PM Kisan Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi Yojana) में लाभार्थियों के चयन में 2.5 करोड़ रुपये से अधिक के घोटाले का भंडाफोड़ हुआ है।
पीएम किसान योजना (PM Farmer Scheme) के तहत, प्रति माह 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों (Farmer) के बैंक खातों में जमा की जाती है। ट्रिब्यून समाचार एजेंसी (tribune news agency) द्वारा एकत्र की गई जानकारी से पता चला है कि 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उन गैर-योग्य लोगों के खातों में जमा की गई थी जो खेती की गतिविधियों में शामिल नहीं थे और दूर से कृषि कार्यों से जुड़े थे। उनमें से ज्यादातर सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी और व्यापारी हैं।
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PM Kisan Update: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में हुआ 2.5 करोड़ रुपये का घोटाला
कांगड़ा जिले (Kangra district) में, 2,500 से अधिक व्यक्तियों ने इस योजना (PM Kisan Yojana) का लाभ गलत तरीके से लिया है। सूत्रों ने कहा कि लाभार्थियों का चयन जमीनी स्तर पर करते हुए, ऐसे व्यक्तियों के गलत बायोडाटा को साइट पर अपलोड किया गया था और उन्होंने पिछले डेढ़ साल में सरकारी खजाने से 2.5 करोड़ रुपये से अधिक की रकम छीनी है। पंचायत प्रतिनिधियों और कृषि अधिकारियों के साथ मिलकर ‘अवांछनीय’ व्यक्तियों ने इस योजना में अपने प्रवेश को प्रबंधित किया है।
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कांगड़ा जिला प्रशासन ने पहले ही ऐसे व्यक्तियों की पहचान कर ली है जिनके खातों में धनराशि धोखाधड़ी से जमा की गई थी। प्रशासन ने पहले ही 2,500 व्यक्तियों के खिलाफ वसूली की कार्यवाही शुरू कर दी है और उन्हें समन भेजा जा रहा है।
एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जब सरकारी तंत्र COVID-19 महामारी से जूझ रहा था; बदमाश और बिचौलिए योजना से लाभान्वित किसानों की ‘अपात्र किसानों’ के साथ योजना से धन निकालने के इरादे से भर रहे थे। महीने दर महीने इस योजना में पंजीकरण की बढ़ती संख्या ने पहले से ही संबंधित अधिकारियों को सतर्क कर दिया है। हालांकि, मामला न तो पुलिस को सौंपा गया है और न ही सतर्कता एजेंसियों को। जिला अधिकारियों का मुख्य ध्यान गलत लाभार्थियों से धन की वसूली पर है।
इस योजना का लाभ पाने का हकदार कौन है?
- इस योजना के तहत, प्रति माह 2,000 रुपये की राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में जमा की जाती है।
- 10,000 रुपये से अधिक आय वाले किसी भी व्यक्ति को लाभ नहीं मिल सकता है।
- पेंशनभोगी, सरकारी कर्मचारी, विधायक, सांसद और अन्य आयकरदाता योजना में खुद को नामांकित करने के हकदार नहीं हैं।
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