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RBI New Rule: 15000 हज़ार रूपए तक ऑटो डेबिट के लिए, नहीं होगी ओटीपी की जरुरत

RBI New Rule: रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने ऑटो डेबिट (Auto Debit) को लेकर एक नया नियम लागू किया है. वह सभी लोग जो यूपीआई के जरिये पैसों का भुगतान करते हैं, या डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड के माध्यम से पैसों की निकासी करते हैं, उनके लिए यह आवश्यक खबर है. रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने स्वतः लेनदेन (Auto Debit) की सीमा को बढाने का ऐलान किया है. आरबीआई ने अब ऑटो डेबिट की सीमा 5000/- रूपए से बढाकर 15000/- रूपए कर दी है. अब ग्राहकों मोटी रकम की निकासी, जमा अथवा भुगतान करने में आसानी रहेगी.

RBI New Rule

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने 01 अक्टूबर 2021 को यूपीआई, क्रेडिट अथवा डेबिट कार्ड की मदद से रेकरिंग पेमेंट (Auto-Debit Mandates) के लिए ओटीपी ऑथेंटिकेशन अनिवार्य किया था. वर्तमान नियम के मुताबिक़ यदि 5000 रूपए से कम का रेकरिंग ट्रांजेक्शन किया जाता है तो इसके लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन की आवश्यकता होगी. उसके बाद मासिक आधार पर यह ऑटो डेबिट मोड में कार्य करता है. हालांकि उससे ज्यादा वैल्यू का ट्रांजेक्शन करने पर ओटीपी की आवश्यकता होगी. अब रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने लिमिट को बढ़ा दिया है, यानि 15000 रूपए तक रेकरिंग ट्रांजेक्शन करने पर आपको ओटीपी की आवश्यकता नहीं होगी. इससे ज्यादा राशि का रेकरिंग ट्रांजेक्शन करने पर आपको ओटीपी की आवश्यकता होगी.

लिमिट बढाने से ग्राहकों को मिलेगी सुविधायें

रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने 01 अक्टूबर 2021 को पहले बार ऑटो पेमेंट नियम को लागू किया था. चूँकि अब ऑटो पेमेंट की सीमा बढ़ा दी गयी है, इससे ग्राहकों को काफी फायदा होगा. इससे ग्राहक मंथली सब्सक्रिप्शन, इन्टरनेट रिचार्ज, क़िस्त का भुगतान, इंश्योरंस प्रीमियम, एजुकेशन फीस जमा करने जैसे और भी भुगतान आसानी से हो सकेंगे. ऑटो पेमेंट नियम के अंतर्गत पेमेंट वाले दिन से 24 घंटे पहले ग्राहक को ऑटो डेबिट को लेकर मेसेज भेजना जरुरी है.

आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा की इसकी शुरुआत रूपए डेबिट कार्ड से होगी. ऑटो डेबिट की नयी प्रणाली से ग्राहकों को यूपीआई प्लेटफार्म के जरिये भुगतान करने और अधिक विकल्प एवं सुविधा मिलने की उम्मीद है. यूपीआई देश में भुगतान का लोकप्रिय माध्यम बन गया है. इस मंच से करीब 26 करोड़ यूजर्स और पांच करोड़ कारोबारी जुड़े हैं. 

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