हितकारी निधि योजना राजस्थान की प्रमुख योजनाओं में से एक है. इस योजना के अंतर्गत राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में जिन विद्यार्थियों ने 70 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त किये हैं, उन्हें 11000 रूपए दिए जायेगें. कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान (बीकानेर) द्वारा हितकारी निधि योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की विज्ञप्ति जारी कर दी गयी है.
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राजस्थान हितकारी निधि योजना क्या है?
Rajasthan Hitkari Nidhi Yojana के अंतर्गत माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान (बीकानेर) के विभागीय कार्मिक जो सेवा में कार्यरत हैं (संस्कृत शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिकों को छोड़कर) समस्त वर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों के पुत्र एवं पुत्री जिन्होंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त किये है.
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ऐसे मेधावी विद्यार्थियों को 11,000 रूपए की छत्रवृत्ति देने के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये है. हितकारी निधि योजना का लाभ केवल उन अभ्यर्थियों को दिया जाएगा जिन्होंने सत्र 2020 में परीक्षा उत्तीर्ण (परीक्षा परिणाम जुलाई 2020) की हो. इस योजना के सम्बन्ध में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख को आखिर तक जरूर पढ़ें.
Rajasthan Hitkari Nidhi Yojana Overview
योजना का नाम | राजस्थान हितकारी निधि योजना |
विभाग का नाम | कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान (बीकानेर) |
लाभार्थी | माध्यमिक/प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के विभागीय कार्मिको के पुत्र/पुत्री |
छात्रवृत्ति मिलेगी | 11,000/- रूपये |
कक्षा 10वीं में कितने % अंक जरुरी है | 70% या अधिक अंक |
आवेदन करने की अंतिम तिथि | 19 अक्टूबर 2020 |
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ऑफिसियल वेबसाइट | Visit Here |
राजस्थान हितकारी निधि योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज एवं पात्रता
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगा व निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:-
- हितकारी निधि योजना के अंतर्गत विभागीय कार्मिक के पुत्र/पुत्री द्वारा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान, अजमेर द्वारा आयोजित कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा राजकीय विद्यालय में अध्ययन करते हुए उत्तीर्ण की हो.
- इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हें मिलेगा जिन्होंने 10वीं में 70 प्रतिशत या उससे अधिक अंक प्राप्त किये है.
- इस योजना के अंतर्गत टॉप 1000 छात्र/छात्राओं को सहायता राशि प्रदान की जायेगी.
- हितकारी निधि योजनान्तर्गत 950 छात्र/छात्रा कक्षा 10वीं के एवं 50 छात्र/छात्राएं वरिष्ठ उपाध्याय, संस्कृत के उत्तीर्ण हो को देय है.
- मेरिट के आधार पर उम्मीदवारों की सूची तैयार की जाती है.
- आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में भरकर सम्बंधित अधिकारी से अग्रेषित करवाकर भेजना होगा.
- वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं 2019-20 में अंशदान कटौती के कटौती शिड्यूल एवं ई.सी.एस. की प्रति आवशयक रूप से सलंग्न की जानी है |
- हितकारी निधि योजना के अंतर्गत सहायता राशि वर्ष जुलाई 2020 में आये परीक्षा परिणाम में उत्तीर्ण हुए है, उन पर लागू होगी.
- अपूर्ण भरा प्रार्थना-पत्र एवं से देरी से प्राप्त प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा. अतः ऐसी स्थिति में निरस्त प्रार्थना पत्रों के बारे में अलग से कोई सूचना नहीं दी जायेगी.
- ऐसे छात्र जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर या अन्य राजकीय स्त्रोतों से इस प्रकार की कोई छात्रवृत्ति प्राप्त की हो, वे पात्र नहीं होंगे.
- हितकारी निधि योजना के अंतर्गत स्वीकृत राशि कार्मिक के खातों में ECS के माध्यम से जमा की जायेगी.
- संस्था प्रधान एवं अग्रेषण करने वाले अधिकारी गण उक्त बिन्दुओ के बारे में आश्वस्त होने के उपरांत प्रार्थना-पत्र अनुशंषा सहित निम्न हताक्षरकर्ता सचिव, हितकारी निधि, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर के नाम से परषित किया जावे |