सारांश – UP Divyangjan Shadi Vivah Anudan Yojana handicapped shadi anudan 2023 scheme apply online. विकलांग विवाह योजना यूपी विकलांग लड़कियां शादी के लिए विकलांग विवाह योजना. प्रधानमंत्री विकलांग योजना 2023 यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रकिया पढ़ें.
उत्तरप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने UP Divyand Shadi Yojana 2023 की शुरुआत की है. योजना के अनुसार विवाहित दिव्यांग दंपत्ति को राज्य सरकार विवाह हेतू आर्थिक मदद प्रदान करेगी. उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत लड़के के विकलांग होने पर 15000 रूपए, लड़की के विकलांग होने पर 20000 रूपए यदि दोनों ही विकलांग हैं तो 35000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
Show Contents
- UP Divyang Shadi Yojana 2023
- Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana Details in Hindi
- UP Viklang Shadi Protsahan Yojana Application Form Online Apply 2023
- दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
- Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana 2023 के लाभ
- उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेतू पात्रता
- उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
- UP Divyang Shadi Yojana 2023 आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- आवेदन पत्र पुनः प्रिंट कैसे करें ?
- विकलांग प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर
- FAQs
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UP Divyang Shadi Yojana 2023
दोस्तों इस लेख में हम UP Divyangjan Shadi Vivaah Protsahan Puraskar Yojana के बारे में समस्त जानकारी प्रदान करने जा रहें हैं इसलिए लेख को पूरा जरूर पढ़ें. दिव्यांग शादी योजना उत्तर प्रदेश के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि लाभार्थी के सीधे बैंक अकाउंट भेजी जायेगी. लाभार्थी के पास सक्रिय बैंक खाता होना चाहिए एवं बैंक अकाउंट आधार से लिंक होना चाहिए.
Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana Details in Hindi
योजना का नाम | दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना |
किसके द्वारा शुरू की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा |
विभाग का नाम | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
लाभार्थी | दिव्यांगजन विवाहित जोड़े |
विभाग | दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग |
ऑफिसियल वेबसाइट | http://divyangjan.upsdc.gov.in/ |
UP Viklang Shadi Protsahan Yojana Application Form Online Apply 2023
यदि आप इस योजना के अंतर्गत ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना चाहते है तो सबसे पहले आपको दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग (divyangjan.upsdc.gov.in) पर जाना होगा. अब आपको होम पेज पर “आवेदन पत्र भरने के लिए पंजीकरण / अपूर्ण आवेदन के बाद” ऑप्शन देखेगा, उस पर लिंक पर क्लिक करें. अब अपना आवेदन नंबर डालकर “सबमिट” बटन पर क्लिक कर दें.
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विवाह प्रोत्साहन योजना एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड pdf – Click Here
जरुरी बात :- आप अपने पंजीकरण किसी भी CSC center (जन सेवा केंद्र) या ई मित्र में जाकर भी करवा सकते है . राज्य सरकार द्वारा सहायता राशि लाभार्थी के बैंक खाते में आवेदन की पूरी पुष्टि होने के बाद ही स्थानांतरित की जाएगी.
दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना का उद्देश्य
शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. एवं आय के साधन न होने के कारण उन्हें शादी में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता हैं. इस स्कीम के अंतर्गत विकलांग नवविवाहित जोड़े को सरकार की और से प्रोत्साहन राशि प्रदान की जायेगी.
Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana 2023 के लाभ
- इस योजना का उत्तर प्रदेश राज्य के सभी विकलांग व्यक्ति उठा सकते हैं.
- योजना के अनुसार युवक के विकलांग होने पर 15000 रूपए एवं युवती के विकलांग होने पर 20000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी.
- अगर नवविवाहित जोड़े में दोनों ही विकलांग है तो दंपत्ति को 35000 रूपए की आर्थिक मदद प्रदान की जायेगी.
- योजना के माध्यम से सभी दिव्यांगजन जोड़े ख़ुशी से अपना जीवन-यापन कर सकेंगे.
- योजना के अंतर्गत दी जाने वाली धनराशि सीधे लाभार्थी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किये जाएंगे.
- इस स्कीम के अंतर्गत दिव्यांगजनों का सामाजिक जीवन-स्तर ऊँचा उठेगा.
उत्तरप्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेतू पात्रता
- UP Divyang Shadi Yojana 2023 का लाभ सिर्फ वही व्यक्ति ले सकते हैं जो दिव्यांग हो.
