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(RajSSP) सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान 2023 | ऑनलाइन आवेदन, पंजीकरण फॉर्म @rajssp.raj.nic.in

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 | Rajasthan Social Security Pension Scheme: दोस्तों आज हम एक और सरकारी योजना के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है “राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना“। इस पेंशन योजना में पेंशन पाने वालों की चार श्रेणी रखी गयी है, वह श्रेणी निम्न प्रकार है:-
1. मुख्यमंत्री बृद्धजन सम्मान पेंशन योजना
2. मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना
3. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
4. लघु एवं सीमान्त कृषक बृद्धजन पेंशन योजना

राज कौशल योजना 2023Rajasthan Ration Card List 2023
PM Kisan FPO YojanaPM Svanidhi Scheme

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनायें, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा लागू की गई हैं। विशेष रूप से, भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 द्वारा राज्य सरकारों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने, बेसहारा, वृद्ध, बीमार, विकलांग एवं अन्य अभावग्रस्त नागरिकों के लिए अपनी आर्थिक क्षमता और विकास की सीमा के अंतर्गत सरकारी सहायता उपलब्ध कराए। इन सिद्धांतों के अनुसार भारत सरकार ने गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए एक राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत वर्ष 1995 में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) को आरम्भ किया |

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Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023 – rajssp.raj.nic.in

इस योजना के अंतर्गत राज्य के सभी वृद्ध, विकलांग, विधवा/परित्यक्ता/निराश्रित नागरिकों को आर्थिक सहायता के रूप में पेंशन प्रदान की जायेगी। Rajasthan Social Security Pension Scheme 2023 के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभर्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जायेगी। इस सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम राजस्थान 2023 का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के पास सक्रिय बैंक खाता होना आवश्यक है, एवं बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। इस लेख के माध्यम से हम Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana 2023 के बारे में कुछ जरुरी जानकारी साझा करने जा रहे है, जैसे पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, और कैसे आवेदन करना है आदि इसलिए इस लेख को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर पढ़ें।

RAJSSP Yearly Verification 2023 पेंशनर्स वार्षिक सत्यापन 2023

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (Rajasthan Social Security Pension Scheme) के अंतर्गत वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग एवं कृषक वृद्धजन पेंशन योजनाओं का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को नवम्बर और दिसम्बर माह में अपना वार्षिक सत्यापन करवाना होगा। नियमों के अनुसार 01 अक्टूबर 2021 के बाद स्वीकृत हुई पेंशनों के अलावा सभी पेंशनधारकों को 31 दिसम्बर 2021 से पहले अपने नजदीकी ई-मित्र कियोस्क पर जाकर सत्यापन कराना होगा। सत्यापन के अभाव की स्थिति में पेंशन रोकी जा सकती है।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के प्रकार

Types of Rajasthan Social Security Pension Scheme: राजस्थान पेंशन योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर एवं गरीबी रेखा से निचे जीवनयापन करने वाले जरूरतमंद वृद्ध, विधवा, एवं विकलांग नागरिकों के लिए राजस्थान सरकार ने निम्नलिखित पेंशन योजनाएं संचालित की हुई है:-

मुख्यमंत्री बृद्धजन सम्मान पेंशन योजना (Old Age Pension Scheme)

इस योजना का लाभ राजस्थान राज्य के 55 वर्ष या उससे अधिक की महिला एवं 58 वर्ष या उससे अधिक का पुरुष उठा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम को 750 रूपए एवं 75 वर्ष से अधिक को 1000 रूपए पेंशन प्रदान की की जायेगी। योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदक के परिवार की सभी स्त्रोतों से अर्जित आय 48000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना (Vidhwa Pension Yojana)

इस योजना का लाभ राज्य की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाएं जिनकी आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है वह उठा सकती है। राजस्थान विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र लाभार्थी महिला को राज्य सरकार द्वारा 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750, 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000, 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500 रूपए की पेंशन प्रदान की जायेगी। पेंशन राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में भेजी जायेगी।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना (Viklang Pension Yojana)

इस योजना का लाभ किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक है, प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम, हिजड़ापन से ग्रसित आदि उठा सकते है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए। मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के अंतर्गत 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को ₹750, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000, 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500 पेंशन प्रदान की जायेगी।

