प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021: इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा केंद्रीय बजट भाषण के दौरान 05 जुलाई 2019 को की थी. इस योजना के अंतर्गत देश के छोटे एवं लघु व्यापारी/कारोबारी जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रूपए तक है एवं वह जीएसटी (GST) के अंतर्गत पंजीकृत है उन्हें कवर किया जाएगा. इस योजना के अंतर्गत शामिल लाभार्थियों को प्रतिमाह एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान होगा. दोस्तों, इस लेख में हम आपको PM Karam Yogi Mandhan Yojana से सम्बंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी साझा कर रहें है. इसलिए आपसे अनुरोध है की लेख पर आखिर तक बने रहें.
Show Contents
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana (PMKYM) 2021
- Key Highlights PM Karam Yogi Mandhan Yojana
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 का उद्देश्य
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 के लिए पात्रता
- पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2021 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया
- FAQs (PM Karam Yogi Mandhan Yojana)
PM Karam Yogi Mandhan Yojana (PMKYM) 2021
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत छोटे कारोबारी एवं व्यापारी जिनकी आयु 18 से 40 वर्ष है वही आवेदन कर सकते है. 60 वर्ष की आयु के बाद लाभार्थी को प्रतिमाह 3000 रूपए पेंशन दी जायेगी यह पेंशन राशि लाभार्थी के बचत खाते में डीबीटी के माध्यम से जमा की जायेगी. PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 के सफल एवं पारदर्शी संचालन के लिए सरकार ने भारतीय जीवन बीमा निगम (LiC) को नोडल एजेंसी के रूप में चुना है. इस योजना में 18 वर्ष के उम्र वाले आवेदकों को न्यूनतम 55 रूपए एवं 40 वर्ष की उम्र वाले आवेदकों को न्यूनतम 200 रूपए प्रतिमाह प्रीमियम का भुगतान करना होगा. पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2021 में पंजीकरण के लिए 3.2 लाख जनसेवा केंद्र (CSC) को यह कार्य सौंपा गया है |
Key Highlights PM Karam Yogi Mandhan Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
उद्देश्य | छोटे व्यापारियों को आर्थिक सहायता प्रदान करना |
लाभार्थी | छोटे व्यापारी एवं दुकानदार |
लाभ | 60 वर्ष की आयु के बाद 3000 रु प्रतिमाह पेंशन |
आवेदन करने का तरीका | ऑनलाइन |
ऑनलाइन वेबसाइट पर आवेदन करें | 3.2 लाख सीएससी केंद्र |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 का उद्देश्य
इस योजना को लागू करने का मुख्य उद्देश्य छोटे दुकानदार एवं कारोबारियों को बृद्धावस्था (60 साल की उम्र के बाद) में अच्छे से दैनिक जीवन निर्वाह करने के लिए प्रतिमाह 3000 रूपए की पेंशन देकर आर्थिक सहायता प्रदान करना है. इस योजना के अंतर्गत देय प्रतिमाह पेंशन राशि के माध्यम से छोटे व्यापारी/कारोबारी बृद्धावस्था में किसी के ऊपर निर्भर नहीं होंगे, एवं वह आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे.
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना के लाभ तथा विशेषताएं
- इस योजना का शुभारम्भ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 मई 2019 को गयी थी.
- इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गयी.
- PM Karam Yogi Mandhan Yojana के अंतर्गत छोटे दुकानदार एवं व्यापारियों को शामिल किया गया है.
- छोटे कारोबारियों तथा व्यापारियों की उम्र 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
- योजना के अंतर्गत 60 साल की उम्र के बाद लाभार्थी को 3000 हज़ार रूपए की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह प्रदान की जाएगी.
- यह योजना 50% सरकार द्वारा वित्त पोषित योजना है.
- इस योजना का लाभ 60 वर्ष की आयु पश्चात मिलना शुरू होता है.
- प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 अन्तर्गत जीवन बीमा निगम एक नोडल ऐजन्सी की तरह कार्य करेगी।
- इस योजना के अंतर्गत केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकारे जाएंगे.
- इस योजना के अंतर्गत देय प्रतिमाह पेंशन राशि लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाती है.
- इसलिए उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए.
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PM Karam Yogi Mandhan Yojana 2021 के लिए पात्रता
- आवेदक भारत का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- आवेदन करने वाले की वार्षिक आय 1.5 लाख तक होनी चाहिए।
- आयकर (Income Tax) भरने वाले व्यापारी इस योजना में आवेदन नहीं कर सकते।
- उम्मीदवार भारत में ही कारोबार करता हो.
