प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए बहुत लाभदायक योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसलों का नुकसान होने पर किसानों को आर्थिक सहायता मिलती है। किसान भाई प्रधानमंत्री फसल बीमा के तहत जुलाई से सितम्बर तक खरीफ की फसलों का बीमा करवा सकते हैं अगर बीमा नहीं करवाना तो जुलाई अंत तक बैंक में सूचना दें।
अपडेट न्यूज़ : खरीफ सीज़न में केवल 1770 किसानों ने ही फ़सलों का बीमा कराया। ऐसा लग रहा है जैसे किसान प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना से रूचि नहीं दिखा रहे है। सरकार द्वारा किसानों को हर तरीके से प्रेरित करने के वाबजूद केवन 1770 किसानों ने खरीफ़ फसलों का बिमा कराया है। प्रधान मंत्री मोदी ने फसल बीमा योजना के तहत किसान की मेहनत किसी भी आपदा से बेकार नहीं जाये और किसानो को बैंक से केसीसी पर ऋण फसल पर एक से दो प्रतिशत प्रीमियम पर मिल सके।
फसल वर्ष बीमित किसान बीमित राशि प्रीमियम मुआवजा
खरीफ 2016 274118 12262 245 2.23
रबी 2016 10388 6202 43.68 41.15
खरीफ 2017 3637 959 19.18 30.41
रबी 2017 1995 790 11.65 1.54
खरीफ 2018 1515 658 13.17 23.46
रबी 2018 1253 657 9.56 0.17
खरीफ 2019 877 782 5.60 23.82
रबी 2019 1575 924 13.56 3.95
खरीफ 2020 3002 711 14.22 00
रबि 2020 3034 723 34.45 1.80
Show Contents
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत होगा पंजीकरण
केंद्र सरकार ने सभी ऋण प्रदाता बैंकों को यह आदेश दिए हैं की जुलाई से सितम्बर तक ऋणी किसानों का फसल बीमा अनिवार्य रूप से करेंगे। इसके लिए बैंक अपने दस्तावेजों में दर्ज फसल व रकबे के अनुसार किसान के ऋण खाते में सितम्बर तक तक प्रीमियम काटकर अधिकृत कंपनी से बीमा करवाएगी।
केंद्र सरकार ने बैंकों को यह आदेश भी जारी किये हैं की फसल बीमा योजना स्वेच्छिक है। बैंक किसानों पर बीमा करवाने के लिए किसी भी प्रकार का दवाब नहीं डालेगी। जो किसान अपनी फसल का बीमा नही करवाना चाहते, उन्हें 08 जुलाई 2020 तक संबंधित वित्तीय संस्था में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। इस आर्टिकल में इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्रदान करने जा रहें है, इसलिए लेख को पूरा ज़रूर पढ़ें।
जानें कैसे होगा प्रधानमंत्री फसल बीमा किसानों का?
PM Fasal Bima Yojana की आधिकारिक सूचना वेबसाइट पर जारी कर दी गयी है। केंद्र सरकार द्वारा जारी आदेशों के मुताबिक़ ऋण प्रदाता बैंक सितम्बर तक ऋणी किसानों का बीमा अनिवार्य रूप से करवाएगी। जिन किसानों ने Kisan Credit Card की सुविधा ले रखी है, उनका बीमा उनके बैंक खाते से हो जाएगा। जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं करवाना चाहते, उन्हें सितम्बर तक से पहले संबंधित बैंक में जाकर घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड की प्रतिलिपि |
- भूमि की जमाबंदी नक़ल |
- नवीनतम गिरदावरी रिपोर्ट |
- कृषि या राजस्व ग्राम अधिकारी द्वारा जारी फसल बुवाई प्रमाण पत्र।
फसल बीमा योजना का उद्देश्य (लाभ)
- PM Fasal Bima Yojna का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण किसानों की फसल खराब होने पर उन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- प्राकृतिक आपदा जैसे बारिश, सूखा, कीड़े आदि की वजह से फसल का नुकसान होने पर, किसानों को बीमा कवर और वित्तीय सहायता प्रदान कर नुकसान की भरपाई करना।
- किसानों को आधुनिक खेती के लिए प्रोत्साहित करना।
- किसानों की आय को दुगुना करना।
- कृषि क्षेत्र में ऋण की उपलब्धता निर्धारित करना |
खरीफ की इन फसलों का होगा बीमा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इन खरीफ की फसलें जैसे : बाजरा, ज्वार, मक्का, मूंठ, मोंठ, ग्वार, चावल, उड़द, अरहर, सोयाबीन, तिल, कपास, एवं मूंगफली आदि का बीमा करवा सकते हैं।
Important Links-
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | प्रधानमंत्री श्रमिक सेतु पोर्टल |
UP Sugam Sanyojan Yojana | PM Awas Yojana List |
प्रधान मत्री योजना की और लेटेस्ट न्यूज़ के लिये हमारे साथ बने रहिए और अपनी सुझाव हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरुर शेयर करें।