लघु एवं सीमान्त कृषक बृद्धजन पेंशन योजना

लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप हो इस योजना के अंतर्गत 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष पात्र होगा। योजना के अंतर्गत 75 वर्ष से कम महिला एवं पुरुषो को ₹750, एवं 75 वर्ष व अधिक को ₹1000 की पेंशन राशि प्रदान की जाती है।

यह भी देखें >> किसान सरकारी योजनाएं 2023

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)

यह केंद्र सरकार की पेंशन योजना है जो भारत के वृद्ध नागरिकों के लिए शुरू की गयी है। यह योजना भारत के समस्त राज्यों में लागू है। राजस्थान में भी यह स्कीम शुरू है। इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवारों के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के महिला अथवा पुरुष पत्र होंगे। वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹750, 75 वर्ष व अधिक को ₹1000 रूपए की धनराशि प्रदान की जाती है।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)

इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों की 40 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा महिलाओं को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500, 55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750, 60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000, 75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500 रूपए प्रदान किये जायेगें।

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)

इस योजना का लाभ बीपीएल परिवारों के 18 वर्ष व उससे अधिक आयु के 80% या उससे अधिक निशक्तता वाले निशक्त व्यक्ति उठा सकते है। इस योजना के अंतर्गत पात्र 18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹750, 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000, 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250, कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500 पेंशन की राशि प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है।

ये भी पढ़ें: Kisan Vikas Patra (KVP) Yojna – गारंटी के साथ होगा दोगुना पैसा, ऐसे ले इस स्कीम का लाभ।

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना 2023 का उद्देश्य

इस योजना का मुख्य उद्देश्य राज्य के बृद्धजन, परित्यक्ता/विधवा/तलाकशुदा महिलाएं एवं विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक मदद प्रदान करना है, ताकि वह अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा कर सके। इस योजना के जरिये लाभार्थियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। इस योजना के माध्यम से लाभार्थियों के पास आय का स्त्रोत बना रहेगा, इससे उन्हें अपनी दैनिक जरूरतों की वस्तुओं हेतु किसी और पर आश्रित नहीं होना पड़ेगा।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत देय पेंशन राशि

पेंशन योजनापेंशन राशि
मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/-
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना18 से 55 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹500/-55 से 59 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹750/-60 वर्ष से 74 वर्ष के नागरिकों के लिए- ₹1000/-75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1500/-
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना55 वर्ष से नीचे की महिला के लिए तथा 58 वर्ष से नीचे के पुरुष के लिए- ₹750/-55 वर्ष या फिर उससे ऊपर की महिला के लिए तथा 58 वर्ष या फिर उससे ऊपर के पुरुष के लिए- ₹1000/- (75 वर्ष तक)75 वर्ष तथा उससे ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1250/-लेप्रोसी फ्री लाभार्थियों के लिए- ₹1500/-
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना75 वर्ष या फिर 75 वर्ष से ऊपर के नागरिकों के लिए- ₹1000/-75 वर्ष से नीचे के नागरिकों के लिए- ₹750/-

राष्ट्रीय पेंशन योजनाओं (National Pension Scheme) के अंतर्गत देय पेंशन राशि

पेंशन योजनापेंशन राशि
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (IGNOAPS)60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹750
75 वर्ष व अधिक को ₹1000
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (IGNWPS)40 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम को ₹500
55 वर्ष या उससे अधिक किंतु 60 वर्ष से कम को ₹750
60 वर्ष या उससे अधिक किंतु 75 वर्ष से कम को ₹1000
75 वर्ष या उससे अधिक को ₹1500
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (IGNDPS)18 वर्ष या उससे अधिक किंतु 55 वर्ष से कम की महिला एवं 58 वर्ष से कम के पुरुष को ₹750
55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किंतु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को ₹1000
75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को ₹1250
कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को ₹1500

सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्टेटिस्टिक्स

पेंशनवृद्धजन पेंशन योजनाविशेष योग्यजन पेंशन योजनाएकल नारी पेंशन योजनाकृषक वृद्धजन पेंशन योजनाकुल पेंशनर
पेंशनर560701657486420046482680058454533
आधार544491355031719582242669578220411
जनाधार546380955235219594202660868241667
बैंक अकाउंट555697556573019912842679278381916

