प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) की शुरुआत वर्ष 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा की गयी थी. यह योजना मुख्य रूप से देश के निर्धन एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को ध्यान में रखकर शुरू की गयी है. इस योजना के अंतर्गत लोगों को दुर्घटना बीमा कवर प्रदान किया जाएगा. यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है तो केंद्र सरकार द्वारा बीमित व्यक्ति के परिवार को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradham Mantri Suraksha Bima Yojana) के अंतर्गत निर्धारित बीमित राशि प्रदान की जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को सालाना 12 रूपए प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है. यह राशि लाभार्थी के बैंक खाते से ही काट ली जाती है. योजना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ लेख पर अंत तक बने रहें.
Show Contents
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
- Key Highlights Of Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
- PMSBY में दी जाने वाली धनराशि
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल बैंक
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लाभ
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता
- PM Suraksha Bima Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करे ?
- हेल्पलाइन नंबर
- जिले वार टोल फ्री नंबर
- Important links
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Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता (Saving Account) होना आवश्यक है. बैंक सालाना आपके बचत खाते से इस योजना की प्रीमियम की राशि काट लेती है. योजना के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना या किसी अन्य हादसे में हो जाती है तो बीमित व्यक्ति के परिवार को 2 लाख रूपए का बीमा प्रदान प्रदान जाएगा. इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति हादसे में अस्थाई रूप से अपाहिज होता है, तो उसे एक लाख रूपए तक का सुरक्षा बीमा प्रदान किया जाता है. Suraksha Bima Yojana एक दुर्घटना बीमा योजना है.
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Key Highlights Of Pradhanmantri Suraksha Bima Yojana
योजना का नाम | प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) |
किसके द्वारा शुरू की गयी | प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा |
कब शुरू की गयी | वर्ष 2015 में |
योजना को लागू करने का उद्देश्य | दुर्घटना बीमा प्रदान करना |
लाभार्थी | देश के गरीब एवं मध्यमवर्गीय लोग |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का उद्देश्य
दोस्तों, जैसा की आप सभी जानते हैं की भारत में ऐसे बहुत से परिवार है जो आर्थिक रूप से काफी पिछड़े हुए है. पर्याप्त आय का साधन न होने के कारण वह अपना बीमा तक नहीं करा पाते हैं. ऐसे में यदि परिवार के किसी भी व्यक्ति की मृत्यु दुर्घटना के कारण होती है परिवार को आर्थिक संकट से जूझना पड़ता है. इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PM Suraksha Bima Yojana) की शुरुआत की है.
इस योजना के अंतर्गत अगर किसी व्यक्ति ने अपना दुर्घटना बीमा कराया है एवं उसकी मृत्यु किसी दुर्घटना में होती है तो बीमित व्यक्ति के नॉमिनी या उसके परिवार के सदस्यों को वह रकम कवर रूप में प्रदान की जाती है. पीएम सुरक्षा बीमा योजना की मुख्य विशेषता यह है की, इसमें व्यक्ति को सालाना मात्र 12 रूपए का भुगतान करना होता है.
PMSBY में दी जाने वाली धनराशि
बीमा की स्थिति | बीमा की राशि |
मृत्यु | 2 लाख रूपये |
दोनों आंखों के पूर्ण और न ठीक हो सकने की स्थिति या दोनों हाथों या पैरों को इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति या एक आंख की दृष्टि खो देने और एक हाथ या पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 2 लाख रूपये |
एक आंख की दृष्टि पूरी तरह खो देने व वापस न आ सकने की स्थिति या एक हाथ व पैर का इस्तेमाल न कर सकने की स्थिति में | 1 लाख रूपये |
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में शामिल बैंक
- Allahabad Bank
- Axis Bank
- Bank of India
- Bank of Maharashtra
- Bharatiya Mahila Bank
- Canara Bank
- Central Bank
- Corporation Bank
- Dena Bank
- Federal Bank
- HDFC Bank
- ICICI Bank
- IDBI Bank
- IndusInd Bank
- Kerala Gramin Bank
- Kotak Bank
- Oriental Bank of Commerce
- Punjab and Sind Bank
- Punjab National Bank
- South Indian Bank
- State Bank of Hyderabad
- State Bank of India
- State Bank of Travancore
- Syndicate Bank
- UCO Bank
- Union Bank of India
- United Bank of India
- Vijaya Bank
Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के लाभ
- यह योजना मुख्य रूप से देश के पिछड़े, निम्न वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए शुरू की गयी है.
- इस स्कीम के अंतर्गत यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रूपए तक का दुर्घटना बीमा सरकार की और से प्रदान किया जायेगा.
- यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना में स्थाई रूप से अपंग होता है तो उसे 1 लाख रूपए का कवर मिलता है.
- Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana के तहत पॉलिसी धारक को सालाना 12 रूपए प्रीमियम का भुगतान करना होता है.
- इस बीमा योजना को प्रतिवर्ष नवीनीकृत किया जाता है.
- प्रीमियम की राशि बैंक पॉलिसीधारक के बैंक खाते से काटती है.
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की पात्रता
- भारत का कोई भी नागरिक इस योजना का लाभ उठा सकता है.
- प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत आवेदक की आयु 18 वर्ष से लेकर 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए.
- उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना चाहिए.
- आवेदक को पॉलिसी प्रीमियम के ऑटो डेबिट के लिए एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा।
- बैंक अकाउंट बंद होने पर पॉलिसी ख़त्म हो जायेगी.
- प्रीमियम जमा नहीं होने पर पॉलिसी को रिन्यू नहीं कराया जा सकता है.
PM Suraksha Bima Yojana हेतु आवश्यक दस्तावेज
- आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- बैंक खाते की पासबुक
- आय प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण-पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कैसे करे ?
इच्छुक उम्मीदवार जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana) में आवेदन करना चाहते है वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें.
- जैसा की हमने ऊपर उल्लेख किया है की इस योजना का लाभ लेने के लिए उम्मीदवार के पास एक सक्रिय बचत बैंक खाता होना आवश्यक है.
- उम्मीदवार को उस बैंक में जाना होगा जहाँ उसने बचत बैंक खाता खोल रखा है.
- बैंक जाकर बैंक कर्मचारियों से प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करें.
- अब फॉर्म में पूछी गयी समस्त सूचनाएं सही-सही दर्ज करें.
- सभी आवश्यक सूचनाएं दर्ज करने के बाद फॉर्म के साथ दस्तावेज संलग्न करें.
- अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को बैंक में जमा करा दें.
- इस प्रकार आप प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में आवेदन कर सकते है.
हेल्पलाइन नंबर
यदि आपको इस योजना के सम्बन्ध में और अन्य जानकारी चाहिए तो आपको टोल फ्री नंबर 18001801111/1800110001 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
जिले वार टोल फ्री नंबर
जिले वार टोल फ्री नंबर जानने के लिए यहाँ क्लिक करें.
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