- भारत से बाहर कारोबार करने वाले व्यापारी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते.
पीएम कर्म योगी मानधन योजना 2021 हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- निवास प्रमाण पत्र (राशन कार्ड, बैंक पासबुक, वोटर आईडी कार्ड)
- पहचान पत्र (पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस)
- GST पंजीकरण संख्या
- बैंक पासबुक की फोटो कॉपी
- हाल ही में खींची पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना के अन्तर्गत देय प्रीमियम
पीएम कर्म योगी मानधन योजना के अंतर्गत केवल 18 से 40 वर्ष के छोटे व्यापारी एवं दुकानदार आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत उम्मीदवारों को प्रतिमाह निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है, जो निम्नप्रकार है:-
प्रवेश आयु | सेवानिवृत्ति आयु | सदस्य का मासिक योगदान (रु.) | केंद्र सरकार का मासिक योगदान (रु.) | कुल मासिक योगदान (रु.) |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5)= (3)+(4) |
18 | 60 | 55 | 55 | 110 |
19 | 60 | 58 | 58 | 116 |
20 | 60 | 61 | 61 | 122 |
21 | 60 | 64 | 64 | 128 |
22 | 60 | 68 | 68 | 136 |
23 | 60 | 72 | 72 | 144 |
24 | 60 | 76 | 76 | 152 |
25 | 60 | 80 | 80 | 160 |
26 | 60 | 85 | 85 | 170 |
27 | 60 | 90 | 90 | 180 |
28 | 60 | 95 | 95 | 190 |
29 | 60 | 100 | 100 | 200 |
30 | 60 | 105 | 105 | 210 |
31 | 60 | 110 | 110 | 220 |
32 | 60 | 120 | 120 | 240 |
33 | 60 | 130 | 130 | 260 |
34 | 60 | 140 | 140 | 280 |
35 | 60 | 150 | 150 | 300 |
36 | 60 | 160 | 160 | 320 |
37 | 60 | 170 | 170 | 340 |
38 | 60 | 180 | 180 | 360 |
39 | 60 | 190 | 190 | 380 |
40 | 60 | 200 | 200 | 400 |
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना 2021 में आवेदन करने की प्रक्रिया
इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते है, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-
- पीएम कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए आपको अपने नज़दीकी जन सेवा केंद्र/सामुदायिक सेवा केंद्र (CSC-Common Service Centre) जाना होगा.
- अपने साथ ऊपरवर्णित सभी आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर जाएँ.
- जन सेवा केंद्र पहुंचकर वहां के एजेंट से कर्म योगी मानधन योजना में आवेदन करने के लिए कहें.
- उसके बाद एजेंट द्वारा आपका इस योजना में आवेदन फॉर्म भरा जाएगा.
- फॉर्म भरने के बाद आपको जन सेवा केंद्र से पावती रसीद (acknowledgment receipt) मिल जायेगी.
- इसका उपयोग भविष्य के सन्दर्भों के लिए किया जा सकता है. इसलिए इसे संभलकर रख लें.
FAQs (PM Karam Yogi Mandhan Yojana)
प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना क्या है?
पीएम कर्म योगी मानधन योजना एक पेंशन योजना है जो छोटे व्यापारियों के लिए शुरू की गयी है जो जीएसटी के अंतर्गत पंजीकृत है एवं जिनका वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ है. इस योजना में लाभार्थी को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना होता है एवं 60 वर्ष बाद उसे 3000 रूपए प्रतिमाह पेंशन के रूप में दिए जाते है.
PM Karam Yogi Mandhan Yojana की प्रीमियम राशि कितनी है?
इस योजना के अंतर्गत प्रीमियम राशि का भुगतान आयु के अनुसार देय है. इस योजना में 18 वर्ष वाले उम्मीदवारों को 55 रूपए एवं 40 वर्ष की उम्र वालों को 200 रूपए हर महीने प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
इस योजना में जुड़ने की समय सीमा क्या है?
इस योजना में जुड़ने के लिए व्यापारियों/कारोबारियों की आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
पीएम कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत कब की गयी?
इस योजना की शुरुआत 31 मई 2019 को की गयी.
इस योजना में आवेदन कैसे करें?
इच्छुक उम्मीदवार जो इस योजना में आवेदन करना चाहते है, वह कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर योजना में जुड़ सकते हैं.