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभ

  • इस योजना का लाभ केवल राजस्थान की महिलाये और पुरुष उठा सकते है ।
  • इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
  • इस योजना में बृद्ध जन, विकलांग, विधवा/तलाकशुदा महिला को प्रतिमाह पेंशन राशि दी जाती है।
  • सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत दी जाने वाली पेंशन राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है इसलिए आवेदक का बैंक में खाता होना जरुरी है।
  • बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना आवश्यक है।
  • राजस्थान सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत प्राप्त धनराशि से लाभार्थी आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगे।

Useful Article: Rajasthan Jan Aadhar Card Yojana 2023

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • आवेदक राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • महिला आवेदक की आयु 55 वर्ष व अधिक होनी चाहिए एवं पुरुष आवेदक की आयु 58 वर्ष व अधिक होनी चाहिए।
  • सभी स्त्रोतों से अर्जित आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • 18 वर्ष व उससे अधिक आयु की विधवा/तलाकशुदा/परित्यकता/निराश्रित महिला इस योजना में आवेदन करने के पात्र माना जाएगा।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 48000/- रूपए या इससे कम होनी चाहिए।

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना की पात्रता

  • किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • प्राकृतिक रूप से बोने – 3 फीट 6 इंच से कम।
  • हिजड़ापन से ग्रसित।
  • आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 60000/- रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए।

लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की पात्रता

  • 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला।
  • 58 वर्ष व अधिक आयु का पुरुष।
  • लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अध्यादेश 2013 के तहत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31.8.2013 के अनुरूप।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु आवश्यक दस्तावेज

  • आधार कार्ड
  • जन आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण पत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • आय प्रमाण पत्र
  • विकलांग प्रमाण पत्र
  • बैंक पासबुक
  • पासपोर्ट साइज फोटो
  • मोबाइल नंबर
  • पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र
  • तलाकशुदा महिला के तलाक के दस्तावेज

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना पात्रता की जांच कैसे करें?

इच्छुक उम्मीदवार जो यह जानना चाहता है की वह सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पात्र है या नहीं, यह जांच करने के लिए निम्नलिखित तरीके को फॉलो करें:-

  • सबसे पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के ऑफिसियल पोर्टल rajssp.raj.nic.in पर विजिट करें।
rajasthan samajik suraksha pension yojana
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद आपको “Eligibility Criteria” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
Rajasthan Social Security Pension Scheme
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आप पात्रता की जांच कर सकते हैं।

जन आधार द्वारा पेंशनर की पात्रता जांच करने की प्रक्रिया

Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar: जन आधार द्वारा पेंशनर की पात्रता की जांच करने के लिए निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम सामाजिक सुरक्षा पेंशन पोर्टल राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar” की लिंक दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
Check Pensioner Eligibility By Janaadhaar
  • इसके बाद अगले पेज में आपको “JanaadhaarId/EnrollmentId” एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Check” बटन पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद सम्बंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल जायेगी।

पात्रता मानदंड के अनुसार पेंशनर की पात्रता जांच करने की प्रक्रिया

  • सबसे पहले RajSSP की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ।
  • उसके बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जायेगा।
  • इस पेज में आपको “Check Pensioner Eligibility By Criteria” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • इसके बाद अगला पेज खुल जाएगा।
check pensioner eligibility
  • इस पेज में आपको लिंग, आयु, केटेगरी, बीपीएल टाइप, वैवाहिक स्थिति, विकलांगता, विकलांगता का प्रतिशत आदि विवरण दर्ज करने होंगे।
  • सभी विवरण दर्ज करने के बाद “Check” बटन पर क्लिक करें।
  • इस प्रकार आप rajssp portal से पात्रता की जांच कर सकते हो।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु आवेदन कैसे करें? (How to Apply Rajasthan Social Security Pension Scheme)

  • इस योजना में आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से किया जा सकता है।
  • ऑफलाइन आवेदन करने के लिए पेंशन आवेदन पत्र भरकर शहरी क्षेत्र में रहने वाले लोग उपखण्ड अधिकारी और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को विकास अधिकारी के कार्यालय में आवेदन पत्र जमा कराना होगा। आवेदन पत्र और समस्त दस्तावेजों का सत्यापन होने के बाद पात्र व्यक्ति या महिला को पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी।
  • ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको ईमित्र या सरल सेवा केंद्र की शॉप पर जाना होगा, वहां से आप इस योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकते है।
Social Security Pension

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें ?

