll Free Number
यदि आपको राजस्थान पालनहार योजना से जुडी अन्य बातों को जानने के लिए आप निम्न टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर पर बात कर अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं.
टोल फ्री नंबर: 0141-2226638
E-Mail: [email protected]
FAQs पालनहार योजना के सम्बन्ध में अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पालनहार योजना क्या है?
इस योजना के अंतर्गत अनाथ बच्चों के पालन पोषण के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है.
पालनहार योजना में आवेदन की क्या प्रक्रिया है ?
पालनहार योजना में आवेदन हेतु नजदीकी ईमित्रा के माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। ईमित्रा से संबंधित समस्याओं के निदान हेतु ब्लाॅक सामाजिक सुरक्षा कार्यालय में संपर्क करें।
पालनहार योजना के लिए क्या-क्या दस्तावेज आवश्यक है?
पालनहार योजना में पालनहार का भामाशाह कार्ड, बच्चों के अध्ययन प्रमाण पत्र तथा आधार कार्ड एवं मूल निवास हेतु मूलनिवास/राशन कार्ड/मतदाता पहचान पत्र आवश्यक दस्तावेज है.
पालनहार योजना की Official Website क्या है?
इस योजना की Official Website http://www.sje.rajasthan.gov.in है.
पालनहार योजना में कितने रूपए की सहायता मिलती है?
0-6 वर्ष के बच्चे हेतु – 500 रूपए प्रतिमाह
6-18 वर्ष के बच्चे हेतु – 1000 रूपए प्रतिमाह
वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु – 2000 रूपए वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)
पालनहार योजना में भुगतान की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
इस योजना में भुगतान की जानकारी प्राप्त करने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान की आधिकारिक वेबसाइट http://www.sje.rajasthan.gov.in पर जाना होगा.