जैसा की सभी जानते है कि कोरोना महामारी बहुत तेजी से फैल रही है। इसको रोकने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाये है। भारत में इस समय कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन लगा हुआ है, इस वजह से अधिकांश प्रवासी मजदुर बेरोजगार हो चुके है। वह अपने घर वापस लौट रहे है, क्योकि उनके सामने खाने-पीने से संबंधित कई सारी परेशानियां खड़ी हो गई है।
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स्कीम के तहत प्रवासी मजदूरों को होगा फायदा
आज इस लेख के माध्यम से आपको एक महत्वपुर्ण जानकारी देने जा रहे है। जो प्रवासी मजदुर गांव लौटे है उनके लिए एक अच्छी खबर है। सरकार उनके खाते में 2000 रूपये की क़िस्त डाल सकती है। यदि वो किसान सम्मान निधि योजना के तहत रेगिस्ट्रशन करते है तो उनको इस योजना के तहत लाभ दिया जायेगा।
केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने न्यूज़ चैनल को बताया है कि यदि कोई मजदुर योजना से जुडी शर्ते और पात्रता के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराते है, तो उन्हें इस योजना के तहत 2000 रूपये की क़िस्त दी जाएगी। ऐसे में यदि शहर से गांव में आने वाले लोग भी यदि इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें भी इस योजना के पात्र माना जायेगा।
PM Kisan योजना ये हैं शर्ते:-
यदि इस योजना के तहत लाभ लेना चाहते है तो खेती की जमीन से जुड़े कागजात होने चाहिए।
आवेदन कर्ता के पास 2 हेक्टेयर की भूमि होनी चाहिए।
स्कीम का लाभ लेने के लिए बैंक अकाउंट आधार कार्ड से जुड़ा होना चाहिए।
पीएम किसान योजना: इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
बता दे, इस योजना का लाभ 10 से अधिक पेंशन पाने वाले किसान को नहीं दिया जायेगा। वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले किसान भी इस योजना से कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।
इसके अलावा आप वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, वर्तमान या पूर्व मंत्री, मेयर, जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक, एमएलसी, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों को इस योजना से कोई लाभ नहीं दिया जायेगा।
PM Kisan कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन
रजिस्ट्रेशन करना अब बहुत ही आसान हो गया है, इसके लिए आपको न तो किसी सरकारी दफ्तर के चक्कर काटने पड़ेगे और न ही आपका समय ख़राब होगा। आप खुद ही घर बैठे मोबाइल या फिर कंप्यूटर से PM kisan samman nidhi योजना में आवेदन कर सकते है। आवेदन कैसे किया जाता है इसके लिए आप यहाँ क्लिक करें।
आवेदन करने के लिए हमारे द्वारा डायरेक्ट लिंक (https://pmkisan.gov.in/RegistrationForm.aspx) दी गई है इसकी मदद से आप आसानी से आवेदन कर सकते है। यदि किसी का नाम खेती के दस्तावेज में है, तो उसके आधार पर वो अलग से लाभ ले सकता है। भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों न हो।
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर (PM Kisan Helpline Number)
पीएम किसान टोल फ्री नंबर: 18001155266
पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर:155261
पीएम किसान लैंडलाइन नंबर्स: 011—23381092, 23382401
पीएम किसान की एक और हेल्पलाइन है: 0120-6025109
ई-मेल आईडी: [email protected]