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए चरणों को फॉलो करें:-

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को सब डिविजनल ऑफिस (SDO) या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO) जाना होगा।
  • कार्यालय जाकर यहाँ से पेंशन योजना का फॉर्म प्राप्त करें।
  • अब आवेदन फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी दर्ज करें एवं दस्तावेज अपलोड करें।
  • अब भरे हुए आवेदन फॉर्म को सब डिविजनल ऑफिस (SDO) या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिस (BDO) में जमा करा दें।
  • अब आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म का सक्षम अधिकारीयों का सत्यापन किया जाएगा।
  • सत्यापन करने के बाद आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन फॉर्म को कोषाधिकारी कार्यालय (Treasury Office) हस्तांतरित कर दिया जाएगा।
  • इसके बाद आपको पेंशन मिलना शुरू हो जायेगी।

RajSSP Portal पर लॉगइन करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको लॉगिन फॉर्म दिखाई देगा।
rajssp login page
  • यहाँ पर आपको User ID, Password, Captcha Code दर्ज करके “Login” के बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इस प्रकार आप पोर्टल पर सफलतापूर्वक लॉगिन हो जाओगे।

पेंशनर स्टेटस कैसे देखे ?

इच्छुक लाभार्थी जो पेंशनर ऑनलाइन स्टेटस देखना चाहते है, वह निचे दी गयी प्रक्रिया को ध्यान से फॉलो करें –

  • सर्वप्रथम उम्मीदवार को सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद आपको होम पेज पर “Report” का ऑप्शन दिखाई देगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करें।
rajasthan Social Security pension scheme online Status
  • Report पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको “Pensioner Online Status” पर क्लिक करना है।
  • अब आपकी कंप्यूटर निचे दिए चित्र के अनुसार Online Pensioner Application Status फॉर्म खुल जाएगा।
  • इस फॉर्म में आपको “Application No.” और कैप्चा कोड डालकर “Show Status” पर क्लिक करना है।
  • फिर आपके सामने पेंशनर स्टेटस आ जायेगा।

बेनेफिशरी रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया

  • बेनेफिशरी रिपोर्ट रिपोर्ट देखने के लिए सर्वप्रथम योजना की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करें।
  • वेबसाइट खुलने के बाद “Report” मेनू के लिंक पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन हो जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Beneficiary Report” के लिंक पर क्लिक करना है।
  • इस लिंक पर क्लिक करने के बाद आपके सामने जिलों की सूची खुल जाएगा।
  • आपको अपने जिले के नाम पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद आपको लोकेशन का चयन करना है।
  • अब आपको ग्रामं पंचायत, वार्ड नंबर आदि का चयन करना है।
  • सभी ऑप्शन का चयन करने के बाद आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर लाभार्थी सूची प्रदर्शित होगी।

स्वयं की पेंशन का विवरण कैसे देखें ?

इच्छुक लाभार्थी जो स्वयं के पेंशन के विवरण देखना चाहते हैं, वह निचे दिए गए तरीके को ध्यानपूर्वक फॉलो करें:-

  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “चयन करें/Click Here” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित हुए अगले पेज में आपको “Schemes” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको पीपीओ नंबर (आवेदन नंबर)/आधार नंबर/बैंक अकाउंट नंबर या जन-आधार नंबर में से किसी विकल्प को सेलेक्ट कर उसका नंबर डालकर “Search” के बटन पर क्लिक करना है।
  • इसके बाद पेंशन का विवरण आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा।

पेंशन लाभार्थी की पेमेंट की डिटेल्स कैसे चेक करें ?

