Join Our Telegram Group Join Now
Join Our WhatsApp Group Join Now

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023: ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, पात्रता व लाभार्थी सूची

Rajasthan Mukhymantri Kanyadan Yojana 2023: प्रदेश में आर्थिक रूप से गरीब परिवार की कन्याओं के जीवन स्तर एवं शैक्षणिक स्तर में सुधार से लेकर विवाह हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कई लाभार्थीपरक योजनाओं का संचालन किया जाता है। आज इस लेख के माध्यम से हम आपको ऐसी ही एक योजना से परिचित कराने जा रहें हैं, इस योजना का नाम “मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” है। इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, एवं आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिला की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan से जुडी सभी महत्वपूर्ण जानकारी जैसे पात्रता, दस्तावेज, आवेदन प्रक्रिया, देय वित्तीय सहायता आदि प्राप्त करने के लेख पर अंत तक बने रहें।

rajasthan mukhymantri kanyadan yojana

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए एवं उसकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए। योजना के तहत 31000 रूपए से लेकर 51000/- रु तक आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। एक परिवार की अधिकतम दो बेटियों की शादी पर ही इस योजना का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। आवेदन कन्या के माता – पिता / संरक्षक द्वारा किया जा सकता है। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ऑनलाइन डीबीटी के माध्यम से जमा की जायेगी। Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana में ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन किया जा सकता है। आवेदन विवाह के एक माह पूर्व अथवा विवाह के 6 माह पश्चात तक किया जा सकेगा। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जायेगी एवं मॉनिटरिंग जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में की जायेगी।

अन्य महत्वपूर्ण योजनायें

Mukhyamantri Kanyadan Yojana Rajasthan Details

योजना का नाम मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
राज्य राजस्थान
सम्बंधित विभाग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
उद्देश्यकन्याओं के विवाह में आर्थिक सहायता प्रदान करना
लाभार्थी राज्य के नागरिक
आर्थिक लाभ 21,000 से लेकर 51,000 रु तक
आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन / ऑफलाइन
वर्ष 2023
ऑफिसियल वेबसाइट https://www.sje.rajasthan.gov.in/

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का उद्देश्य

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से कमजोर परिवार, गरीबी रेखा से निचे जीवन यापन करने वाले एवं विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की गयी है। इस स्कीम के अंतर्गत 21000/- से लेकर 51000/- रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना के संचालन से कन्या भ्रूण हत्या एवं बाल विवाह जैसे अपराधों पर लगाम लगेगी एवं कन्याओं के जीवनस्तर में सुधार होगा। इसके अलावा गरीब परिवारों को कन्या के विवाह में होने वाले वित्तीय खर्चों में राहत मिलेगी।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत देय वित्तीय अनुदान

पात्रतावित्तीय सहायता
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की
18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण
– कन्या के विवाह पर 31000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10000/- रु एवं स्नातक पास होने पर 20000/- रु की की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्ग के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विधवा महिलाओं के 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण – कन्या के विवाह पर 21000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10000/- रु एवं स्नातक पास होने पर 20000/- रु की की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
विशेष योग्यजन व्यक्तियों 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण – कन्या के विवाह पर 21000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10000/- रु एवं स्नातक पास होने पर 20000/- रु की की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर – कन्या के विवाह पर 21000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10000/- रु एवं स्नातक पास होने पर 20000/- रु की की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।
पालनहार में लाभार्थी वह कन्याए जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर दे सहायता राशि का विवरण – कन्या के विवाह पर 21000/- रु की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
– यदि कन्या 10वीं कक्षा उत्तीर्ण है तो 10000/- रु एवं स्नातक पास होने पर 20000/- रु की की अतिरिक्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 के लाभ एवं विशेषताएं

  • यह योजना राजस्थान सरकार द्वारा गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी में आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गयी है।
  • इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार 51000/- रूपए तक आर्थिक मदद प्रदान कर रही है।
  • इस योजना का लाभ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की विधवा महिलाओं की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्या के विवाह पर देय होगा।
  • कन्यादान योजना का लाभ एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं की शादी पर दिया जाएगा।
  • इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर की जाएगी।
  • जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह की तिथि के 6 माह बाद किया जा सकता है।
  • इस स्कीम के माध्यम से कन्याओं के जीवनस्तर में सुधार होगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की पात्रता

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान के मूल निवासी नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता – पिता / संरक्षक होंगे।
  • राजस्थान कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिए।
  • एक परिवार की अधिकतम दो कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।
  • सभी बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर इस योजना के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों के कन्या के विवाह पर मदद प्रदान की जायेगी।
  • महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर।
  • इस योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिए पात्रता निम्नानुसार होगी:-
    • ऐसी महिला जिसके पति की मृत्यु हो गयी हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया होगा।
    • सभी स्त्रोतों से प्राप्त विधवा महिला की वार्षिक आय 50000/- रु से अधिक न हो।
    • परिवार में 25 वर्ष या इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होना चाहिए।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिनके माता-पिता दोनों का देहांत हो चुका है, तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त पात्रता धारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।
  • ऐसी विवाह योग्य कन्या जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गयी है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।
  • जिन कन्या संतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है उन कन्या संतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जाएगा।

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हेतु महत्वपूर्ण दस्तावेज

मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है :-

  • आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • वोटर आईडी कार्ड
  • जाति प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक की प्रति
  • जन्म प्रमाण पत्र
  • मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा महिलाओं के मामले में)
  • आय प्रमाण पत्र की प्रति (विधवा/पालनहार/दिव्यांगों के मामले में)
  • शेक्षणिक दस्तावेज
  • शादी प्रमाण पत्र की प्रति
  • जन-आधार / भामाशाह कार्ड की प्रति
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर (यदि हो तो)

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया

इच्छुक एवं पात्र लाभार्थी जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को फॉलो करें:-

  • आप अपने नजदीकी ईमित्र कियोस्क जाकर इस योजना में आवेदन कर सकते हैं। अथवा स्वयं ई मित्र खाते से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • आवेदक मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की वेबसाइट sje.rajsthan.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
  • मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए आवेदन निःशुल्क है।

Important Links

Official WebsiteClick Here
Official NotificationClick Here
Online Gyan PointClick Here

Rajasthan Mukhymantri Kanyadan Yojana Helpline Number

यदि आपको मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में आवेदन करने में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आ रही है या आप इस योजना से जुडी और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप निचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क सकते हैं।

  • विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • इमेल – [email protected]
  • ऑफिसियल वेबसाइट – www.sje.rajasthan.gov.in
  • हेल्पलाइन नंबर – 1800-180-6127

FAQs

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना क्या है?

इस स्कीम के अंतर्गत राजस्थान सरकार बीपीएल श्रेणी एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बालिकाओं की बेटी की शादी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

Rajasthan Kanyadan Yojana के तहत कितने रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है?

इस स्कीम के अंतर्गत बेटी के शादी के लिए 21000 रूपए से लेकर 51000 रूपए तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.

राजस्थान कन्यादान योजना में आवेदन कैसे करें?

आप अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क अथवा राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

🔥🔥 Join Our Groups For Latest Information🔥🔥

🔥 Follow US On Google NewsClick Here
🔥 Join Our Whatsapp GroupClick Here
🔥 Facebook PageClick Here
🔥 Telegram Channel Online Gyan PointClick Here
🔥 TwitterClick Here
🔥 Website Click Here

Hey, I am the author on OnlineGyanPoint website. I really love to explore latest news on Sarkari Yojana, Kisan Yojana, Breaking News, Admit Cards, Results, Trending News & more.

Leave a Comment

%d bloggers like this: