UP Domicile Certificate Application Form PDF: निवास प्रमाण पत्र व्यक्ति के निवास स्थान एवं राज्य / संघ राज्य क्षेत्र को प्रमाणित करने वाला एक महत्वपूर्ण एवं कानूनी दस्तावेज होता है। मूल निवास प्रमाण पत्र मूलतः राजस्व विभाग के तहसील कार्यालय द्वारा जारी किया जाता है। अधिवास प्रमाण पत्र में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, आवासीय पता आदि का ब्यौरा दर्ज होता है।
यूपी मूल निवास प्रमाण पत्र एक आधिकारिक दस्तावेज है जिसकी आवश्यकता राज्य के प्रत्येक नागरिक को पड़ती है। Uttar Pradesh Domicile Certificate का उपयोग कई प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यों में किया जाता है जैसे सरकारी नौकरी में आवेदन करने, सरकारी योजनाओं एवं छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एवं अन्य जरुरी दस्तावेजों को बनवाने आदि के लिए निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है।
Show Contents
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़
- यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
- UP Domicile Certificate Form PDF Highlights
- UP Niwas Pramaan Patr 2021 की आवश्यकता
- निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- निवास प्रमाण पत्र की वैधता
- निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म यूपी में भरी जाने वाली आवश्यक सूचनाएं
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?
- निवास प्रमाण पत्र सत्यापन करने की प्रक्रिया
- हेल्पलाइन नंबर
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म पीडीऍफ़
राज्य के ऐसे उम्मीदवार जो निवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करने के इच्छुक है, उनके लिए इस लेख में हमने UP Niwas Praman Patra Form PDF | मूल निवास प्रमाण पत्र फॉर्म उत्तर प्रदेश | UP Domicile Certificate Application Form PDF Downlaod करने के लिए लिंक प्रदान की है। लिंक पर क्लिक करके आप यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं एवं यूपी अधिवास प्रमाण प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन
उत्तर प्रदेश राज्य के ऐसे नागरिक जो मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं, वह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं। आप ई-सेवा केंद्र, लोक सेवा केंद्र, कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर भी यूपी अधिवास प्रमाण पत्र के लिए आवेदन कर सकते हैं, एवं आप स्वयं भी UP E District या UP E Sathi Portal की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन की सम्पूर्ण प्रक्रिया की जानकारी आपको इस लेख के अंतर्गत मिल जायेगी।
UP Domicile Certificate Form PDF Highlights
लेख | यूपी निवास प्रमाण पत्र फॉर्म पीडीऍफ़ |
राज्य | उत्तर प्रदेश |
जारी करने वाला विभाग | राजस्व विभाग (Revenue Department) |
लाभार्थी | राज्य के नागरिक |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन / ऑफलाइन |
वर्ष | 2021 |
ऑफिसियल वेबसाइट | edistrict.up.gov.in esathi.up.gov.in |
UP Niwas Pramaan Patr 2021 की आवश्यकता
दोस्तों, जैसा की हमने आपको बताया की निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता हमें कई प्रकार के कार्यों में पड़ती है, उनमे से कुछ कार्य निम्नप्रकार हैं:-
- सरकारी नौकरी में आवेदन करने के लिए।
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए।
- स्कूल, कॉलेज एवं शिक्षण संस्थानों से छात्रवृत्ति का लाभ प्राप्त करने के लिए एवं एडमिशन हेतु।
- अन्य महत्वपूर्ण कागज़ात जैसे जाति प्रमाण पत्र, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, राशन कार्ड आदि बनवाने के लिए।
- गैस / बिजली / पानी कनेक्शन लगवाने के लिए।
निवास प्रमाण पत्र उत्तर प्रदेश बनवाने हेतु आवश्यक दस्तावेज
- निर्धारित प्रारूप में आवेदन फॉर्म
- आधार कार्ड
- वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड
- स्वयं घोषणा पत्र
- राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस
- जन्म प्रमाण पत्र
- 10वी व 12वी का सर्टिफिकेट
- पासपोर्ट साइज फोटो
- मोबाइल नंबर
निवास प्रमाण पत्र की वैधता
निवास प्रमाण पत्र जारी होने के बाद जीवनभर इसकी वैधता रहती है। लेकिन यदि उम्मीदवार ने किसी अन्य राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली है, एवं लाभार्थी ने उस राज्य / संघ क्षेत्र का निवास प्रमाण पत्र बनवा लिया है, तो इस स्थिति में निवास प्रमाण पत्र अवैध हो जाता है।
नोट: निवास स्थान प्रमाण पत्र केवल एक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में बनाए जा सकते हैं। एक से अधिक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र से निवास स्थान प्रमाण पत्र प्राप्त करना एक अपराध हैं।
निवास प्रमाण पत्र आवेदन फॉर्म यूपी में भरी जाने वाली आवश्यक सूचनाएं
- आवेदक का नाम
- आवेदक के पिता / पति का नाम
- लिंग
- जन्मतिथि
- निवास स्थान का पूर्ण पता
- थाना क्षेत्र
- शैक्षणिक योग्यता
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
राज्य के ऐसे नागरिक जिन्होंने अभी तक आवास प्रमाण पत्र नहीं बनवाया है, वह घर बैठे निचे बताये गए चरणों का पालन करके आसानी से निवास प्रमाण पत्र के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यूपी निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:-
- UP Domicile Certificate Online Apply करने के लिए सबसे पहले आपको यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “सिटिजन लॉगिन (ई-साथी)” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यूपी ई साथी पोर्टल खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको “नवीन उपयोगकर्ता पंजीकरण?” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद पंजीकरण फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में आपको लॉगिन आई. डी., आवेदक का नाम, जन्मतिथि, लिंग, आवासीय पता, पिन कोड, जिला, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एवं सुरक्षा कोड दर्ज करके “सुरक्षित करें” बटन पर क्लिक करें।
- इस प्रकार आपका पोर्टल पर सफलतापूर्वक रजिस्ट्रेशन हो जाएगा।
- रजिस्ट्रेशन के बाद आपको पोर्टल पर लॉगिन होना होगा।
- लॉगिन होने के बाद आपको “आवेदन भरें” के विकल्प पर क्लिक करना है।
- उसके बाद आपको “निवास प्रमाण पत्र फॉर्म भरें” के विकल्प पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने निवास प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- इस फॉर्म में पूछी गयी सभी आवश्यक जानकारियों को ध्यानपूर्वक दर्ज करें एवं आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड करें।
- उसके बाद आपको आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।
- इसके बाद आप आवेदन का प्रिंटआउट निकाल लें।
- इस प्रकार आपका आप निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
उत्तर प्रदेश निवास प्रमाण पत्र के लिए ऑफलाइन आवेदन कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको तहसील कार्यालय से या आधिकारिक वेबसाइट से आवेदन फॉर्म डाउनलोड करना होगा।
- आप इस लेख में दी गयी लिंक पर क्लिक करके आवेदन फॉर्म को डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकाल लें।
- फॉर्म प्राप्त कर लेने के बाद फॉर्म को ध्यानपूर्वक सही-सही भरना है।
- उसके बाद फॉर्म के साथ सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न करें।
- अब पूर्णरूप से भरे हुए आवेदन फॉर्म को सब डिविजनल मजिस्ट्रेट / तहसीलदार का कार्यालय / राजस्व विभाग / जिला कलेक्टर कार्यालय में जाकर जमा करा दें।
- फॉर्म जमा करने के बाद सम्बंधित अधिकारियों द्वारा आवेदन फॉर्म की जांच की जायेगी, उसके बाद आपको निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा।
आवेदन की स्थिति की जांच कैसे करें?
- सर्वप्रथम आपको यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “आवेदन की स्थिति” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक पेज खुलेगा।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर दर्ज करके “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा।
- बटन पर क्लिक करने के बाद आवेदन की स्थिति आपके सामने खुलकर आ जायेगी।
निवास प्रमाण पत्र सत्यापन करने की प्रक्रिया
- सर्वप्रथम आपको यूपी ई डिस्ट्रिक्ट की ऑफिसियल वेबसाइट edistrict.up.gov.in पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट खुलने के बाद होम पेज पर आपको “प्रमाण पत्र का सत्यापन” का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर क्लिक करें।
- ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुल जाएगा।
- इस पेज में आपको एप्लीकेशन नंबर एवं सर्टिफिकेट आईडी दर्ज करके “सर्च” बटन पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आप प्रमाण पत्र का सत्यापन कर सकते हैं।
हेल्पलाइन नंबर
निवास प्रमाण पत्र यूपी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने पर किसी भी प्रकार की समस्या आने पर हेल्पलाइन नंबर 0522-2304706 पर संपर्क करें।