Punjab Mera Ghar Mere Naam Scheme: भारत के कई राज्यों में ऐसे नागरिक हैं, जिनके पास उनकी संपत्ति (घर) का अधिकार नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए पंजाब सरकार द्वारा जरूरतमंद एवं गरीब तबको के लोगों के लिए एक नयी स्कीम की शुरुआत की है। इस स्कीम का नाम “मेरा घर मेरे नाम” योजना है। इस योजना के अंतर्गत “लाल लकीर” के भीतर रहने वाले लोगों को संपत्ति का मालिकाना हक़ प्रदान किया जाएगा। दोस्तों, इस लेख में हम आपको Punjab Mera Ghar Mere Naam Yojana से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे आवेदन प्रक्रिया, पात्रता, दस्तावेज, लाभ, उद्देश्य आदि जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं। इसलिए योजना से जुडी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।
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Punjab Mera Ghar Mere Naam Scheme 2022
पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा 11 अक्टूबर 2021 को “मेरा घर मेरे नाम योजना” की शुरुआत की। इस योजना के अंतर्गत गाँव और शहरों में लाल लकीर के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान की जाएगा। लाल लकीर से आशय गाँव या कस्बे की बस्ती से है जिसमें घरों का एक समूह होता है जहाँ निवासी रहते हैं। लाल डोरा के निवासियों के पास अपने घरों का स्वामित्व अधिकार नहीं है, लेकिन इस स्कीम के तहत सरकार उन्हें स्वामित्व अधिकार प्रदान करेगी। इसके लिए राजस्व विभाग डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में ड्रोन सर्वे करेगा। संपत्ति के अधिकार प्रदान करने की पूरी प्रक्रिया 2 महीने के भीतर पूरी की जाएगी।
Key Highlights Of Mera Ghar Mere Naam Scheme
योजना का नाम | मेरा घर मेरे नाम योजना |
राज्य | पंजाब |
विभाग | राजस्व विभाग (Revenue Department) |
उद्देश्य | संपत्ति पर स्वामित्व अधिकार प्राप्त करने के लिए |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन/ऑफलाइन |
ऑफिसियल वेबसाइट | जल्द लांच की जायेगी |
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना का उद्देश्य
पंजाब सरकार द्वारा मेरा घर मेरे नाम (Mera Ghar Mere Naam) योजना का लागू करने का मुख्य उद्देश्य गाँव और शहरों के “लाल लकीर” के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना अधिकार प्रदान करना है। इस योजना के तहत लाल लकीर के भीतर रह रहे लोगों को मालिकाना अधिकार मिलने से वह वह अपनी संपत्ति बेच सकेंगे एवं अपने मकान पर ऋण भी ले सकेंगे। इस स्कीम के तहत लगभग 12700 गाँव को शामिल किया जायेगा। इसके अलावा राज्य के ऐसे नागरिक जो पुराने मोहल्लो में बने घरों में लम्बे समय से रह रहे हैं, उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाएगा।
Mera Ghar Mere Naam Scheme के लाभ एवं विशेषताएं
- पंजाब के मुख्यमंत्री श्री चरणजीत सिंह चन्नी ने 11 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है।
- इस योजना के अंतर्गत पंजाब सरकार द्वारा “लाल लकीर” के भीतर बने घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ प्रदान किया जाएगा।
- Mera Ghar Mere Naam Scheme सभी लोगों, विशेषकर जरूरतमंद और वंचित तबकों के लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी।
- इस योजना के तहत 12700 गाँव शामिल होंगे।
- इसके लिए राजस्व विभाग को डिजिटल मैपिंग के लिए ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में ऐसी आवासीय संपत्तियों का ड्रोन सर्वेक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं।
- सर्वेक्षण पूरा करने के बाद पात्र निवासियों का उचित सत्यापन किया जाएगा।
- सत्यापन और जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद पात्र निवासियों को संपत्ति कार्ड (सनद) प्रदान किये जायेंगे।
- मेरा घर मेरे नाम योजना के अंतर्गत पुराने मोहल्लों में बने घरों में लम्बे समय से रहा रहे लोगों को भी इस योजना में शामिल कर लाभ प्रदान किया जायेगा।
मेरा घर मेरे नाम योजना पंजाब हेतु दस्तावेज (पात्रता)
- आवेदक पंजाब राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए।
- आधार कार्ड
- पैन कार्ड
- निवास प्रमाण
- राशन कार्ड
- आयु प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया
पंजाब सरकार द्वारा “लाल लकीर” के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक़ देने के लिए “मेरा घर मेरे नाम योजना” की शुरुआत की गयी है। राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो पंजाब मेरा घर मेरे नाम योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें अभी कुछ समय इंतज़ार करना होगा। पंजाब सरकार द्वारा अभी इस योजना की गयी है, अभी आवेदन के सम्बन्ध में कोई आधिकारिक दिशानिर्देश जारी नहीं किये गए हैं। जैसे ही पंजाब सरकार द्वारा Mera Ghar Mere Naam Scheme के तहत आवेदन प्रक्रिया शुरू की जायेगी, हम आपको इस लेख के माध्यम से सूची कर देंगे। इसलिए इस योजना से जुड़े नवीनतम अपडेट प्राप्त करने के लिए लेख को अंत तक जरुर पढ़ें।