- आवेदक उत्तर प्रदेश राज्य का स्थाई निवासी होना चाहिए.
- आवेदक की विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए.
- आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए.
- उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त चिकित्सक स्वास्थय केंद्र से दिव्यांगता का प्रमाण-पत्र होना चाहिए.
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उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)
- विकलांग विवाहित जोड़े दोनों का आधार कार्ड
- निवास प्रमाण-पत्र
- विकलांगता का प्रमाण-पत्र
- शादी का प्रमाण-पत्र
- राष्ट्रीयकृत बैंक में विवाहित जोड़े का Joint Bank Account
- आयु प्रमाण-पत्र
- जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक दस्तावेज
यूपी दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना 2023 के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें ?
Uttar Pradesh Divyang Shadi Yojana 2023 में आवेदन हेतु निचे दी गयी प्रक्रिया को फॉलो करें:-
- सर्वप्रथम उम्मीदवार दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के होम पेज पर आपको “पंजीकरण/आवेदन करने हेतू निचे क्लिक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूपी दिव्यांग शादी प्रोत्साहन योजना का रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा.
- फॉर्म में पूछी गयी समस्त जानकारी सही-सही भरें एवं डॉक्यूमेंट अपलोड करें.
- सारा फॉर्म भरने के बाद अंत में “Submit” बटन पर क्लिक करें.
- आवेदन पूर्ण होने के उपरान्त आपको रजिस्ट्रेशन नंबर प्राप्त होगा. इस भविष्य के सन्दर्भ के लिए संभाल कर रख लें.
ऊपर दी गयी विकलांग विवाह प्रोत्साहन योजना (दिव्यांग, विकलांग सहायता योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन) प्रक्रिया को फॉलो कर आसानी से पंजीकरण कर सकते है.
UP Divyang Shadi Yojana 2023 आवेदन की स्थिति कैसे देखे?
- आवेदन की स्थिति देखने के लिए “दिव्यांग सशक्तिकरण विभाग, उत्तर प्रदेश” की ऑफिसियल वेबसाइट पर विजिट करना होगा.
- वेबसाइट ओपन होने के बाद “आवेदन पत्र की स्थिति पता करने हेतु यहाँ क्लिक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा.
- इस पेज में आपको जिला को सेलेक्ट करना है, एवं रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर “Search” के बटन पर क्लिक करना है.
- बटन पर क्लिक करने के बाद आपके आवेदन की स्थिति आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर होगी.
आवेदन पत्र पुनः प्रिंट कैसे करें ?
- सर्वप्रथम दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग उत्तर प्रदेश की ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना होगा.
- वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन पत्र पुनः प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें” का ऑप्शन दिखाई देगा. इस पर क्लिक करें.
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुल जाएगा.
- इस पेज में आपको “आवेदन संख्या” डालकर सबमिट के बटन पर क्लिक करना है.
- अब आवेदन पत्र आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर होगा इसका आप प्रिंट निकाल सकते हैं.
विकलांग प्रोत्साहन योजना हेल्पलाइन नंबर
आपको योजना के विषय में कोई भी सवाल या परेशानी आ रही हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर सीधे संपर्क कर सकते है. यह हेल्पलाइन नंबर राज्य सरकार की देखरेख में लागू किया गया है इसीलिए आपकी हर हाल में समस्या का निवारण किया जायेगा.
टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर- 844-8385-590
FAQs
इस योजना के अंतर्गत विकलांग दंपत्ति को सरकार की और से सहायता राशि प्रदान की जाती है.
इस योजना के अंतर्गत लड़की के विकलांग होने पर 20000 रूपए, लड़के के विकलांग होने पर 15000 रूपए यदि दोनों विकलांग है तो 35000 रूपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है.
इस योजना की ऑफिसियल वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ है.
इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको ऑफिसियल वेबसाइट http://divyangjan.upsdc.gov.in/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
विकलांग विवाहित जोड़े दोनों का आधार कार्ड
निवास प्रमाण-पत्र
विकलांगता का प्रमाण-पत्र
शादी का प्रमाण-पत्र
राष्ट्रीयकृत बैंक में विवाहित जोड़े का Joint Bank Account
आयु प्रमाण-पत्र
जन्म प्रमाण पत्र या शैक्षणिक दस्तावेज
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दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे मे हमे आपकी जानकारी काफी पसंद आई है क्योंकि यहा पर अपने दिव्यांगजन शादी विवाह प्रोत्साहन योजना के बारे मे विस्तार से समझाया है.