  • सर्वप्रथम आपको जन सूचना पोर्टल की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “चयन करें/Click Here” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद प्रदर्शित हुए अगले पेज में आपको “Schemes” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • अब आपको “Social Security Pension Beneficiary Information” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “Pensioner Beneficiary Payment Details” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज में आपको “आवेदन कोड” दर्ज करके “खोजें” के बटन पर क्लिक करना है।
  • अब पेमेंट की जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी।

पेंशन पेमेंट रजिस्टर देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन, राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Pensioners Payment Register” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें।
  • अब आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको सैंक्शन नंबर एवं कैप्चा कोड दर्ज करके “Show Report” के बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार आप पेंशनर पेमेंट रजिस्टर देख पाएंगे।

Temporary Held Pensioner Report देखने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना राजस्थान की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Temporary Held Pensioner Report” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
Temporary Held Pensioner Report
  • इस पेज में आपको अपने राज्य के नाम पर क्लिक करना है, उसके बाद तहसील के नाम का चयन करना है।
  • इसके बाद संबंधित जानकारी आप की कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी

पेंशनर कंप्लेंट करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको rajssp portal 2023 की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा।
  • वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Pensioner Complaint” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पेंशनर कंप्लेंट फॉर्म खुल जाएगा।
pensioner complaint
  • इस फॉर्म में पेंशनर को एप्लीकेशन नंबर, नाम, कैप्चा कोड एवं शिकायत दर्ज करके “Save” बटन पर क्लिक करना है।
  • इस प्रकार पेंशनर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

कंप्लेंट की स्थिति चेक करने की प्रक्रिया

  • सर्वप्रथम आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
  • ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “Reports” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “Pensioner Complaint” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
  • ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा।
  • इस पेज में आपको “शिकायत की स्थिति” के विकल्प पर क्लिक करना है।
  • उसके बाद Grievance Id अथवा Mobile No. में से कोई एक संख्या एवं केप्चा कोड दर्ज करके “View” बटन पर क्लिक करना होगा।
  • इसके बाद शिकायत की स्थिति आपके सामने खुल जायेगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुडी कुछ महत्वपूर्ण लिंक

आधिकारिक वेबसाइटhttps://rajssp.raj.nic.in/
पात्र मानदंड चैक करने के लिएhttps://rajssp.raj.nic.in/HtmlPages/Schemes/DisablityDetail.aspx
सामाजिक सुरक्षा योजना का आवेदन फॉर्म

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेल्पलाइन नंबर

टोल फ्री नंबर : (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637
Email ID Support: [email protected]
For Pensioner Yearly Verification: [email protected]

FAQs (Rajasthan Social Security Pension Scheme)

RajSSP Pension Portal क्या है?

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं जैसे वृद्धावस्था, विधवा, विकलांग पेंशन योजनाओं के लिए संचालित एक एकीकृत पोर्टल है. राज्य के पेंशनर इस पोर्टल के माध्यम से भुगतान की स्थिति, आवेदन की स्थिति, आदि चेक कर सकते हैं.

RajSSP का Full Form क्या है?

RajSSP का फुल फॉर्म Rajasthan Social Security Pension है जिसका हिंदी में अनुवाद राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन है.

RajSSP Yojana की ऑफिसियल वेबसाइट क्या है?

इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट https://rajssp.raj.nic.in/ है.

राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को कितनी पेंशन दी जाती है?

इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 750/- रूपए से लेकर 1500/- रूपए तक पेंशन प्रदान की जाती है.

राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन योजना के अंतर्गत कौन-कौन से पेंशन योजनाएं संचालित है?

इस योजना के अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन योजना, विधवा पेंशन योजना, एवं विकलांग पेंशन योजना संचालित है.

राजस्थान वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना में आवेदन कैसे करें?

राजस्थान पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन आप राजस्थान एसएसओ पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, इसके आलावा आप ईमित्र या कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर वृद्धा/विधवा/विकलांग पेंशन योजना राजस्थान के लिए आवेदन कर सकते हो.

राजस्थान पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की आवश्यकता होगी?

आपको आधार कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो, मोबाइल नंबर आदि दस्तावेजों की जरुरत पड़ेगी.

राजस्थान सोशल सिक्योरिटी पेंशन स्कीम से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर क्या है?

इस योजना से जुड़ा हेल्पलाइन नंबर (0141) 5111-007 / 5111-010 / 2740-637 है.

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